Friday, November 2, 2018

▪ प्राणघातक हमला करने वाला आगर जिले का फरार आरेापी, क्राईम ब्रांच इंदौर की गिरफ्त में।


आरोपी के कब्जे से चार पहिया रिट्ज वाहन हुआ जप्त।

आरेापी की गिरफ्तारी पर था पांच हजार रूपये का ईनाम घोषित।

जमीन संबंधी विवाद में दो सगे भाईयों ने मिलकर की थी पिता पर गोलीबारी।

इंदौर-02 नवंबर 2018- पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर (शहर)  श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा हत्या/हत्या के प्रयास जैसे जघन्य सनसनीखेज अपराधों को अंजाम देकर, फरारी काट रहे ईनामी आरोपियों की पतारसी कर उनकी धरपकड़ करने हेतु प्रभावी कार्यवाही के लिए इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य मे पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) इंदौर श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह व्दारा क्राईम ब्रांच की समस्त टीम प्रभारियों को इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही हेतु समुचित निर्देश दिये गये।
क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम को फरार अपराधियों की जानकारी संकलित करने पर यह ज्ञात हुआ कि थाना - आगर कोतवाली के अपराध क्रमांक 360/18 धारा 307, 341, 294, 120 बी, 34 भादवि में फरार चल रहा पांच हजार रूपये राषि का इनामी आरोपी संतोष पुरी निवासी सिंगापुर टाउनशिप इंदौर, प्रकरण में सहआरोपी उसके सगे भाई सचिन पुरी के साथ भोपाल में फरारी काट रहा है जोकि फरारी के दौरान इंदौर भी आते जाते रहते हैं। उपरोक्त सूचना पर कार्यवाही करते हुये प्रकरण में फरार दोंनों इनामी आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया था, जिसमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि आरोपी संतोष पुरी अपनी रिट्ज कार से भोपाल से इंदौर तरफ आ रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर घेराबंदी कर आरोपी संतोष पुरी को थाना लसूड़िया क्षेत्रांतर्गत सिंगापुर टाउनशिप से पकड़ा गया जिसे पकड़कर मय चार पहिया वाहन रिट्ज क्रमांक MP-09/CR-4401 सहित थाना कोतवाली आगर के प्रकरण क्र 360/18 धारा 307, 341, 294, 120 बी, 34 भादवि में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु आगर पुलिस के सुपुर्द किया गया। 
          प्रकरण में आरोपी का भाई तथा 05 हजार रूपये का ईनामी आरोपी सचिन पुरी वर्तमान में फरार चल रहा है जिसके संबंध में आरोपी संतोष से पूछताछ के आधार पर आरोपी सचिन की भी गिरफ्तारी के प्रयास किये जायेंगें।
       आरोपी संतोष ने पुलिस टीम को पूछताछ में बताया कि उसके पिता का नाम ओमप्रकाश पुरी है जोकि वर्तमान में अपने भाईयों के साथ आगर में रहते हैं। आरोपी ने बताया कि उसका अपने पिता ओमप्रकाश पुरी से पैतृक जमीन संबंधी बंटवारे का विवाद चल रहा था, जिसके चलते उनके मध्य परस्पर कई बार विवाद हो चुका था। आरोपी संतोष तथा सचिन पुरी दोनों सगे भाई है जोकि ओमप्रकाश के लड़के है, लेकिन उपरोक्त दोनों भाई संगनमत होकर अपने पिता के कब्जे की पैतिृक जमीन हथियाने के उद्देश्य  से अपने पिता को जान से मार देना चाहते थे, इसलिये दोंनों भाईयों ने योजनाबद्ध तरीके से माह जुलाई  में जिला आगर जाकर अपने पिता पर हथियार से गोलीबारी की थी जिसमें ओमप्रकाश के सीने में तीन गोलियां लगी थी। आरोपी संतोष ने बताया कि उसका भाई सचिन पुरी खतरनाक किस्म का अपराधी है जोकि हमेशा अपने पास हथियार रखे रहता है। आरोपी सचिन के बारे में जानकारी ज्ञात करने पर उसके विरूद्ध इंदौर शहर के थाना भवरकुआं, लसूड़िया, राजेन्द्र नगर, हीरानगर, व आगर जिले के थानों में कई अपराध पंजीबद्ध पाये गयेे। आरोपी संतोष फरारी के दौरान भोपाल में ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा था जो कि एक बड़ी फर्म का संचालन करता था। 
     आरोपी अपने पिता से कई बार जमीन के हिस्से को लेकर विवाद कर चुके थे जिसमें एक बार ओमप्रकाश ने अपने पुत्र संतोष पर तलवार से वार किया था इस वाबत् आरोपी संतोष अपने पिता को जान से मार देने की ठान चुका था तथा मौका मिलने पर उसने अपने भाई सचिन पुरी के साथ मिलकर अपने पिता ओमप्रकाश पर प्राणघातक हमला किया था। प्रकरण का सहआरोपी तथा आरेापी संतोष का भाई सचिन पुरी नशा करने का आदि है, जो नशा करने के बाद आपराधिक वारदातों को अंजाम देता है, जिसकी पतारसी के हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं।




