इन्दौर -दिनांक 28 जून 2014 - जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री बी.जी.शर्मा ने बताया कि श्री प्रदीप मित्तल सा. माननीय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय इंदौर द्वारा थाना परदेशीपुरा इंदौर के सत्र प्रकरण क्रं 908/2011 के प्राणघातक हमले के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुये प्रकरण के आरोपी लक्की पिता जगदीश (19) निवासी-127 रूस्तम का बगीचा इन्दौर को धारा 307 भादवि में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है दिनांक 30 जुलाई 2011 को फरियादी नवीन मजदूरी करके साईकिल से अपने घर जा रहा था तभी मच्छी बाजार एनटीसी ग्राउंड में देशी कलाली के पास अभियुक्त लक्की व उसके साथियों ने उससे शराब पीने के लिये पैसे मांगे, नहीं देने पर फरियादी नवीन को चाकुओं से उस पर हमला कर भाग गये। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी लक्की के विरूद्व थाना परदेशीपुरा पर अपराध पंजीबद्व किया गया था एवं विवेचना उपरांत चालान माननीय में न्यायालय पेश किया गया।
प्रकरण में शासन प़क्ष की ओर से पैरवी अति. लोक अभियोजक इन्दौर श्री आर.एस. चावड़ा द्वारा की गई।
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