Tuesday, October 30, 2018

इन्दौर पुलिस द्वारा आचार संहिता के तहत की जाने वाली प्रतिदिन की कार्यवाही




इन्दौर-दिनांक 30 अक्टूबर 2018- मध्य प्रदेश में आगामी 28 नवम्बर 2018 को विधान सभा चुनाव प्रस्तावित है, जिसके तहत प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आचार संहिता के पालन व जिला इन्दौर में निविघ्न व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो इन्ही बातों को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देशन में, इन्दौर पुलिस एक्शन में आकर  शहर में, अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण के उद्‌देश्य से व चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर, राजनैतिक दलों व नेताओं द्वारा बिना अनुमति लगाये गये होर्डिग्स/बैनरों के विरूद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम व प्रतिबंधित समय में लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग करने वालो पर कार्यवाही सहित विभिन्न प्रकार की कार्यवाहीयां प्रतिदिन की जा रही है।
इसी परिपेक्ष्य में दिनांक 29.10.18 की सुबह से आज दिनांक 30.10.18 के सुबह तक उक्त कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी व पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में शहर के पूर्व एंव पश्चिम क्षेत्र वदेहात के थाना क्षेत्रो में सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने बल के साथ संपत्ति विरूपण अधिनियम के अन्तर्गत कुल 01 एफ.आई.आर. दर्ज की गयी और इनमें 01 से अधिक जगहों से अवांच्छित सामग्री हटवाई गयी है, जिनमें राजनैतिक दलों के प्रचार-प्रसार, नेताओं आदि के जन्मदिन आदि सें संबंधित होर्डिग्स व बैनर व आदि शामिल है। इसी प्रकार बिना अनुमति हूटर, बैनर, नाम पटि्‌टका व झंडे आदि लगाने वाले 03 वाहनों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी।
इस दौरान इन्दौर पुलिस द्वारा अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण हेतु 467 अपराधी एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है तथा 87 बदमाशों के विरूद्ध आगे कोई अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने संबंधी बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की गयी है।
इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, अब तक वारंटियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए 29 बिना जमानती (गिरफ्तारी) वारंटी एवं 13 स्थायी वारंटी इस प्रकार कुल 42 वारंटियों की तामिली कर, आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है। अवैध शराब एवं अवैध हथियारों के विरूद्धकार्यवाही करते हुए, आबकारी एक्ट के तहत 17 प्रकरणों व अवैध हथियारों के विरूद्ध 07 प्रकरणों में आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की जाकर अवैध हथियार जप्त किये गये है।       चुनाव के मद्‌देनजर की कार्यवाही में इन्दौर शहर के 139 लायसेंसी हथियार शहर के विभिन्न थानों में जमा करवाये गये है।
इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही उक्त कार्यवाहियां आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

Monday, October 29, 2018

दोस्ती टूटने पर इंस्टाग्राम पर छात्रा की फोटो वायरल करने वाला, वी.केयर. फॉर यू. (क्राईम ब्रांच) की गिरफ्त में।


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·      आरोपी आवेदिका का पीछा करता था व मिलने के लिए बना रहा था दबाव, आवेदिका द्वारा विरोध करने पर परिजनों को दे रहा था जान से मारने की धमकी।