इन्दौर पुलिस द्वारा आचार संहिता के तहत की जाने वाली प्रतिदिन की कार्यवाही




इन्दौर-दिनांक 02 नवम्बर  2018- मध्य प्रदेश में आगामी 28 नवम्बर 2018 को विधान सभा चुनाव प्रस्तावित है, जिसके तहत प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आचार संहिता के पालन व जिला इन्दौर में निविघ्न व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो इन्ही बातों को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देशन में, इन्दौर पुलिस एक्शन में आकर  शहर में, अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण के उद्‌देश्य से व चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर, राजनैतिक दलों व नेताओं द्वारा बिना अनुमति लगाये गये होर्डिग्स/बैनरों के विरूद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम व प्रतिबंधित समय में लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग करने वालो पर कार्यवाही सहित विभिन्न प्रकार की कार्यवाहीयां प्रतिदिन की जा रही है।
इसी परिपेक्ष्य में दिनांक 01.11.18 की सुबह से आज दिनांक 02.11.18 के सुबह तक उक्त कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी व पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में शहर के पूर्व एंव पश्चिम क्षेत्र व देहातके थाना क्षेत्रो में सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने बल के साथ संपत्ति विरूपण अधिनियम के अन्तर्गत कुल 02 एफ.आई.आर. दर्ज की गयी और इनमें 02 से अधिक जगहों से अवांच्छित सामग्री हटवाई गयी है, जिनमें राजनैतिक दलों के प्रचार-प्रसार, नेताओं आदि के जन्मदिन आदि सें संबंधित होर्डिग्स व बैनर व आदि शामिल है। इसी प्रकार बिना अनुमति हूटर, बैनर, नाम पटि्‌टका व झंडे आदि लगाने वाले 68 वाहनों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी।
इस दौरान इन्दौर पुलिस द्वारा अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण हेतु 403 अपराधी एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है तथा 86 बदमाशों के विरूद्ध आगे कोई अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने संबंधी बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की गयी, साथ ही उक्त बाउंड ओव्हर का उल्लघंन करने वाले 01 बदमाश के विरूद्ध भी धारा 122 जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही की गयी है।
इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, 06 आदतन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर के प्रकरण, जिला दण्डाधिकारी इन्दौर के कार्यालय में पेश किये जाकर जिलाबदर की कार्यवाही कीगयी है। और साथ 02 आरोपियों के विरूद्ध रासुका की कार्यवाही की गई है। वारंटियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए 12 बिना जमानती (गिरफ्तारी) वारंटी एवं 24 स्थायी वारंटी इस प्रकार कुल 36 वारंटियों की तामिली कर, आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है। अवैध शराब एवं अवैध हथियारों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, आबकारी एक्ट के तहत 20 प्रकरणों में व अवैध हथियारों के विरूद्ध 08 प्रकरणों में आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की गई है। चुनाव के मद्‌देनजर की कार्यवाही में इन्दौर शहर के 74 लायसेंसी हथियार शहर के विभिन्न थानों में जमा करवाये गये है।
इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही उक्त कार्यवाहियां आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

