Friday, December 3, 2010

लता मंगेषकर अंलकरण समारोह पर यातायात का विषेष प्रबन्ध

इन्दौर -दिनांक ०३ दिसम्बर २०१०- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात संजयसिंह ने बताया कि दिनांक ०४-१२-१० से ०७-१२-१० तक नेहरू स्टेडियम इंदौर में लता मंगेषकर समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान यातायात विभाग व्दारा पार्किग की व्यवस्था निम्नानुसार की गयी है :-
१-  समस्त व्ही.व्ही.आई.पी. पासधारी आगन्तुक अतिथि जीमखाना गेट से अन्दर प्रवेष कर सकेगें ।
२-    सेक्टर क्रमांक ÷÷ए'' के पास धारी आगन्तुक अतिथि गेट क्रमाक-६ से प्रवेष करेगें जिनकी पार्किग व्यवस्था मुस्ताक अली गेट के पास एवं जी.पी.ओ. कार्यालय के सामने रखी गयी है ।
३-    सेक्टर क्रमाक ÷÷बी'' के पास धारी आगन्तुक अतिथि गेट क्रमांक १ से प्रवेष कर सकेगें जिनकी पार्किग व्यवस्था स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया  परिसर में रखी गयी है ।
४-    सेक्टर क्रमांक ÷÷ई'' के पास धारी आगन्तुक अतिथि गेट क्रमांक २-ई से प्रवेष करेगें इनकी पार्किग की व्यवस्था स्टेडियम के किनारे रखी गयी है ।
५-    सेक्टर क्रमाक ÷÷डी'' के पास धारी आगन्तुक अतिथि गेट क्रमांक २-डी से प्रवेष करेगें जिनकी पार्किग व्यवस्था स्टेडियम के किनारे दिवाल से लगकर की गयी है ।
६-    सेक्टर क्रमांक ÷÷सी'' के पास धारी आगन्तुक अतिथि गेट क्रमांक-५ से प्रवेष कर सकेगें,इनकी पार्किग व्यवस्था स्टेडियम के किनारे दिवाल से लगकर की गयी है ।
            स्टेडियम के चारों ओर के दुकानदारों से अनुरोध है कि दिनांक ४-१२-१० से दिनांक ७-१२-२०१० तक प्रतिदिन सांयकाल ४ बजे से सभी प्रकार के वाहन हटा लें ।

मकान मालिक द्वारा किरायेदार की सूचना थाने पर नही देकर, जिला दंडाधिकारी महोदय के आदेष का उल्लंघन किया, प्रकरण दर्ज, आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक ०३ दिसम्बर २०१०- पुलिस अधीक्षक पष्चिम श्री श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि भवरकुऑ थाना क्षेत्रांतर्गत गणेष नगर कुषवाह का बगीचा इंदौर निवासी लक्ष्मीनारायण पिता गोविन्द कुषवाह (५१) के विरूद्व पुलिस भवरकुऑ द्वारा धारा १८८ भादवि के तहत्‌ प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस भवरकुऑ द्वारा आरोपी रामसिंह पिता श्यामसिंह को थाना क्षेत्रांतर्गत रिलायंस ऑफिस की ९ लाख रूपये से अधिक की चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस द्वारा की गई विवेचना में ज्ञात हुआ कि रामसिंह पिता श्यामसिंह ठाकुर (३५) निवासी खंडवा रोड उमरीखेडा इंदौर अपराधिक प्रवृत्ति का होकर विगत २७ अगस्त २०१० से मकान मालिक लक्ष्मीनारायण पिता गोविंद कुषवाह निवासी गणेष नगर कुषवाह का बगीचा इंदौर के मकान में किरायेदार के रूप मे रह रहा था। 
        उल्लेखनीय है कि रामसिंह पिता श्यामसिंह ठाकुर एक अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है तथा इसके विरूद्व मारपीट, हत्या जैसे संगीन अपराध पंजीबद्व है। आरोपी मकान मालिक लक्ष्मीनारायण कुषवाह ने जिला दण्डाधिकारी महोदय इंदौर के आदेष के अनुसार थाने पर इसकी सूचना नही देकर आदेष का उल्लघंन किया। पुलिस भवरकुऑ द्वारा आरोपी मकान मालिक लक्ष्मीनारायण पिता गोविन्द कुषवाह (५१) निवासी गणेष नगर कुषवाह का बगीचा इंदौर को गिरफ्तार कर प्रकरण में विवेचना करते हुये कार्यवाही की जा रही है।

सजीवनी बाल मित्र केन्द्र थाना छत्रीपुरा के नवनिर्मित भवन एवं आधुनिक शिक्षा संसाधन की सभी ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की