इन्दौर-दिनांक 29 अक्टूबर 2018- इंदौर शहर में महिला संबंधी अपराधों तथा महिलाओं को परेशान करने व छेड़खानी से संबंधित शिकायतों पर आवश्यक व त्वरित कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ करने तथा ऐसे कृत्यों में लिप्त अपराधियों पर विधिसंगत कार्यवाही कर, महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर (शहर) श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा, इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम) श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा वी केयर फॉर यू (क्राईम ब्रांच) की टीम को महिला संबंधी अपराधों तथा छेड़खानी से संबंधित शिकायतों के प्रकरणों मे त्वरित व उचित वैधानिक कार्यवाही करने के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये है।               
वी.केयर फॉर यू कार्यालय जिला इंदौर में थाना तुकोगंज क्षेत्रांतर्गत रहने वाली आवेदिका रश्मी (परिवर्तित नाम) द्वारा शिकायत की गई थी कि उसका परिचित युवक आवेदिका के फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसे डरा धमका रहा है तथा रास्तें में आते-जाते उसका पीछा करता है। आवेदिका ने शिकायत पत्र में उल्लेख किया कि आरोपी कि उक्त हरकतों का विरोध करने पर, वह उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी भी देता है। उपरोक्त शिकायत की जांच क्राईम ब्रांच कार्यालय की शाखा वी केयर फॉर यू द्वारा कराई गई, जिसमें जांच के दौरान आवेदिका के आरोप की पुष्टि हुई। जाचं के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि आवेदिका तथा आरोपी दोनों गुना जिले के रहने वाले हैं तथा परस्पर इंस्टाग्राम पर भी मित्र थे। दोनों के मध्य सतत बातचीत से घनिष्ठता बढ़ने लगी जिसके चलते दोनों के मध्य गहरी दोस्ती हो गयी थी। आवेदिका कई मर्तबा अपने मित्र आशुतोष के साथ घूमने गई थी जहां दोनों ने कुछ निजी फोटो खीचें थे, जो आशुतोष ने अपने मोबाईल फोन में संग्रहित कर रखे थे। आरोपी आशुतोष द्वारा आवेदिका पर रोक-टोक की जाने लगी जिससे परेशान होकर आवेदिका ने आशुतोष से रिश्ता तोड़ लिया था और आशुतोष से बातचीत बंद कर दी थी तभी से आरोपी आशुतोष आवेदिका को धमकी देने लगा था। आवेदिका के फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था तथा उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दे रहा था। आरोपी आशुतोष ने स्वयं की इंस्टाग्राम आई.डी. पर आवेदिका के फोटो अपलोड कर वायरल कर दिये थे।
आवेदिका की शिकायत पर टीम वी. केयर फॉर यू (क्राईम ब्रांच) द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदिका के निजी फोटो वायरल करने तथा उसका पीछा कर परेशान करने तथा विरोध करने पर उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी देने के परिपेक्ष्य में अनावेदक आशुतोष सिंह उर्फ विराज यादव पिता कपिलदेव यादव निवासी रेल्वे कॉलोनी जिला गुना हाल निवासी 168 महालक्ष्मी नगर सेक्टर बी इंदौर की पतासाजी कर उसकों पकड़ा गया, जिसे अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु पुलिस थाना तुकोगंज के सुपुर्द किया गया है।
आरोपी आशुतोष ने पूछताछ मे बताया कि वह गुना का रहने वाला है, जो कि वर्तमान में विजयनगर इंदौर मे किराये से निवास करता है। वर्तमान मे आशुतोष निजी व्यापार करने के साथ ही बी.एस.सी की पढाई कर रहा है।



इन्दौर पुलिस द्वारा आचार संहिता के तहत की प्रतिदिन की जाने वाली कार्यवाही'



इन्दौर-दिनांक 29 अक्टूबर 2018- मध्य प्रदेश में आगामी 28 नवम्बर 2018 को विधान सभा चुनाव प्रस्तावित है, जिसके तहत प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आचार संहिता के पालन व जिला इन्दौर में निविघ्न व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो इन्ही बातों को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देशन में, इन्दौर पुलिस एक्शन में आकर  शहर में, अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण के उद्‌देश्य से व चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर, राजनैतिक दलों व नेताओं द्वारा बिना अनुमति लगाये गये होर्डिग्स/बैनरों के विरूद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम व प्रतिबंधित समय में लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग करने वालो पर कार्यवाही सहित विभिन्न प्रकार की कार्यवाहीयां प्रतिदिन की जा रही है।
        इसी परिपेक्ष्य में दिनांक 28.10.18 की सुबह से आज दिनांक 29.10.18 के सुबह तक उक्त कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिसअधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी व पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में शहर के पूर्व एंव पश्चिम क्षेत्र व देहातके थाना क्षेत्रो में सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने बल के साथ संपत्ति विरूपण अधिनियम के अन्तर्गत कुल 03 एफ.आई.आर. दर्ज की गयी और इनमें 03 से अधिक जगहों से अवांच्छित सामग्री हटवाई गयी है, जिनमें राजनैतिक दलों के प्रचार-प्रसार, नेताओं आदि के जन्मदिन आदि सें संबंधित होर्डिग्स व बैनर व आदि शामिल है। इसी प्रकार बिना अनुमति हूटर, बैनर, नाम पटि्‌टका व झंडे आदि लगाने वाले 31 वाहनों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी।
        इस दौरान इन्दौर पुलिस द्वारा अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण हेतु 626 अपराधी एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है तथा 74 बदमाशों के विरूद्ध आगे कोई अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने संबंधी बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की गयी है।
       इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, अब तक 02 आदतन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर के प्रकरण, जिला दण्डाधिकारी इन्दौर केकार्यालय में पेश किये जाकर जिलाबदर की कार्यवाही की गयी है। वारंटियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए 15 बिना जमानती (गिरफ्तारी) वारंटी एवं 15 स्थायी वारंटी इस प्रकारकुल 30 वारंटियों की तामिली कर, आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है। अवैध शराब एवं अवैध हथियारों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, आबकारी एक्ट के तहत 24 प्रकरणों व अवैध हथियारों के विरूद्ध 10 प्रकरणों में आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की जाकर अवैध हथियार जप्त किये गये है।   चुनाव के मद्‌देनजर की कार्यवाही में इन्दौर शहर के 234 लायसेंसी हथियार शहर के विभिन्न थानों में जमा करवाये गये है।
         इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही उक्त कार्यवाहियां आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

