Tuesday, July 1, 2014

एनडीपीएस एक्ट में 05 आरोपियों को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 01 लाख रूपयें का अर्थदण्ड

इन्दौर -दिनांक 01 जुलाई 2014- माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा विशेष प्रकरण कं्र. 22/09 आरोपी अफजल खान, शरीफ कुरैशी आदि के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. अफजल पिता इकबाल खान (36) निवासी महाकाल घाटी उज्जैन, 2. शरीफ पिता बफाती कुरैशी (37) निवासी सिकन्दराबाद कॉलोनी इंदौर, 3. मोहम्मद रईस पिता मोहम्मद यासीन (42) निवासी नयापुरा इंदौर, 4. जावेद उर्फ हमीद पिता अब्दुल अजीज (30) निवासी इमली वाली गली रतलाम तथा 5. अब्दुल अहद पिता अब्दुल गफ्फार (45) निवासी मदार गेट नगारची बाखल, उज्जैन को धारा 8 सहपठित धारा 20(बी) (2) (सी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरापियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें। 
   संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 05.07.09 को तत्कालिन निरीक्षक अंगदसिंह राठौर, थाना प्रभारी महूॅ को जरियेमुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि सिमरोल तरफ से दो मोटरसाईकिल जिनका नंबर एमपी-13/एम.ई./0402 तथा एमपी-09/एम.क्यू./0860 से 05 व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ चरस बेचने आ रहे है। निरीक्षक द्वारा मय फोर्स के घेराबंदी कर उपरोक्त संदेहियों को पकड़ा तथा तलाशी लेते इनके पास से बरामद 02 थैलियों को पंचो को दिखाया और सुंघाया तो चरस होना पाया गया। जिसे पंचो के समक्ष तौल किया गया तो 02 थैलियों में 03-03 पैकेट रखे थे, तौलने पर क्रमशः 06 पैकेटों का कुल वनज 02 किलो 240 ग्राम पाया गया। उक्त मोटरसायकल तथा चरस को जप्त कर आरोपियों को 8/20 एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर इनके विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। 
         प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

02 आदतन, 11 संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 01 जुलाई 2014- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 30 जून 2014 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 02 आदतन, 11 संदिग्ध बदमाशों कोगिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

04 स्थायी, 59 गिरफ्तारी तथा 247 जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक 01 जुलाई 2014- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 30 जून 2014 को 04 स्थायी, 59 गिरफ्तारी तथा 247 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये, यह वारन्ट तामील किये गये।

सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें 03 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर-दिनांक 01 जुलाई 2014- पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक 30 जून 2014 को 14.30 बजे, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर, सांवेर रोड़ बाणगंगा इंदौर से सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें ग्राम मुरादपुरा निवासी धर्मेन्द्र पिता भागीरथ (29) को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1900 रूपयें नगदी तथा सट्‌टा उपकरण बरामद किये गये।
          पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा कल दिनांक 30 जून 2014 को 19.40 बजे, मैजिक स्टैण्ड के पास इंदौर से सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें नेहरूनगर निवासी गोलू उर्फ नितेश पिता प्रकाश वर्मा (19) तथा नंदानगरनिवासी रवि पिता महेन्द्र वर्मा (25) को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से नगदी रूपयें तथा सट्‌टा उपकरण बरामद किये गये।
         पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व सट्‌टा एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध शराब सहित आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर-दिनांक 01 जुलाई 2014- पुलिस थाना राजेन्द्र नगर द्वारा कल दिनांक 30 जून 2014 को 19.50 बजे, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर राम रहीम कॉलोनी इंदौर से अवैध शराब ले जाते मिले रामनगर मूसाखेड़ी इंदौर निवासी पवन पिता मुन्नालाल (20) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 3000 रूपयें कीमत की 50 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।
         पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है।

Monday, June 30, 2014

10 वर्ष की मासूम बालिका के साथ घृणित कृत्य करने वाले सुनिल करोसिया को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा

