इन्दौर १७ मार्च २०१०- दिनांक १६ मार्च २०१० को महिला थाने पर महिदपुर जिला उज्जैन निवासी श्रीमती ज्योति पति भूपेन्द्र अजीते (२६) की रिपोर्ट पर स्कीम नं० ७१ इन्दौर निवासी इसके पति भूपेन्द्र पिता महेश अजीते (२८), ससुर महेश पिता पप्पा, तथा सास कमलाबाई पति महेश के विरूद्ध धारा ४९८ए,३२३,३४२,५०६,३४ भा.द.वि.तथा ४ दहेज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस को दी गयी जानकारी के अनुसार श्रीमती ज्योति की शादी स्कीम नं० ७१ इन्दौर मे भूपेन्द्र पिता महेश अजीते के साथ हुई थी। शादी के समय ज्योति के पिता द्वारा यथा सम्भव दहेज दिया गया था, दिनांक ५ मई २००९ को शाही के बाद से ही इसके ससुराल पक्ष मे इसके पति भूपेन्द्र पिता महेश अजीते (२८), ससुर महेश पिता पप्पा, तथा सास कमलाबाई पति महेश द्वारा दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी जाती थी। पुलिस महिला थाने द्वारा उपरौक्त सभी आरोपीगण पति भूपेन्द, ससुर महेश तथा सास कमलाबाई के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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