इन्दौर- दिनांक १७ मार्च २०१०-दिनांक १६ मार्च २०१० को ग्राम रीछाबर्डी थाना बडगोंदा क्षैत्र के मोहम्मद आबिद उर्फ मुन्ना पिता खान मोहम्मद (४२) पीथमपुर गया था, उसकी पत्नी घरेलू काम से महू गई थी, इसी दौरान दिन में करीबन १५ बजे उसके ६ वर्षीय पुत्र आफताफ जो कि आशियाना स्कूल महू में पढता है, गायब हो गया, पीथमपुर से वापस आने पर मोहम्मद आबिद को किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया कि उसका लडका उनके कब्जे में है तीन लाख रूपये का इन्तजाम करके उसे देदो, अन्यथा आपके लडके को जान से खत्म कर देगें यह बात सुनकर मोहम्मद आबिद घबरा गया, तत्काल गांव पहुॅचने पर पाया कि उसका लडका आफताफ गायब है, तब उसने इसकी सूचना थाना बडगोदा पर दी, पुलिस द्वारा धारा ३६५, भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया, इस अपहरण की घटना की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियो को प्राप्त होने पर बालक की तलाश हेतु थाना प्रभारी बडगोंदा जे.पी. साक्य, थाना प्रभारी महू दौलतसिह तथा अपराध शाखा के अधिकारियों व कर्मचारियो की एक टीम गठित की गई घटना स्थल से पूछताछ उपरान्त जानकारी मिली कि फरियादी का रिस्तेदार बहन व भांजे इन्दौर मे रहते है, उनसे सम्पति का विवाद पूर्व से न्यायालय में चल रहा है जिसमें निर्णय फरियादी के पक्ष मे हुआ था, इसी बात को लेकर आपस मे मनमुटाव था, पुलिस को यह भी पता चला कि फरियादी का भांजा कुछ अन्य व्यक्तियो के साथ घटना वाले दिन दो मोटर सायकलो पर अपने साथियो के साथ ग्राम रीछाबर्डी मे देखा गया था, अपहृत बालक छोटा था, एवं पतारसी व विवेचना के दौरान आरोपिगणो को जरासा भी संन्देह होने पर बालक की जान को खतरा हो सकता था। पुलिस द्वारा तोशिफ खान के घर पर व उसकी गतिविधियो पर नजर रखी गई, वह अपने घर से आजाद नगर इन्दौर में हाजी गली स्थित उसके दोस्त जावेद के घर पहुॅचा, जब आरोपी तोशिफ व उसका दोस्त जावेद, अपहृत शुदा बालक आफताफ को लेकर सुरक्षित स्थान पर भागने की फिराक मे थे उसी समय पुलिस की उपरोक्त टीम द्वारा इनकी घेराबन्दी कर आरोपी तोशिफ खान व जावेद खान को दबोचा जाकर गिरफ्तार किया तथा इनके कब्जे से अपहृत शुदा बालक आफताफ को बरामद कर लिया।पुलिस द्वारा आरोपियो से की गई पूछताछ के आधार पर घटना से करीब एक सप्ताह पूर्व आरोपी तोशिफ खान ने उसके दोस्त जावेद खान के साथ मिलकर अपहरण की योजना बनाई गई, जिसके पीछे फरियादी मोहम्मद आबिद खान से फिरोती के रूप मे तीन लाख रूपये वसूलने की योजना थी, योजना के मुताबिक मोबाइल फोन पर हुई बातचित के मुताबिक आरोपी जावेद खान व उसके साले सोनू पिता मोहम्मद रफीक के साथ पृथक मोटर सायकल पर जो कि आरोपी तोशिफ खान ने उसके साले से मांग कर जावेद को उपलब्ध कराई थी जिससे गया था, तोशिफ खान पृथक मोटर सायकल पर गया था घटना के उपरान्त आफताफ को जावेद खान के आजाद नगर इन्दौर स्थित घर पर सुरक्षित रखकर तोशिफखान व जावेद खान एक साथ होकर फरियादी आबिद को मोबाइल फोन पर अपहरण की जानकारी देकर फिरोती के रूप मे तीन लाख रूपये दिये जाने की धमकी दी थी। पुलिस द्वारा घटना मे प्रयुक्त मोटर सायकल एमपी-०९/ एलके/२४७२एक मोबाइल फोन आरोपी तोशिफ खान से तथा दूसरी मोटर सायकल टीवीएस स्टार एमपी७०९/एमके/५००९ एक मोबाइल फोन डबल सिम वाला एक चाकू आरोपी जावेद खान से जप्त किये गये।घटना मे शामिल तीसरे आरोपी सोनू पिता रफीक निवासी १७ भिस्तीमोहल्ला इन्दौर को भी पुलिस द्वारा पूछताछ हेतु हिरासत मे लिया है, अनुसंधान उपरान्त इसके विरूद्ध भी उचित कार्यवाही की जावेगी,गिरफ्तारशुदा आरोपियो के नाम तोशिफखान पिता मोहम्मद इलियास खान (२६) निवासी ४१सिकन्दराबाद कालोनी सदरबाजार इन्दौर, , जावेदखान पिता मोहम्मद निशारखान (२६) निवासी हाजीगली आजादनगर इन्दौर, तथा सोनू पिता रफीक निवासी सदरबाजार इन्दौर, है। ज्ञात हो कि आरोपी तोशिफखान ८ वर्ष पूर्व मे थाना जूनीइन्दौर मे अवैध शराब के प्रकरण मे टाटासूमो मे शराब भरकर ले जाते हुए पकडा गया था जिसमे जैल भी जा चुका है तथा आरोपी जावेद खान ऑटोरिक्सा चलाता है।
उपरोक्त अपहृत बालक को अपहरणकर्ताओ के चुंगल से मुक्त कराने में अपराध शाखा के उप निरीक्षक मनीषराजसिह भदौरिया, व थाना बडगोदा व महू के प्रधान आरक्षक जितेन्द्र मिश्रा, ब्रम्हानन्द, आरक्षक योगेश ,मुकेश,मोहन, केदार, जगवीर, साहेब, राकेश, व राजकुमार की भूमिका सराहनीय रही है।
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