इन्दौर -दिनांक ०३ दिसम्बर २०१०- पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री श्रीनिवास वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोजसिंह व नगर पुलिस अधीक्षक सराफा क्षेत्र गीतेश गर्ग के मार्गदर्शन में संचालित संजीवनी बाल मित्र केन्द्र का छत्रीपुरा की आमजनता एवं गरीब बच्चों के पालकों ने अवलोकन किया पुलिस के इस कार्य की प्रशंसा की। थाना छत्रीपुरा स्थित संजीवनी बाल मित्र परामर्श केन्द्र का अवलोकन करने हेतु दिनांक ०२-१२-१० को शाम ५ से ८ बजे आम जनता व क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों एवं गरीब बच्चों के माता पिता को आमत्रित किया गया था थाना क्षेत्र के लोगो ने बाल मित्र केन्द्र के नये भवन , आधुनिक शिक्षा संसाधन, कम्प्यूटर , नवनिर्मित क्लास रूम , पुलिस द्वारा पढाई के लिए नियत किये गये विषयों की जानकारी एवं बालकों से रूबरू हुए।  गरीब बच्चों के लिए छत्रीपुरा पुलिस द्वारा तैयार भवन व संसाधनों को देखकर जनता के लोग एवं बच्चो के पालकों ने काफी प्रसन्नता व्यक्त की तथा इसे जनता और पुलिस के जुड़ाव का सशक्त माध्यम माना।
        इस अवसर पर सीएसपी सराफा गीतेश गर्ग , थाना प्रभारी राकेश व्यास, आरक्षक संजय राठौर व समाजजन बड़ी संख्या में मौजूद थे बाल मित्र केन्द्र के संचालन पुलिस की कार्यप्रणाली में आम जन के सहयोग के बारे में आम जनता से चर्चा कर थाना प्रभारी राकेश व्यास ने जनता को संबोधित किया आम जनता ने भी बच्चों व पुलिस से जुड़े कई सवाल कियें व पुलिस की इस पहल से अभिभूत हुए। वर्तमान में बाल मित्र केन्द्र पर ४० बच्चे अध्ययनरत है जिन्हे नियमित ४ से ७ बजे आरक्षक संजय राठौर व अन्य अतिथि शिक्षको द्वारा पढाया जा रहा है। वर्ष २००३ से प्रारंभ केंन्द्र में अभी तक ३५० से अधिक बच्चें लाभाविन्त हुए है कुछ ने निजी व्यवसाय तो कुछ ने निजी उपक्रमों मे रोजगार प्राप्त किया है। इसमें अपराधियों , कैदियों , गरीब कमजार वर्ग , अनाथ बेसहारा बालक बालिकाओं को शामील किया गया है।
        उल्लेखनीय है कि आरक्षक संजय राठौर द्वारा पुलिस विभाग में रहते हुये विभागीय व लाईन आर्डर ड्यूटीयों के बाद अतिरिक्त समय में से करीब ३ घंटे प्रतिदिन संजीवनी बाल मित्र केन्द्र में गरीब व असहाय बच्चो को भविष्य के लिये निजी व्यवसाय तथा निजी उपक्रमो में रोजगार प्राप्त करने हेतु प्रषिक्षित किया जा रहा है। विभागीय अधिकारीयो के निर्देषन एवं मार्गदर्षन में आरक्षक संजय राठौर की विषेष लगन व मेहनत की आम जनता ने भूरी-भूरी प्रषंसा की है।
        पुलिस अधीक्षक पष्चिम श्री श्रीनिवास वर्मा ने कहा कि विभाग के प्रत्येक कर्मचारी, आरक्षक संजय राठौर की तरह लगन व मेहनत से कार्य कर आमजनता के हित में अपना अमूल्य समय देकर गरीब व असहाय बच्चो को प्रषिक्षित कर आमजनता व पुलिस के बीच एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकते है।

०५ आदतन ३३ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर - दिनांक ०३ दिसम्बर २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक ०२ दिसम्बर २०१० को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कार्यवाही करते हुए ०५ आदतन तथा ३३ संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० तथा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

२९ गिरफ्तारी व ११९ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर - दिनांक ०३ दिसम्बर २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में २९ गिरफ्तारी व ११९ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में २९ गिरफ्तारी व ११९ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

अवैध शराब बेचते हुए ०४ गिरफ्तार

इन्दौर - दिनांक ०३ दिसम्बर २०१०- पुलिस थाना सदरबाजार द्वारा कल दिनांक ०२ दिसम्बर २०१० को ०९.०५ बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर किला मैदान स्कूल के पीछे इंदौर से अवैध शराब बेचते हुए मिले भिस्ती मोहल्ला इंदौर निवासी एहमद पिता शब्बीर खॉ (२७) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १२ हजार रूपये कीमत की दो प्लास्टिक की केन में भरी हुई ६० लीटर देषी शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना संयोगितागंज द्वारा कल दिनांक ०२ दिसम्बर २०१० को २०.०० बजे मयूर नगर टूटी प्रेस के पास इंदौर से अवैध शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले बबलू पिता चन्दूलाल (२९) तथा मूसाखेडी रिंगरोड इंदौर निवासी ओम पिता भूरालाल सिलावट (५०) को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ४८७५ रूपये कीमत की १७३ क्वाटर देषी शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना क्षिप्रा द्वारा कल दिनांक ०२ दिसम्बर २०१० को ०९.३० बजे ग्राम डकाच्या काकड से अवैध शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले रामसिंह पिता प्रभुलाल (३५) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ४०० रूपये कीमत की १६ क्वाटर देषी शराब बरामद की गई।
        पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्‌तार कर इनके विरूद्व धारा ३४ आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