Thursday, November 1, 2018

पुलिस थाना बाणगंगा के शातिर बदमाश धर्मेन्द्र उर्फ हंसू एवं धर्मेन्द्र ठाकुर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरूद्ध



इन्दौर-दिनांक 01 नवंबर 2018- उप पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियत्रंण हेतु निर्देश दिये गये है कि, क्षेत्र में सक्रिय गुण्डे बदमाशों पर सतत निगाह रखी जावे एवं जो अपराधिक गतिविधियों में सक्रिय है उनके विरूध्द कडी कार्यवाही की जावें। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश कुमार गोस्वामी एवं अति.पुलिस अधीक्षक झोन-3 श्री प्रशांत चौबे के मार्गदर्शन व नगर पुलिस अधीक्षक परदेशीपुरा श्री हरीश मोटवानी के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए, पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा क्षेत्र के कुख्यात बदमाश 01. धर्मेन्द्र उर्फ हंसू पिता हंसराज उम्र 28 साल नि. ट्रांसफार्मर वाली गली भागीरथपुरा इन्दौर, एवं 02-धर्मेन्द्र पिता जगदेवसिंह ठाकूर 37 साल निवासी 80 कुम्हारखाडी थाना बाणगंगा इन्दौर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। 
       आरोपीगण धर्मेन्द्र उर्फ हंसू एवं धर्मेन्द्र ठाकुर पुलिस थाना बाणगंगा क्षेत्र के शातिर व कुख्यात बदमाश होकर, क्षेत्र में लगातार अपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। आरोपीगणो के विरुद्ध हत्या, हत्या का प्रयास झगड़ा, मारपीट, अवैध वसूली, चाकूबाजी, अवैध शराब विक्रय करने, अवैध मादक पदार्थ विक्रय करना, अवैध हथियार रखने, हत्या एवं हत्या के प्रयास आदि जैसे विभिन्न प्रकार के अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होकर न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस द्वारा इसके विरूद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई है, फिर भी इनकी अपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं आने से आरोपीगणो के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रकरण जिला दण्डाधिकारी इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर जिला दण्डाधिकारी इन्दौर द्वारा उक्त आरोपीगणो को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है, जिसके परिपालन में पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा आरोपीगण धर्मेन्द्र उर्फ हंसू एवं धर्मेन्द्र ठाकुर को गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल भोपाल निरुद्ध कराया जा रहा है। 
     उक्त शातिर बदमाशो को पकड़ने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बाणगंगा इन्द्रमणि पटेल व उनकी टीम की सराहनीय भूमिका रही।


3 सालों में 3 लाख से भी अधिक कॉल/इवेंट पर त्वरित कार्यवाही करने वाले, डायल-100 सेवा के स्टाफ को डीआईजी इन्दौर ने किया पुरूस्कृत