इन्दौर -दिनांक 30 जून 2014 - जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री बी.जी.शर्मा ने बताया कि श्रीमती सविता सिंह सा. माननीय सत्रहवें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय इंदौर द्वारा थाना एरोड्रम इंदौर के सत्र प्रकरण क्रं 113/2013 के बलात्कार के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुये प्रकरण के आरोपी सुनिल करोसिया पिता हरिसिंह (48) निवासी-392 कालानी नगर को धारा 370(1)(6) सहपठित 370(3) भादवि में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 3000 रूपयें के अर्थदण्ड से, धारा 370(ए)(1) भादवि में 06 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 रूपयें अर्थदण्ड से, धारा 370(2)(आई)(के)(एन) में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल के लिये) व 5000 रूपयें अर्थदण्ड से एवं धारा 324 भादवि में 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 के अर्थदण्ड से तथा धारा 23 किशोर न्याय में 06 माह के सश्रम कारावास व 1000 रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। 
         इसी प्रकार प्रकरण की दूसरी आरोपी पिकीं उर्फ सरिता पिता हरदयालसिंह को धारा 370(1)(6) सहपठित 370(3) भादवि में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 3000रूपयें के अर्थदण्ड से, धारा 370(ए)(1) भादवि में 06 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 रूपयें अर्थदण्ड से, धारा 370(2)(आई)(के)(एन) में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल के लिये) व 5000 रूपयें अर्थदण्ड से तथा धारा 23 किशोर न्याय में 06 माह के सश्रम कारावास व 1000 रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है
 संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है फरियादी लक्ष्मीबाई अपने पति कमल के साथ आरोपी सुनिल करोसिया के यशवंत सागर के पास स्थित फार्म हाउस पर मजदूरी करती थी, तो एक दिन सुनिल करोसिया ने फरियादिया से कहा कि तुम्हारी लड़की को मेरे घर का काम करने के लिये मेरे साथ भेज दो मैं 500 रूपयें दूंगा, तो लक्ष्मीबाई ने अपनी 10 वर्ष की लड़की को सुनिल के साथ भेज दिया। सुनिल ने उस लड़की को अपने साथ फ्‌लेट में रखकर उसके साथ जबरजस्ती घृणित कार्य किया गया। लड़की ने जब यह बात अपनी मां लक्ष्मीबाई को बताई तो उसने थाने में रिपोर्ट की, जिस पर से आरोपी सुनिल के विरूद्व थाना एरोड्रम पर अपराध कं-497/13 अपराध पंजीबद्व किया गया था एवं विवेचना उपरांत चालान माननीय में न्यायालय पेश किया गया।
प्रकरण बहुचर्चित होकर आरोपीगणों द्वारा 10 वर्ष कीमासूम बालिका के साथ उक्त घृणित घटना कारित की गयी थी। पुलिस एरोड्रम द्वारा तत्परता से प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। 
माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में दर्शाया गया है कि अभियोक्त्री अवयस्क होकर मासूम बालिका है, जिसके साथ आरोपीगणों द्वारा घरेलू काम के नाम पर लाकर, उसके साथ घृणित कृत्य किया गया, जिससे समाज में विपरित प्रभाव पड़ता है। आरोपीगणों द्वारा सोच-समझकर योजनाबद्ध तरीके स उक्त गंभीर अपराध किया जाना प्रकट होता है, कंठोर दण्ड से अन्य अपराधी सबक लेकर इस प्रकार के अपराध करने से बचेगें। वर्तमान में महिलाओं एवं बच्चो के प्रति जिस प्रकार दिन-प्रतिदिन इस प्रकार के अपराध बढ़ते जा रहे है, जिसे देखते हुए न्यायालय का रूख लचीला नहीं होना चाहिये। अपराध की प्रवृत्ति को देखते हुए आरोपीगणों को उपरोक्त गंभीर सजा से दण्डित किया गया है। 
      प्रकरण में शासन प़क्ष की ओर से पैरवी अति. लोक अभियोजक इन्दौर श्री रविन्द्र देसाई द्वारा की गई।