जुऑ/सट्टे की गतिविधीयों में लिप्त १४ युवक गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०३ दिसम्बर २०१०- पुलिस थाना राजेन्द्र नगर द्वारा कल दिनांक ०२ दिसम्बर २०१० को १२.१० बजे मुखबिर की सूचना के आधार पर विज्ञान नगर पावर हाऊस के पास इंदौर से ताष पत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुये मिले गौतम, रमेष तथा सोहन को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से १५०० रूपये नगदी व ताष पत्ते बरामद किये गये।
        पुलिस थाना देपालपुर द्वारा कल दिनांक ०२ दिसम्बर २०१० को १८.४५ बजे देपालपुर से ताष पत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुये मिले कैलाष, रमेष, महेष, पद्म तथा नरेष को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से १००० रूपये नगदी व ताष पत्ते बरामद किये गये।
        पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक ०२ दिसम्बर २०१० को १७.०० बजे जगन्नाथ नगर इंदौर से ताष पत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुये मिले शंकरलाल, रामआसरे, चिन्टू तथा प्रेमनारायण को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ४०० रूपये नगदी व ताष पत्ते बरामद किये गये।
        पुलिस थाना चंदननगर द्वारा कल दिनांक ०२ दिसम्बर २०१० को १३.१५ बजे आमवाला रोड चंदननगर इंदौर से सट्टे की गतिविधीयों में लिप्त मिले यही के रहने वाले मोहम्मद परवेज पिता मोहम्मद युसुफ (२९) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ३३२० रूपये नगदी व सट्टा पर्चिया बरामद की गई।
        पुलिस थाना परदेषीपुरा द्वारा कल दिनांक ०२ दिसम्बर २०१० को १६.०५ बजे षिवाजी नगर माता मंदिर के पास इंदौर से सट्टे की गतिविधीयों में लिप्त मिले यही के रहने वाले ओंकारसिंह पिता मोहनसिंह (५२) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ४७५ रूपये नगदी व सट्टा पर्चिया बरामद की गई।
        पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुऑ/सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

अवैध हथियार सहित ०६ बदमाश गिरफ्तार

इन्दौर - दिनांक ०३ दिसम्बर २०१०- पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक ०२ दिसम्बर २०१० को २०.१५ बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर टिगरिया बादषाह इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले बिजू उर्फ विजय पिता नंदकिषोर परमार (२८) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक छुरा बरामद किया गया।
        पुलिस थाना परदेषीपुरा द्वारा कल दिनांक ०२ दिसम्बर २०१० को २१.०० बजे जगन्नाथपुर इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले परदेषीपुरा इंदौर निवासी बबलू पिता रामखिलावन सेन (२१) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू बरामद किया गया।
        पुलिस थाना एमआयजी द्वारा कल दिनांक ०२ दिसम्बर २०१० को २२.३० बजे सोमनाथ की नई चाल इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले यही के रहने वाले रवि पिता श्रीराम यादव (२०) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक छुरा बरामद किया गया।
        पुलिस थाना रावजी बाजार द्वारा कल दिनांक ०२ दिसम्बर २०१० को १८.४५ बजे हाथीपाला इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले सियागंज इंदौर निवासी जितेन्द्र पिता सुरेन्द्र वर्मा (१९) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू बरामद किया गया।
        पुलिस थाना राजेन्द्र नगर द्वारा कल दिनांक ०२ दिसम्बर २०१० को १३.२५ बजे संजय नगर राऊ इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले यही के रहने वाले संतोष पिता तेजराम बागडी (२५) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक छुरा बरामद किया गया।
        पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्‌तार कर इनके विरूद्व धारा २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