इन्दौर-दिनांक 01 नवम्बर  2018-जैसा की सभी को विदित है कि आज हमारे प्रदेश, मध्यप्रदेश का स्थापना दिवस है और इसी शुभ दिवस पर तीन वर्ष पूर्व, आपातकालीन स्थिति में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आम नागरिकों को समय पर सहायता पहुंचाने के उद्‌देश्य से, राज्य स्तर पर पुलिस की डायल-100 सेवा का शुभारंभ भी आज ही के दिन हुआ था। आज दिनांक 01.11.18 को मध्य प्रदेश की डायल-100 सेवा के सफलता पूर्वक कार्य करने के 3 वर्ष पूर्ण होने पर, जिला इन्दौर में इसके अन्तर्गत पूर्ण लगन व निष्ठा के साथ, सराहनीय कार्य करने वाले पायलट्‌स और पुलिस स्टाफ को प्रोत्साहित करने के लिये, एक कार्यक्रम का आयोजन पुलिस कंट्रोल रूम इंदौर में किया गया। उक्त कार्यक्रम में पुलिस उप महानिरीक्षक, इंदौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के मुखय आतिथ्य व पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) इंदौर श्री मो. यूसुफ कुरैशी की विशेष उपस्थिति में रक्षित निरीक्षक जय सिंह तोमर, प्रभारी कंट्रोल रूम श्रीकांत जोशी व डायल-100 के पुलिसकर्मी सहित जिलाइन्दौर की 50 एफआरवी के पायलट्‌स उपस्थित रहें।
  इस दौरान डीआईजी श्री हरिनारायणचारी मिश्र ने पुलिस की डायल-100 सेवा के सफलतम 3 वर्ष पूर्ण होने पर, सभी बधाई और शुभकामनाए दी। साथ ही डायल-100 सेवा के अन्तर्गत जिला इन्दौर द्वारा की जा रही महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारें में जानकारी देते हुए बताया कि, इन तीन वर्षों में डायल-100 पर इन्दौर जिलें में करीब 3 लाख से भी अधिक कॉल/इवेंट्‌स प्राप्त हुए है, जिस पर इन्दौर के 50 एफआरवी वाहन की टीम द्वारा त्वरित रूप से कार्यवाही करते हुए, पीड़ितों को आवश्यक सहायता पहुंचाई है। डायल-100 के शुरू होने से आम नागरिक का पुलिस से संपर्क सुगम हुआ है। डायल-100 की उन्नत तकनीक के द्वारा आम नागरिकों द्वारा किसी भी अपराध के संबंध में, किसी अप्रिय स्थिति, दुर्घटना आदि की तुरंत सूचना पुलिस को दिन-रात किसी भी समय में तुरंत दी जा रही है, जिस पर डायल-100 की पुलिस टीम द्वारा तुरंत पहुंचकर हरसंभव आवश्यक मदद की जा रही है। 
इन्दौर के कुल 50 एफआरवी वाहन पर अपनी पूर्ण निष्ठा, लगन व मेहनत से सराहनीय कार्य करने वाले पायलट्‌स (ड्रायवर) व डायल-100 के पुलिस स्टाफ को प्रशस्ति पत्र एवं शील्ड प्रदान करपुरस्कृत किया गया। जिसके अन्तर्गत शहर के अच्छे कार्य करने वाले बेस्ट पायलट, बेस्ट एफआरवी सहित प्रदेश में सर्वाधिक इवेंट्‌स प्राप्त होने वाली एफआरवी थाना बाणगंगा के पायलट और स्टाफ को भी सम्मानित किया गया और उनके सराहनीय कार्यों की प्रशंसा करते हुए, आगे भी उन्हे इसी प्रकार अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया।






फेसबुक आई0डी0 हैक कर युवतियों को पोर्न वीडियों भेजने वाला आरोपी क्राईम ब्रांच इंदौर की गिरफ्त में।


·        
  • ·        आरोपी स्वयं की पहचान छुपाकर, कर रहा था आवेदक को बदनाम।
  • ·        आरोपी ने बदला लेने की नियत से की थी, आवेदक की आई0डी0 हैक।
  • ·        आरोपी प्रायवेट कंपनी में सेल्स मार्केटिंग का काम करता था।