01 आदतन, 10 संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 30 जून 2014- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 29 जून 2014 को शहर में अपराध करने कीनीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 01 आदतन, 10 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

01 स्थायी, 13 गिरफ्तारी तथा 102 जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक 30 जून 2014- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 29 जून 2014 को 01 स्थायी, 13 गिरफ्तारी तथा 102 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये, यह वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ खेलते मिलें 07 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर-दिनांक 30 जून 2014- पुलिस थाना एमजी रोड़ द्वारा कल दिनांक 29 जून 2014 को 10.50 बजे, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर, नगर निगम परिसर इंदौर से ताश पत्तों द्वारा हार-जीत का जुऑ खेलते मिलें प्रमोद, लक्ष्मीनारायण, गजानंद तथा मोहनलाल को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 1960 रूपयें नगदी तथा ताश पत्तें बरामद किये गये।
       पुलिस थाना हीरानगर द्वारा कल दिनांक 29 जून 2014 को 18.00 बजे, खातीपुरा इंदौर से ताश पत्तोंद्वारा हारजीत का जुऑ खेलते मिलें गेंदालाल, विवेक तथा मनीष को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 1500 रूपयें नगदी तथा ताश पत्तें बरामद किये गये।
         पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुऑ एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध शराब सहित 02 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर-दिनांक 30 जून 2014- पुलिस थाना एमआईजी द्वारा कल दिनांक 29 जून 2014 को 21.30 बजे, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सोमनाथ की जूनी चाल इंदौर से अवैध शराब ले जाते मिले यही के रहने वाले गगन पिता जुगलकिशोर कुशवाह (20) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 700 रूपयें कीमत की 20 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।
        पुलिस थाना सिमरोल द्वारा कल दिनांक 29 जून 2014 को 17.00 बजे, ग्राम चिखली से अवैध शराब बेचते मिली यही की रहने वाली कालीबाई पति मेहराब (30) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 200 रूपयें कीमत की 04 लीटर कच्ची महुऑ अवैध शराब जप्त की गयी।
        पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है।

Sunday, June 29, 2014

03 आदतन, 04 संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 29 जून 2014- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 28 जून 2014 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 03 आदतन, 04 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

02 स्थायी, 12 गिरफ्तारी तथा 84 जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक 29 जून 2014- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 28 जून 2014 को 02 स्थायी, 12 गिरफ्तारी तथा 84 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये, यह वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ/सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त 06 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर-दिनांक 29 जून 2014- पुलिस थाना महूं द्वारा कल दिनांक 28 जून 2014 को 20.30 बजे, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर, बदक मोहल्ला महूं से ताश पत्तों द्वारा हार-जीत का जुऑ खेलते मिलें विजय जैन, मनोज बिलवार, राहुल, बबलू तथा राजू पंवार को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से1110 रूपयें नगदी तथा ताश पत्तें बरामद किये गये।
           पुलिस थाना चंदन नगर द्वारा कल दिनांक 28 जून 2014 को 21.30 बजे, सांईबाबा नगर इंदौर से सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें यहीं के रहने वाले धर्मेन्द्र पिता माणकचंद जैन (37) को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 1050 रूपयें नगदी तथा सट्‌टा उपकरण बरामद किये गये।
        पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुऑ/सट्‌टा एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित 03 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर-दिनांक 29 जून 2014- पुलिस थाना विजय नगर द्वारा कल दिनांक 28 जून 2014 को 22.55 बजे, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मंगल सिटी मॉल के पीछे से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिले, शिवाजी नगर मालवा मिल इंदौर निवासी अजय पिता देवीदास (30) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 चाकू बरामद किया गया।
          पुलिस थाना भंवरकुआं द्वारा कल दिनांक 28 जून 2014 को 12.40 बजे, ट्रांसपोर्ट नगर चौराहा इंदौर से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिले, हम्माल संघ कालोनी इंदौर निवासी विनोद पिता रामचंद्र जरीया (28) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01छुरा बरामद किया गया।
          पुलिस थाना बेटमा द्वारा कल दिनांक 28 जून 2014 को 18.00 बजे, ग्राम माचल बस स्टेण्ड से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिले, यहीं के रहने वाले महेश पिता भागीरथी खाती(42) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 छुरा बरामद किया गया।
         पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है।