Sunday, October 28, 2018

मासूम बालिका का अपहरण कर, उसके साथ दृष्कर्म कर, बालिका की हत्या करने वाला दुर्दांत आरोपी, पुलिस की गिरफ्त में


  
इन्दौर-दिनांक 28 अक्टूबर 2018- पुलिस थाना द्वारकापुरी पर दिनांक 25.10.18 को फरियादी निकिता ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी चार वर्षीय बालिका जो शाम 05 बजे कोचिंग पढने गई थी, जिसे मेरे ही घर में रहने वाला मामा हनी अहरवाल उठाकर ले गया है। उक्त सूचना पर सूचना तत्काल पुलिस द्वारा अपराध क्र. 539/18 धारा 363 का दर्ज कर अपहृता व आरोपी की तलाश प्रारंभ की गयी। मामला मासूम नाबालिक बालिका का होने से प्रकरण की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए, पुुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा अपहृत बालिका व आरोपी की तत्काल पतारसी हेतु, पुलिस अधीक्षक इंदौर पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में बालिका की तलाश हेतु पुलिस टीमों को लगाया जाकर, आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। 
पुलिस टीमों द्वारा संभावित सीसीटीवी फुटेज चैक किये गए। सूनसान व संभावित स्थानों की चैकिंग की गई, किन्तु बालिका व आरोपी हनी का कोई पता नहीं चल पाया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की ग़िरफ्तारी व अपहृता कीदस्तयाबी हेतु उप महानिरीक्षक इंदौर शहर द्वारा 30000 रुपये के इनाम की उद्‌धोषण की गयी तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम क्षेत्र जोन-2 मनीष खत्री के नेतृत्व, नगर पुलिस अन्नपूर्णा एस के एस तोमर, नगर पुलिस अधीक्षक जूनी इंदौर के.सी. मालवीय, थाना प्रभारी द्वारकापुरी आर. एन. एस. भदौरिया, थाना प्रभारी जूनी इंदौर देवेन्द्र कुमार की एक एसआईटी का गठन किया गया। पुलिस द्वारा सभी संभावित स्थानों पर तलाश की गयी। बालिका का अपहरण करने वाला आरोपी हनी पिता राजेश अठवाल निवासी मल्हार गढ जिला मंदसौर का निवासी है, उसको पकड़ने के लिये एक टीम थाना प्रभारी द्वारकापुरी के नेतृत्व में मंदसौर रवाना की गई। 
इसी बीच दिनांक 27.10.2018 को थाना एमजी रोड क्षेत्र में कान्ह नदी के किनारे बोगदे में बालिका का शव बरामद हुआ जो तस्दीक करते प्रकरण में अपहृता बालिका का पाया गया। मौके पर फोरेंसिक टीम व वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर, मृत बालिका के शव का पोस्ट मार्टम एमवायएच में करवाया गया। पोस्ट मार्टम में बालिका के साथ दुष्कर्म होना व गला दबाकर हत्या करना लेख किया जाने से प्रकरण में मर्ग जांच उपरांत अपराध में शामिल कर प्रकरण में धारा 366,366-, 376-, 376-,, 302, 201 भादवि 3 / 4, 5(एम)/6 पाक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। 
प्रकरण के आरोपी हनी की तत्काल गिरफ्तारी हेतु एसआईटी टीम को विशेष निर्देश देकर टीमों को हर संभावित स्थानों पर भेजा गया। आरोपी के भागने व छिपने की संभावना को देखते हुए रतलाम व मंदसौर की पुलिस को भी विशेष रूप से सतर्क किया गया तथा आरोपी के फोटो व हुलिया का संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराकर आरोपी तलाश हेतु अवगत कराया गया। 
आज दिनांक 28.10.18 को प्रातः करीबन 09 / 10 बजे सूचना मिली कि आरोपी के हुलिये का एक व्यक्ति जावरा बस स्टेंड पर दिखा है जिसे जावरा पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर तस्दीक की गयी। जिस पर फोटो व नाम पते की तस्दीक होने पर थाना प्रभारी द्वारकापुरी को पुलिस टीम के साथ तत्काल रतलाम रवाना किया गया। थाना प्रभारी द्वारकापुरी द्वारा रतलाम से आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गयी, जिसमें आऱोपी द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को अपराध में विधिवत गिरफ्तार किया गया। 