इन्दौर-दिनांक 01 नवम्बर  2018- पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा शहर मे बढ़ रही ऑनलाईन फ्रॉड एवं सायबर क्राईम की घटनाओं पर उचित वैधानिक कार्यवाही करने हेतु क्राईम ब्रांच को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुखयालय इन्दौर श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के मार्गददर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्रांच की टीम को सायबर अपराधों को अंजाम दे रहे आरोपियों की पतासाजी कर पकड़कर उनके विरूद्ध विधिसंगत कार्यवाही किये जाने हेतु समुचित दिशा-निर्देश दिये गये है।
क्राईम ब्रांच इन्दौर को सायबर अपराधों के संबंध में विभिन्न प्रकार के शिकायती आवेदन लगातार प्राप्त हो रहे है। इसी तारतम्य में क्राईम ब्रांच कार्यालय में आवेदक मिंकू वर्मा पिता विपत वर्मा उम्र 26 साल निवासी पंचशील नगर न्यू लोहामण्डी द्वारा शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उसने लेख किया था कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी फेसबुक आई0डी0 हैक कर ली है जो कि आवेदक की फेसबुक प्रोफाईल में शामिल महिलाओं को अश्लील मैसेज/पोर्न वीडियो भेज रहा है। आवेदक ने बताया कि उसे इस विषय में तब पता चला, जब उसकी महिला मित्रों ने इस प्रकार के वीडियो भेजने पर आपत्ति जताते हुये आवेदक से कहासुनी की। इस प्रकार अज्ञात व्यक्ति ने आवेदक की फेसबुक आई0डी0 हैक कर उसके चरित्र को बदनाम किया साथ ही महिलाओं को अश्लील मैसेज तथा पोर्न वीडियो भेजकर उनके साथ अभद्रता की।
प्राप्त शिकायत आवेदन पत्र को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुये क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा जांच शुरू की गई। शिकायत जांच के दौरान क्राईम ब्रांच की टीम ने, कुशल योग्यता तथा उच्च व्यवसायिक दक्षता का परिचय देते हुये सूक्ष्मता से तकनीकी विशलेषण के आधार पर यह तथ्य ज्ञात किया कि वह आई0डी0 इंदौर के ही निवासी सतीश रायकवार नामक व्यक्ति के माबाईल फोन में लॉगिन कर उपयोग की गई है। बाद क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा सतीद्गा रायकवार पिता वृंदावन रायकवार उम्र33 साल निवासी 115 रामनगर मूसाखेड़ी इंदौर को घेराबंदी कर पकड़ा जिससे पुलिस टीम द्वारा उक्त कृत्य के संबंध में पूछताछ की गई तो आरोपी सतीश रायकवार ने बताया कि उपरोक्त फेसबुक आई0डी0 (जोकि मिंकू सिंह वर्मा के नाम पर थी) को लॉगिन करते समय उसने यूजर नेम तथा पासवर्ड दोनों जगह पर आवेदक मिंकू वर्मा का वीआईपी सारीज का मोबाईल नम्बर लिखा था, जिससे आरोपी आवेदक की फेसबुक आई0डी0 को खोलने में सफल हो गया था, जिस पर आरोपी द्वारा आवेदक की फेसबुक आई डी का उपयोग कर महिलाओं को पोर्न वीडियों भेजकर अभद्र तथा अश्लील हरकत की थी। आरोपी सतीश ने अपना जुर्म कबूल करते हुये पुलिस टीम को बताया कि उसने ओ0एल0एक्स0 पर कुछ समय पूर्व हार्ड डिस्क की खरीददारी करते समय एक प्रचार देखा था जिसमें आवेदक हार्ड डिस्क को बेचना चाहता था। आरोपी ने बताया कि उसने आवेदक से संपंर्क कर हार्ड डिस्क क्रय की थी जिसको करीबन तीन माह तक उपयोग किया था किंतु तीन माह उपयोग करने के बाद वह हार्ड डिस्क खराब हो गई थी, जिसे वापस करने के लिये आरोपी सतीश ने विक्रेता मिंकू से संपंर्क किया था किंतु तत्समय मिंकू ने उक्त उपयोग की हुई खराब हार्ड डिस्क को वापस लेने से मना करते हुये आरोपी से संपंर्क खत्म कर लिया था, इसी बात से नाराज व आहत होकर आरोपी सतीद्गा ने आवेदक को फेसबुक पर फॉलो करना शुरू किया व आवेदक की फेसबुक आई0डी0 को लॉगिन करने के उद्देश्य् से उसने आवेदक के मोबाईल नम्बर को यूजर नेम तथा पासवर्ड दोनों जगह लिखकर प्रोफाईल को लॉगिन किया जिसमें वह सफल हो गया तथा कई दिनों तक वह इस प्रकार मिंकू वर्मा नामक व्यक्ति की फेसबुक आई0डी0 से उसमें सम्मिलित युवतियों को अश्लील मैसेज तथा पोर्न वीडियों भेजता रहा। आवेदक की शिकायत पर कार्यवाही करते हुये क्राईम ब्रांच की टीम ने प्रकरण के अज्ञात आरोपी के रूप में आरोपी सतीश रायकवार पतासाजी कर उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। टीम द्वारा आरोपी सतीश को अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु पुलिस थाना जूनी इंदौर के अपराध क्र 481/18 धारा 43, 66, 67 अआई0टी0 एक्ट के तहत थाना जूनी इंदौर के सुपुर्द किया गया है। आरोपी सतीश मूलतः मूसाखेड़ी इंदौर का ही रहने वाला है, जो कि इंदौर में ही टूथ पेस्ट की सेल्स तथा मार्केटिंग का कार्य करता है।

