इन्दौर- दिनांक ०८ जुलाई २०१०- पुलिस सावेंर द्वारा दिनांक ७ जुलाई २०१० को १५ बजे श्रीमती रानीबाई पति बलराम खाती (२२) निवासी ग्राम कजलाना हाल मुकाम पिपल्दा इन्दौर की रिपोर्ट पर यही ग्राम कजलाना निवासी इसके पति बलराम पिता शंकरलाल खाती, गायत्रीबाई, रामलाल, शंकरलाल, तथा रीना के विरूद्ध धारा ४९८ ए. ३२३.३४ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया के ०१ जनवरी २०१० के पूर्व से भी आरोपीगणो द्वारा दहेज मे नगद रूपये लाने की मांग की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर, मारपीट करते रहते है। पुलिस सावेंर द्वारा फरियादिया की रिपोर्ट पर इसके पति बलराम पिता शंकरलाल खाती, गायत्रीबाई, रामलाल, शंकरलाल, तथा रीनाबाई के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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