Friday, December 3, 2010

मकान मालिक द्वारा किरायेदार की सूचना थाने पर नही देकर, जिला दंडाधिकारी महोदय के आदेष का उल्लंघन किया, प्रकरण दर्ज, आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक ०३ दिसम्बर २०१०- पुलिस अधीक्षक पष्चिम श्री श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि भवरकुऑ थाना क्षेत्रांतर्गत गणेष नगर कुषवाह का बगीचा इंदौर निवासी लक्ष्मीनारायण पिता गोविन्द कुषवाह (५१) के विरूद्व पुलिस भवरकुऑ द्वारा धारा १८८ भादवि के तहत्‌ प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस भवरकुऑ द्वारा आरोपी रामसिंह पिता श्यामसिंह को थाना क्षेत्रांतर्गत रिलायंस ऑफिस की ९ लाख रूपये से अधिक की चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस द्वारा की गई विवेचना में ज्ञात हुआ कि रामसिंह पिता श्यामसिंह ठाकुर (३५) निवासी खंडवा रोड उमरीखेडा इंदौर अपराधिक प्रवृत्ति का होकर विगत २७ अगस्त २०१० से मकान मालिक लक्ष्मीनारायण पिता गोविंद कुषवाह निवासी गणेष नगर कुषवाह का बगीचा इंदौर के मकान में किरायेदार के रूप मे रह रहा था। 
        उल्लेखनीय है कि रामसिंह पिता श्यामसिंह ठाकुर एक अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है तथा इसके विरूद्व मारपीट, हत्या जैसे संगीन अपराध पंजीबद्व है। आरोपी मकान मालिक लक्ष्मीनारायण कुषवाह ने जिला दण्डाधिकारी महोदय इंदौर के आदेष के अनुसार थाने पर इसकी सूचना नही देकर आदेष का उल्लघंन किया। पुलिस भवरकुऑ द्वारा आरोपी मकान मालिक लक्ष्मीनारायण पिता गोविन्द कुषवाह (५१) निवासी गणेष नगर कुषवाह का बगीचा इंदौर को गिरफ्तार कर प्रकरण में विवेचना करते हुये कार्यवाही की जा रही है।

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