Thursday, December 2, 2010

फर्जी रजिस्ट्री तथा धोखाधडी कर प्लॉट बेचने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक ०२ दिसम्बर २०१०- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कुमार सौरभ ने बताया कि पुलिस थाना तुकोगंज क्षेत्रांतर्गत अभय प्रषाल स्थित स्टैट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष २००८ में रिपोर्ट की गई थी कि आर. एस. शर्मा तथा राजेन्द्र दिक्षीत द्वारा ३ लाख रूपये लोन लेने के पश्चात्‌ चुकाया नही गया है । न्यायालय के आदेष पर जांच की गई तो पता चला कि आर.एस. शर्मा के नाम का उपयोग कर किसी अन्य व्यक्ति ने उनके गिरधर नगर स्थित प्लॉट नं. १०४ की फर्जी रजिस्ट्री कर किसी राजेन्द्र दिक्षीत नामक व्यक्ति को बेच दिया है तथा उसी प्लॉट के आधार पर लोन लिया गया है क्योकि वास्तविक में आर.एस. शर्मा रिटायर्ड सेल टेक्स अस्सिटेन्ट कमिष्नर है। जांच उपरांत मामला धोखाधडी का होने से थाना तुकोगंज पर अपराध धारा ४२०,४६७,४६८,४७१,१२०बी भादवि के तहत्‌ प्रकरण दर्ज कर विवेचना की गई ।
        विवेचना के दौरान लोन लेने संबंधी कागजात देखे गये तथा उस पर लगे फोटो के आधार पर उक्त व्यक्तियों की तलाष की जा रही थी। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर आज दिनांक ०२ दिसम्बर २०१० को अजय उर्फ अज्जू पिता सतीषचंद्र पाटीदार (४२) निवासी छोटा रावला को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपने साथी राजू उर्फ लोकेष के साथ उक्त फर्जी रजिस्ट्री कर प्लॉट बेचना स्वीकार किया। पुलिस तुकोगंज द्वारा आरोपी राजू उर्फ लोकेष पिता चंपालाल पवॉर (३९) निवासी ९ चंद्रभागा इंदौर को हिरासत में लेकर दोनो से विस्तृत पूछताछ करने पर इन्होने बताया कि दोनो ने मिलकर आर.एस.शर्मा तथा गवाहो के फर्जी हस्ताक्षर कर गिरधर नगर स्थित प्लॉट नं. १०४ की फर्जी रजिस्ट्री राजेन्द्र दिक्षीत के नाम कर उसे यह प्लॉट ०५ लाख रूपये में बेच दिया था। राजेन्द्र दिक्षीत द्वारा इसी रजिस्ट्री व हस्ताक्षर के आधार पर अभय प्रषाल स्थित स्टैट बैंक ऑफ इंडिया से ०३ लाख रूपये का लोन लिया गया है।
        पुलिस द्वारा उपरोक्त दोनो आरोपी अजय उर्फ अज्जू पिता सतीषचंद्र पाटीदार (४२) निवासी छोटा रावला तथा राजू उर्फ लोकेष पिता चंपालाल पवॉर (३९) निवासी ९ चंद्रभागा इंदौर को गिरफ्तार कर विवेचना करते हुये कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यवाही में पुलिस तुकोगंज थाना प्रभारी डी.के. तिवारी तथा सहायक उपनिरीक्षक एस.बी.सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।

सुने मकान का ताला तोडकर चोरी करने वाला शातिर नकबजन गिरफ्तार

इन्दौर - दिनांक ०२ दिसम्बर २०१०- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्व कुमार सौरभ ने बताया कि पुलिस थाना खजराना क्षेत्रांतर्गत कल दिनांक ०१ दिसम्बर २०१० के १४.३० बजे फरियादी चूढामणसिंह पिता ध्यानसिंह राजपूत (३५) निवासी ४३ न्यू चित्रानगर खजराना इंदौर ने रिपोर्ट किया कि वह दिनांक २६ नवम्बर २०१० से दिनांक ०१ दिसम्बर २०१० के बीच रिष्तेदारी में परिवार सहित शादी मे गया था तथा घर पर ताला लगा हुआ था इसी बीच किसी अज्ञात आरोपी ने उसके मकान का ताला तोडकर सोने, चांदी के जेवरात एवं ५ हजार रूपये नगद सहित कुल ६० हजार रूपये का सामान चुराकर ले गया है।
        पुलिस खजराना द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर धारा ४५७,३८० भादवि के तहत्‌ प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही थी कि आज दिनांक ०२ दिसम्बर २०१० को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मुमताज कॉलोनी खजराना इंदौर निवासी मांगिया उर्फ मांगीलाल पिता षिवराम बलाई पिछले दो तीन दिनो से काफी पैसा खर्च कर रहा है। पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना प्रभारी खजराना बी.एस.परिहार के मार्गदर्षन में सहायक उपनिरीक्षक बी.आर. सिसोदिया, प्रआर. राजेष, आर. विकास, नरेन्द्र एवं चंदर की टीम द्वारा आरोपी मांगिया उर्फ मांगीलाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने उक्त घटना करना स्वीकार किया। पुलिस टीम द्वारा आरोपी मांगिया उर्फ मांगीलाल पिता षिवराम बलाई (२०) निवासी मुमताज कॉलोनी खजराना इंदौर को सदर प्रकरण में गिरफ्तार कर फरियादी के मकान से चुराये गये सोने चांदी के जेवरात जिनमें एक जोड सोने की झुमकी, अंगूठी, चैन, दो जोड चांदी की पायजेब, चांदी के ९ नग कडे, दो जोड बिछुडी तथा चांदी के तीन सिक्को सहित कुल ५५ हजार रूपये का मश्रुका बरामद कर उक्त नकबजनी का पर्दाफाष करने में सफलता हासिल की है।
        पुलिस द्वारा उपरोक्त आरोपी मांगिया उर्फ मांगीलाल पिता षिवराम बलाई (२०) निवासी मुमताज कॉलोनी खजराना इंदौर से अन्य नकबजनी की वारदातो के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है इससे अभी और भी वारदातो का खुलासा होने की प्रबल संभावना है।