Saturday, June 28, 2014

प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी को न्यायालय से 10 वर्ष की सजा

इन्दौर -दिनांक 28 जून 2014 - जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री बी.जी.शर्मा ने बताया कि श्री प्रदीप मित्तल सा. माननीय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय इंदौर द्वारा थाना परदेशीपुरा इंदौर के सत्र प्रकरण क्रं 908/2011 के प्राणघातक हमले के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुये प्रकरण के आरोपी लक्की पिता जगदीश (19) निवासी-127 रूस्तम का बगीचा इन्दौर को धारा 307 भादवि में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
           संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है दिनांक 30 जुलाई 2011 को फरियादी नवीन मजदूरी करके साईकिल से अपने घर जा रहा था तभी मच्छी बाजार एनटीसी ग्राउंड में देशी कलाली के पास अभियुक्त लक्की व उसके साथियों ने उससे शराब पीने के लिये पैसे मांगे, नहीं देने पर फरियादी नवीन को चाकुओं से उस पर हमला कर भाग गये। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी लक्की के विरूद्व थाना परदेशीपुरा पर अपराध पंजीबद्व किया गया था एवं विवेचना उपरांत चालान माननीय में न्यायालय पेश किया गया।
        प्रकरण में शासन प़क्ष की ओर से पैरवी अति. लोक अभियोजक इन्दौर श्री आर.एस. चावड़ा द्वारा की गई।

03 आदतन, 12 संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 28 जून 2014- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 27 जून 2014 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 03 आदतन, 12 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

03 स्थायी, 39 गिरफ्तारी तथा 168 जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक 28 जून 2014- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 27 जून 2014 को 03 स्थायी, 39 गिरफ्तारी तथा 168 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये, यह वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ/सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त 10 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर-दिनांक 28 जून 2014- पुलिस थाना एमजी रोड़ द्वारा कल दिनांक 27 जून 2014 को 20.00 बजे, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर एमजी रोड़ थाना क्षैत्रांतर्गत इंदौर से सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें सुभाष, दिनेश, विकास, दिलीप, लोकेश तथाराजेश को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 26 हजार 400 रूपयें नगदी तथा सट्‌टा उपकरण बरामद किये गये।
        पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा कल दिनांक 27 जून 2014 को 14.05 बजे, लालगली परदेशीपुरा इंदौर से ताश पत्तों द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते मिलें जावेद, सुशील, ललित तथा वकील को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से नगदी रूपयें तथा ताश पत्तें बरामद किये गये।
       पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुऑ/सट्‌टा एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध शराब सहित आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर-दिनांक 28 जून 2014- पुलिस थाना एमआईजी द्वारा कल दिनांक 27 जून 2014 को 21.30 बजे, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रूस्तम का बगीचा इंदौर से अवैध शराब ले जाते मिले यही के रहने वाले जीतू पिता भंवरलाल बिल्लोरे को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 600 रूपयें कीमत की 20 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।
        पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 28 जून 2014- पुलिस थाना छोटीग्वालटोली द्वारा कल दिनांक 27 जून 2014 को 18.20 बजे, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बस स्टैण्ड कलाली के पास से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिले, मोमीनपुरा इंदौर निवासी कादर अली पिता कासम अली (28) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 चाकू बरामद किया गया।
          पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।