इंदौर पुलिस द्वारा जनसामान्य से यह अपील की जातीहै कि सोद्गाल मीडिया एवं अन्य अपने ई-मेल व अन्य आई0डी के यूजर नेम व पासवर्ड सामान्यतः ऐसे ना रखें जा कि आपके मोबाईल नम्बर या जन्मतिथि अथवा अन्य इस प्रकार के न हो, जिसे आसानी से प्राप्त करना संभावित हो। हमेशा पासवर्ड जटिल रखें जिसमें विद्गोष वर्ण व अंकों को शामिल करें तथा यह हमेशा गोपनीय रखें तथा समय समय पर बदलते रहें। सोशल मीडिया पर अनजान लोगों को मित्र ना बनाये। किसी भी प्रकार की धमकी आदि सोशल मीडिया पर मिलने पर पुलिस को सूचित करें।

सायबर हेल्पलाईन : - 7049124444, 7049124445
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इन्दौर पुलिस द्वारा आचार संहिता के तहत की जाने वाली प्रतिदिन की कार्यवाही



इन्दौर-दिनांक 01 नवम्बर  2018- मध्य प्रदेश में आगामी 28 नवम्बर 2018 को विधान सभा चुनाव प्रस्तावित है, जिसके तहत प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आचार संहिता के पालन व जिला इन्दौर में निविघ्न व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो इन्ही बातों को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देशन में, इन्दौर पुलिस एक्शन में आकर  शहर में, अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण के उद्‌देश्य से व चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर, राजनैतिक दलों व नेताओं द्वारा बिना अनुमति लगाये गये होर्डिग्स/बैनरों के विरूद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम व प्रतिबंधित समय में लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग करने वालो पर कार्यवाही सहित विभिन्न प्रकार की कार्यवाहीयां प्रतिदिन की जा रही है।
इसी परिपेक्ष्य में दिनांक 31.10.18 की सुबह से आज दिनांक 01.11.18 के सुबह तक उक्त कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी व पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में शहर के पूर्व एंव पश्चिम क्षेत्र व देहातके थाना क्षेत्रो में सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने बल के साथ संपत्ति विरूपण अधिनियम के अन्तर्गत कुल 02 एफ.आई.आर. दर्ज की गयी और इनमें 02 से अधिक जगहों से अवांच्छित सामग्री हटवाई गयी है, जिनमें राजनैतिक दलों के प्रचार-प्रसार, नेताओं आदि के जन्मदिन आदि सें संबंधित होर्डिग्स व बैनर व आदि शामिल है। आचार संहिता के उल्लघंन पर 02 एफ.आई.आर. दर्ज की गयी है। इसी प्रकार बिना अनुमति हूटर, बैनर, नाम पटि्‌टका व झंडे आदि लगाने वाले 75 वाहनों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी।
इस दौरान इन्दौर पुलिस द्वारा अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण हेतु 544 अपराधी एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है तथा 117 बदमाशों के विरूद्ध आगे कोई अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने संबंधी बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की गयी, साथ ही उक्त बाउंड ओव्हर का उल्लघंन करने वाले 02 बदमाश के विरूद्ध भी धारा 122 जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही की गयी है।
इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, 07 आदतन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर के प्रकरण, जिला दण्डाधिकारीइन्दौर के कार्यालय में पेश किये जाकर जिलाबदर की कार्यवाही की गयी है। वारंटियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए 37 बिना जमानती (गिरफ्तारी) वारंटी एवं 22 स्थायी वारंटी इस प्रकार कुल 59 वारंटियों की तामिली कर, आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है। अवैध शराब एवं अवैध हथियारों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, आबकारी एक्ट के तहत 22 प्रकरणों में व अवैध हथियारों के विरूद्ध 05 प्रकरणों में आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की जाकर 05 अवैध हथियार जप्त किये गये है। चुनाव के मद्‌देनजर की कार्यवाही में इन्दौर शहर के 80 लायसेंसी हथियार शहर के विभिन्न थानों में जमा करवाये गये है।
इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही उक्त कार्यवाहियां आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