०७ आदतन १७ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर - दिनांक ०२ दिसम्बर २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक ०१ दिसम्बर २०१० को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कार्यवाही करते हुए ०७ आदतन तथा १७ संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० तथा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

०३ स्थाई, ३२ गिरफ्तारी व १२७ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर - दिनांक ०२ दिसम्बर २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में ०३ स्थाई, ३२ गिरफ्तारी व १२७ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में ०३ स्थाई, ३२ गिरफ्तारी व १२७ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

अवैध शराब बेचते हुए ०५ गिरफ्तार

इन्दौर - दिनांक ०२ दिसम्बर २०१०- पुलिस थाना राजेन्द्र नगर द्वारा कल दिनांक ०१ दिसम्बर २०१० को १२.१५ बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कटारिया पेट्रोल पंप से अवैध शराब बेचते हुए मिले राऊ बिजलपुर निवासी मनोज पिता अयोध्याप्रसाद यादव (४३) तथा सुभाष पिता सिद्वार्थ मोची (३६) को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से १८८० रूपये कीमत की १७ क्वाटर तथा ०५ लीटर देषी शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना हातोद द्वारा कल दिनांक ०१ दिसम्बर २०१० को १९.४५ बजे ग्राम धरनावदा से अवैध शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले जीवन पिता धीराजी (६०) तथा भैरूसिंह पिता सिद्वूसिंह (५५) को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से १६०० रूपये कीमत की ४० क्वाटर देषी शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना बेटमा द्वारा कल दिनांक ०१ दिसम्बर २०१० को १६.०० बजे ग्राम माचल से अवैध शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले रवि पिता नरेषचंद्र (१९) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ३४० रूपये कीमत की १८ क्वाटर देषी शराब बरामद की गई।
        पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्‌तार कर इनके विरूद्व धारा ३४ आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

जुऑ/सट्टे की गतिविधीयों में लिप्त १४ युवक गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०२ दिसम्बर २०१०- पुलिस थाना परदेषीपुरा द्वारा कल दिनांक ०१ दिसम्बर २०१० को १८.३० बजे मुखबिर की सूचना के आधार पर षिवाजी नगर इंदौर से ताष पत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुये मिले यही के रहने वाले सचिन, रोहित, हिमांषु, राजू तथा रितेष को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ८०० रूपये नगदी व ताष पत्ते बरामद किये गये।
        पुलिस थाना पलासिया द्वारा कल दिनांक ०१ दिसम्बर २०१० को १२.०० बजे इंदिरानगर मंदिर के सामने से ताष पत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुये मिले तिलकसिंह, राजू, वीरेन्द्र को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ५८० रूपये नगदी व ताष पत्ते बरामद किये गये।
        पुलिस थाना पंढरीनाथ द्वारा कल दिनांक ०१ दिसम्बर २०१० को १९.१५ बजे कडावघाट से ताष पत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुये मिले मोहम्मद आजम, अमर फारूख, साजिद को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ५९० रूपये नगदी व ताष पत्ते बरामद किये गये।
        पुलिस थाना सिमरोल द्वारा कल दिनांक ०१ दिसम्बर २०१० को १३.०५ बजे ग्राम चोरल नदी के पास से ताष पत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुये मिले पीर मोहम्मद तथा धन्नालाल को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से २२५ रूपये नगदी व ताष पत्ते बरामद किये गये।
        पुलिस थाना देपालपुर द्वारा कल दिनांक ०१ दिसम्बर २०१० को १२.४५ बजे ५६ चौराहा बाडी से सट्टे की गतिविधीयों में लिप्त मिले ग्राम जलोदिया पंत निवासी रामरतन पिता भीमसिंह कलौता (५९) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २३० रूपये नगदी व सट्टा पर्चिया बरामद की गई।
        पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुऑ/सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

अवैध हथियार सहित ०४ बदमाश गिरफ्तार

इन्दौर - दिनांक ०२ दिसम्बर २०१०- पुलिस थाना जूनी इंदौर द्वारा कल दिनांक ०१ दिसम्बर २०१० को १२.०० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पलसीकर कॉलोनी चौराहा इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले बी.के. हरिजन कॉलोनी इंदौर निवासी आनंद पिता सुरेष (२१) तथा ९/३ जोषी कॉलोनी इंदौर निवासी जीतू उर्फ जितेन्द्र पिता बाबूलाल (२८) को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से १-१ चाकू बरामद किया गया।
        पुलिस थाना एमजी रोड द्वारा कल दिनांक ०१ दिसम्बर २०१० को ११.३० बजे नगरनिगम चौराहा इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले रमाबाई नगर इंदौर निवासी शक्तिसिंह पिता अषोकसिंह (२९) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू बरामद किया गया।
        पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक ०१ दिसम्बर २०१० को २१.३५ बजे सुदंरनगर मेनरोड इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले न्यू दुर्गा नगर इंदौर निवासी अक्कू उर्फ गोपाल पिता रमेष यादव (२२) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू बरामद किया गया।
        पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्‌तार कर इनके विरूद्व धारा २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

