इन्दौर -दिनांक 01 जुलाई 2014- माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा विशेष प्रकरण कं्र. 22/09 आरोपी अफजल खान, शरीफ कुरैशी आदि के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. अफजल पिता इकबाल खान (36) निवासी महाकाल घाटी उज्जैन, 2. शरीफ पिता बफाती कुरैशी (37) निवासी सिकन्दराबाद कॉलोनी इंदौर, 3. मोहम्मद रईस पिता मोहम्मद यासीन (42) निवासी नयापुरा इंदौर, 4. जावेद उर्फ हमीद पिता अब्दुल अजीज (30) निवासी इमली वाली गली रतलाम तथा 5. अब्दुल अहद पिता अब्दुल गफ्फार (45) निवासी मदार गेट नगारची बाखल, उज्जैन को धारा 8 सहपठित धारा 20(बी) (2) (सी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरापियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 05.07.09 को तत्कालिन निरीक्षक अंगदसिंह राठौर, थाना प्रभारी महूॅ को जरियेमुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि सिमरोल तरफ से दो मोटरसाईकिल जिनका नंबर एमपी-13/एम.ई./0402 तथा एमपी-09/एम.क्यू./0860 से 05 व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ चरस बेचने आ रहे है। निरीक्षक द्वारा मय फोर्स के घेराबंदी कर उपरोक्त संदेहियों को पकड़ा तथा तलाशी लेते इनके पास से बरामद 02 थैलियों को पंचो को दिखाया और सुंघाया तो चरस होना पाया गया। जिसे पंचो के समक्ष तौल किया गया तो 02 थैलियों में 03-03 पैकेट रखे थे, तौलने पर क्रमशः 06 पैकेटों का कुल वनज 02 किलो 240 ग्राम पाया गया। उक्त मोटरसायकल तथा चरस को जप्त कर आरोपियों को 8/20 एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर इनके विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
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