Wednesday, October 31, 2018

चोरी की योजना बनाते हुए मिलीं बदमाशों की टोली, पुलिस थाना गांधी नगर की गिरफ्त में




इन्दौर-दिनांक 31 अक्टूबर 2018- शहर मे चोरी, नकबजनी आदि की घटना पर अंकुश लगाने हेतु, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र व्दारा प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिध्दार्थ बहुगुणा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम झोन-2 श्री मनीष खत्री के मार्गदर्शन में पुलिस थाना गांधी नगर द्वारा चोरी की योजना बनाते हुए मिलें, तीन बदमाशों की टोली को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है।
            क्षेत्र में अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण हेतु, नगर पुलिस अधीक्षक गाँधी नगर श्री अखिलेश रैनवाल द्वारा गंभीरतापूर्वक कार्यवाही के लिये थाना प्रभारी गाँधी नगर व उनकी टीम को निर्देशित किया गया। इसी दौरान दिनांक 30.10.18 को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि, गाधी नगर क्षैत्र में कुछ संदिग्ध लोग चोरी आदि की वारदात करने की नीयत से घूम रहे है। उक्त सूचना पर तत्काल टीम द्वारा नाले के पास नैनौद कांकड़ इन्दौर से आरोपी 1- सन्नी पिता राकेश सिसौदिया 20 साल निवासी 231 पंचायत क्षैत्रगांधी नगर इन्दौर 2-मलखान पिता भैरुसिह राजपूत 21 साल निवासी फुटानाका बड़ा बागड़दा रोड इन्दौर 3-कृष्णा पिता नारायण विश्वकर्मा 20 साल निवासी शांति नगर ग्राम सिहांसा इन्दौर को सूने मकान में चोरी करने की योजना बनाते हुये रंगे हाथ पकड़ा। पुलिस द्वारा इनकी तलाशी लेने पर इनके पास से तीन लोहे के चाकू, एक चाबीयों का गुच्छा व एक पेचकस आदि औजार मिले जिन्हें जप्त कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार  किया गया। पुलिस थाना गांधी नगर द्वारा आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 326/18 धारा 401 भादवि का पंजीबद्ध कर, विवेचना मे लिया गया। आरोपियों से अन्य वारदात आदि के संबंध में पूछताछ की जा रही है ।
उक्त कार्यवाही मे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गांधी नगर सुश्री नीता देअरवाल,  सउनि प्रहलाद सिंह चौहान, प्र.आऱ. 2819 सुभाष, आर. 1336 कौशल तथा आऱ. 3140 राजेश की सराहनीय भूमिका रही।