Wednesday, December 1, 2010

चोरी के वाहन पर घूमते हुये दो वाहन चोर गिरफ्तार

इन्दौर - दिनांक ०१ दिसम्बर २०१०- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्व कुमार सौरभ ने बताया कि आज दिनांक ०१ दिसम्बर २०१० को थाना प्रभारी तुकोगंज डी.के. तिवारी के मार्गदर्षन में थाना क्षेत्रांतर्गत जंजीरवाला चौराहा पर सहायक उपनिरीक्षक एस.डी.सिंह, आरक्षक अजय तथा दिनेष द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान मोटरसायकल हिरोहोन्डा पेषन क्रं. एमपी-०९/एमपी/०९९४ पर जाते हुये दो लडको को रोका गया जिनसे वाहन के कागजात के संबंध में पूछताछ की गई तो संतोषप्रद जवाब नही दे पाये जिन्हे थाना लाकर विस्तृत पूछताछ की गई तो इन्होने अपना नाम सद्दाम पिता चांद खॉ (१९) निवासी ८६/११  लालगली परदेषीपुरा इंदौर हाल मुकाम गली नं. २ बडला खजराना इंदौर तथा फरीद पिता रईस खॉ (१९) निवासी जयसिंहपुरा उज्जैन हाल मुकाम रोषन नगर खजराना इंदौर का बताया तथा उक्त वाहन दिनांक १७.११.१० को २१.०० बजे विषाल स्वीट के सामने मालवा मील चौराहा इंदौर से संदीप पिता नंदूसिंह (२१) निवासी १४/१ गोमा की फेल इंदौर का चुराना स्वीकार किया।
        पुलिस तुकोगंज द्वारा उपरोक्त दोनो आरोपी सद्दाम पिता चांद खॉ (१९) निवासी ८६/११  लालगली परदेषीपुरा इंदौर हाल मुकाम गली नं. २ बडला खजराना इंदौर तथा फरीद पिता रईस खॉ (१९) निवासी जयसिंहपुरा उज्जैन हाल मुकाम रोषन नगर खजराना इंदौर को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से उक्त हिरोहोन्डा पेषन मोटरसायकल क्रं. एमपी-०९/एमपी/०९९४ को सदर प्रकरण में जप्त कर आरोपीयो को न्यायालय प्रस्तुत किया गया जिन्हे न्यायालय द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

रिलायंस कंपनी के कर्मचारियो की मिलीभगत से की गई वारदात का पर्दाफाष

इन्दौर - दिनांक ०१ दिसम्बर २०१०- पुलिस अधीक्षक पष्चिम श्री डी.श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि दिनांक १० नवम्बर २०१० को फरियादी रघुवीरसिह पिता कुलदीपसिह भाटिया (३९) निवासी षिवलाउ सिटी सर्वोदय नगर इन्दौर ने थाना भवॅरकुआ पर सूचना दी कि उसके भवॅरकुआ स्थित रोड रिलायन्स कम्पनी के फ्रेचांयजी ऑफिस के पीदे से उजालदान की लोहे की ग्रिल कॉट कर कोई अज्ञात व्यक्ति केष रूम की तिजोरी में रखे ९ लाख १८ हजार १०० रूपये चोरी कर ले गया है।
        फरियादी रघुवीरसिह की उक्त सूचना पर पुलिस थाना भवॅरकुआ द्वारा अपराध क्रंमाक १०९५/१० धारा ४५७.३८० भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारम्भ की गई। घटना स्थल पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पष्चिम मनोजसिह, नगर पुलिस अधीक्षक जूनीइन्दौर बिट्टूसहगल, एफ.एस.यूनिट प्रभारी डॉ० सुधीर शर्मा की टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करते पाया गया कि उक्त वारदात में उक्त रिलायंत कंपनी के ऑफिस के कर्मचारियों की मिलीभगत से कोई बदमाष को ऑफिस बंद होने के पूर्व ही ऑॅिफस में प्रवेष कराया गया है तथा वह बदमाष वारदात के पश्चात्‌ ऑफिस के पीछे से उजालदान के लोहे की ग्रिड काटकर बाहर निकल गया है। थाना प्रभारी भवरकुऑ आनंद यादव  व उनकी टीम द्वारा उक्त प्रकरण में रिलायंस कंपनी के फ्रेचाईजी ऑफिस के कर्मचारियो से सख्ती से पूछताछ की गई तो कंपनी के कर्मचारी मनीष मस्ताना पिता गोपाल माली (२६) निवासी ग्राम चोरल थाना सिमरोल तथा जयप्रकाष पिता षिवकुमार शर्मा (२७) द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया। घटना की योजना दोनो कर्मचारियो ने घटना दिनांक से करीब एक माह पूर्व बनाना बताया तथा उक्त योजना को अंजाम देने के लिये उचित समय का इंतजार करने लगे। घटना दिनांक  की पूर्व संध्या को ऑफीस बंद करने से पहले आरोपी मनीष एवं जयप्रकाष शर्मा ने योजनाबद्व तरीके से ऑफीस के स्टोर रूम में आरोपी रामसिंह पिता श्यामसिंह ठाकुर (३५) निवासी ग्राम उमरीखेडा हाल मुकाम कुषवाह का बगीचा इंदौर को छुपा दिया तथा तिजोरी की चाबी भी बाहर रख दी थी। ऑफीस बंद करने के बाद आरोपी रामसिंह पिता श्यामसिंह ने तिजोरी में रखे ९ लाख १८ हजार १०० रूपये एक बैग में भरकर उजालदान की ग्रिल आरी से काटकर रस्सी बांधकर बाहर निकल गया। आरोपी मनीष मस्ताना तथा जयप्रकाष शर्मा ने विस्तृत पूछताछ में जुर्म स्वीकार करते हुये ५०-५० हजार रूपये नगद बरामद करवाये तथा शेष रकम अपने साथी रामसिंह के पास ही रखी होना बताया जो करीब १५ दिन बाद हिस्से में बटवारा करना बताया था। उक्त जानकारी के आधार पर आरोपी रामसिंह की गिरफ्तारी के लिये, पुलिस थाना भवरकुऑ के सहायक उपनिरीक्षक केसरसिंह कुषवाह, आरक्षक प्रदीपसिंह बघेल, अनिरूद्वसिंह तथा नीरज को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर इसके मूल निवास स्थान सागर भेजा गया जहा से आरोपी रामसिंह को हिरासत में लेकर इंदौर आये जिससे विस्तृत पूछताछ की गई तो इसके कब्जे से पुलिस टीम द्वारा ५ लाख रूपये नगद बरामद कर लिये गये है तथा शेष रकम रामसिंह ने अपने रिष्तेदारो को देना बताया है जिनकी तलाष कर शेष रकम बरामद की जावेगी।
     पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में यह भी ज्ञात हुआ कि आरोपी रामसिंह पिता श्यामसिंह काफी शातीर बदमाष है तथा पूर्व में आरोपी मनीष मस्ताना का ऑटो रिक्षा चलाता था फिर अपने जीजा सोनू सिसोदिया की इंडिका कार चलाने लगा, रामसिंह ने लगभग ५ वर्ष पूर्व आजादनगर इंदौर में आरीफ खान नामक व्यक्ति की हत्या की थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डी.श्रीनिवास राव द्वारा उक्त अधिकारीयों एवं कर्मचारियो को पुरूस्कृत करने की घोषणा की है।

डेढ माह पूर्व एमआर-१० पर एक्टिवा चालक व उसके साथी को कट्टा अडाकर लूटने वाले शेष दोनो आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर - दिनांक ०१ दिसम्बर २०१०- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री कुमार सौरभ ने बताया कि पुलिस थाना खजराना क्षेत्रांतर्गत दिनांक १८.१०.१० को फरियादी स्पेनर रिवेनो पिता मरवीन रिवेनो जाति क्रिस्चीयन (२५) निवासी १४२ गोयल विहार कॉलोनी खजराना इंदौर का अपने साथी तरूण पंजाबी निवासी देवास के साथ एमआर-१० रोड तोता मैना ढाबे के पास से होता हुआ देवास की ओर जा रहा था तभी पीछे से दो मोटरसायकल हिरोहोन्डा पेषन सवार चार अज्ञात बदमाषो ने फरियादी स्पेनर रिवेनो व उसके साथी को रोककर कट्टा अडाकर दोनो के पास से दो मोबाईल फोन तथा ४५०० रूपये नगदी छीनकर भाग गये थे। फरियादी एक्टिवा चालक स्पेनर रिवेनो की रिपोर्ट पर पुलिस थाना खजराना द्वारा अपराध धारा ३९२ भादवि, २५ आर्म्स एक्ट के तहत्‌ प्रकरण दर्ज कर अज्ञात आरोपियो की तलाष की जा रही थी। विवेचना के दौरान थाना प्रभारी खजराना बी.एस. परिहार व उनके अधिनस्थ सहायक उपनिरीक्षक बी.आर. सिसोदिया, प्रआर. राजेष, आरक्षक विकास, चंदर तथा नरेन्द्र की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक ०४.११.१० को आरोपी जितेन्द्र पिता नारायण सिंह (२२) निवासी रूस्तम का बगीचा इंदौर तथा इसके साथी कपिल पिता सुदंरलाल वर्मा (२३) निवासी १७५ खण्डेलवाल इंदौर को हिरासत में लेकर उक्त मोबाईल व घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ की गई तो दोनो आरोपियो ने अपने दो अन्य साथी रिंका उर्फ रितेष तथा पहलवान उर्फ विनय के साथ उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया।
        पुलिस खजराना द्वारा प्रकरण में तत्समय दोनो आरोपी जितेन्द्र तथा कपिल को गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया था जिन्हे न्यायालय द्वारा न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। पुलिस की टीम द्वारा इनके दोनो फरार साथीयों की सरगर्मी से तलाष की जा रही थी, मुखबिर की सूचना पर दिनांक २८.११.१० को रिंका उर्फ रितेष पिता जगदीष अहिरवाल (२२) निवासी रूस्तम का बगीचा इंदौर तथा पहलवान उर्फ विनय पिता छगनलाल कोरी (२३) निवासी सुयष विहार कॉलोनी थाना विजयनगर इंदौर को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से पुलिस द्वारा एक मोबाईल फोन नोकिया कंपनी का, २५०० रूपये नगदी तथा घटना में प्रयुक्त की गई एक हिरोहोन्डा पेषन प्रो मोटरसायकल बिना नंबर की, दो देषी कट्टे, ३१५ बोर का एक कारतूस एवं १२ बोर का एक कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस द्वारा दोनो आरोपियो को गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत कर दो दिन का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया गया था जिनसे सदर प्रकरण में पूछताछ कर शेष माल बरामदगी की कार्यवाही की जाकर पुनः न्यायालय प्रस्तुत किया गया जिन्हे न्यायालय द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
        पुलिस द्वारा की गई जांच में यह भी ज्ञात हुआ कि आरोपी रितेष उर्फ रिंका पुलिस थाना एमआयजी का हिस्ट्रीषीटर बदमाष है जिसके विरूद्व पुलिस थाना खजराना द्वारा धारा ११० जाफौ के तहत्‌ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई। 

नामी कंपनियो का लेबल लगाकर नकली माल बेचते दुकानदार गिरफ्तार

इन्दौर - दिनांक ०१ दिसम्बर २०१०- पुलिस थाना सेन्ट्रल कोतवाली द्वारा कल दिनांक ३० नवम्बर २०१० को १९.३० बजे आईपीआर कंपनी के सर्वेयर अखिलेष पाल निवासी १८६/३ यादव नगर इंदौर की रिपोर्ट पर १०८ नार्थ तोडा इंदौर निवासी नीरज पिता अषोक पारख (२०) के विरूद्व धारा ६३,६४,६५ कॉपीराईट अधिनियम के तहत्‌ प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार छोगालाल उस्ताद मार्ग रानीपुरा इंदौर स्थित ब्युटी पैलेस नामक दुकान का संचालक नीरज पारख अपनी दुकान पर नामी कंपनीयो का लेबल लगाकर नकली क्रीम , परफ्युम, लोषन आदि बेच रहा था।
        पुलिस सेन्ट्रल कोतवाली द्वारा आरोपी नीरज पारख की उपरोक्त ब्युटी पैलेस दुकान रानीपुरा इंदौर से नामी कंपनीयो का लेबल लगा हुआ नकली क्रीम, परफ्युम, लोषन आदि सामान कीमती ८८ हजार ३३३ रूपये का बरामद कर आरोपी को हिरासत मे लेकर पूछताछ करते हुये कार्यवाही की जा रही है।

पत्रकार चौराहे पर चौराहा के निर्माण कार्य के लिये दिनांक ३-१२-२०१० से १८-१२-२०१ तक अस्थाई यातायात परिवर्तन

इन्दौर - दिनांक ०१ दिसम्बर २०१०- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात श्री संजयसिंह ने बताया कि सोम कन्सट्रक्षन व्दारा पत्रकार चौराहे पर चौराहे का निर्माण कार्य दिनांक ०३-१२-२०१० से प्रारम्भ होकर दिनांक १८-१२-२०१० तक किया किया जावेगा। पत्रकार चौराहा मुख्य चौराहा होने के कारण उपरोक्त निर्माण कार्य के चलते अस्थाई रूप से वाहनों का डायवर्सन निम्नानुसार रहेगा ।
१-पलासिया चौराहे से पत्रकार चौराहे तक जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों यथावत संचालित रहेगें।
२-बंगाली चौराहा एवं तिलक नगर से आने वाले दुपहिया एवं हल्के चार पहिया वाहनो को पत्रकार चौराहे तक आ सकते है, लेकिन सभी प्रकार के भार वाहन, सिटीबस तथा अनुबंधित स्टॉप बसो को बंगाली चौराहे एवं तिलक नगर चौराहे से पत्रकार चौराहा आना अस्थाई रूप से प्रतिबंधित करते हुए इन वाहनों को रिंगरोड़ होकर खजराना चौराहा होते हुए पलासिया चौराहा आना होगा ।
३-पत्रकार कॉलोनी से पत्रकार चौराहे तक जाने वाले सभी प्रकार वाहन सांची प्वाईन्ट साकेत गार्डन     होते हुए साकेत चौराहा से पलासिया चौराहा पहुॅच सकेगें ।
४-साकेत चौराहे से पत्रकार चौराहा/पत्रकार कॉलोनी के लिये जाने वाले सभी प्रकार छोटे वाहन जा सकेगें,परन्तु बड़े भार वाहन/सिटीबस तथा अनुबंधित स्टाफ वाहन साकेत चौराहा होतु हुए साकेत गार्डन होकर सांची प्वाईन्ट तक जा सकेगें ।