            आरोपी से प्रांरभिक पूछताछ करते उसके द्वारा बताया गया कि वह अपहृत बालिका को कोचिंग से लेकर जैल रोड क्षेत्र में लेकर आया व बालिका को आइसक्रीम,चाकलेट व चिप्स खिलाई तथा उसी समय बालिका को पेशाब कराने कान्ह नदी के किनारे दुकानों के पीछे अंधेरे में ले गया फिर उसके साथ वहां दुष्कर्म किया व गला दबाकर हत्या कर दी थी और गिरफ्तारी से बचने के लिये ट्रेन द्वारा रतलाम भाग गया था। जो पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। प्रकरण में पूछताछ व विवेचना जारी है।


इन्दौर पुलिस द्वारा आचार संहिता के तहत की प्रतिदिन की जाने वाली कार्यवाही' इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही विशेष चैकिंग के दौरान हुई, 10 लाख 89 हजार 500 रूपयें की नगदी जप्त




इन्दौर-दिनांक 28 अक्टूबर 2018- मध्य प्रदेश में आगामी 28 नवम्बर 2018 को विधान सभा चुनाव प्रस्तावित है, जिसके तहत प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आचार संहिता के पालन व जिला इन्दौर में निविघ्न व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो इन्ही बातों को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देशन में, इन्दौर पुलिस एक्शन में आकर  शहर में, अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण के उद्‌देश्य से व चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर, राजनैतिक दलों व नेताओं द्वारा बिना अनुमति लगाये गये होर्डिग्स/बैनरों के विरूद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम व प्रतिबंधित समय में लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग करने वालो पर कार्यवाही सहित विभिन्न प्रकार की कार्यवाहीयां प्रतिदिन की जा रही है।
इसी परिपेक्ष्य में दिनांक 27.10.18 की सुबह से आज दिनांक 28.10.18 के सुबह तक उक्त कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिसअधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामीव पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में शहर के पूर्व एंव पश्चिम क्षेत्र व देहात के थाना क्षेत्रो में सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने बल के साथ संपत्ति विरूपण अधिनियम के अन्तर्गत कुल 02 एफ.आई.आर. दर्ज की गयी और इनमें 02 से अधिक जगहों से अवांच्छित सामग्री हटवाई गयी है, जिनमें राजनैतिक दलों के प्रचार-प्रसार, नेताओं आदि के जन्मदिन आदि सें संबंधित होर्डिग्स व बैनर व आदि शामिल है। इसी प्रकार बिना अनुमति हूटर, बैनर, नाम पटि्‌टका व झंडे आदि लगाने वाले 105 वाहनों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी।
इस दौरान इन्दौर पुलिस द्वारा अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण हेतु 615 अपराधी एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है तथा 90 बदमाशों के विरूद्ध आगे कोई अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने संबंधी बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की गयी है।
इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, अब तक 02 आदतन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर के प्रकरण, जिला दण्डाधिकारी इन्दौर केकार्यालय में पेश किये जाकर जिलाबदर की कार्यवाही की गयी है।वारंटियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए 29 बिना जमानती (गिरफ्तारी) वारंटी एवं 18 स्थायी वारंटी इस प्रकार कुल 47 वारंटियों की तामिली कर, आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है। अवैध शराब एवं अवैध हथियारों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, आबकारी एक्ट के तहत 28 प्रकरणों व अवैध हथियारों के विरूद्ध 12 प्रकरणों में आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की जाकर अवैध हथियार जप्त किये गये है चुनाव के मद्‌देनजर की कार्यवाही में इन्दौर शहर के 219 लायसेंसी हथियार शहर के विभिन्न थानों में जमा करवाये गये है।
इन्दौर पुलिस द्वारा चुनाव आयोग के निर्देशानुसार शहर में विशेष चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिसकें तहत इन्दौर पुलिस के विभिन्न थानों की पुलिस टीमें एफएसटी व एसएसटी (फ्लाइंग स्कॉड व स्टेटिक सर्विलांस) टीमों के साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही करतें हुए, कल दिनांक 27.10.18 को चैकिंग के दौरान शहर के थाना बाणगंगा क्षेत्र से अवैध रूप से ले जा रहें 10 लाख 89 हजार 500 रूपयें नगदी जप्त की गयी। जिसके बारें मे रिटर्निंग ऑफिसर व आयकर विभाग को अवगत कराया गया, जिनके निर्देशानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
इन्दौर पुलिस द्वाराकी जा रही उक्त कार्यवाहियां आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

Saturday, October 27, 2018

भारी मात्रा में अवैध शराब का कार से परिवहन करते हुए, आरोपी पुलिस थाना किशनगंज की गिरफ्त में आरोपी के कब्जे से 80 हजार रू. कीमत की 28 पेटी अवैध शराब, कार सहित जप्त



इन्दौर-दिनांक 27 अक्टूबर 2018-शहर में अपराधों पर नियंत्रण एवं आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र के द्वारा अवैध शराब, अवैध हथियार आदि अवैधानिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते हुए, क्षेत्र में सघन व प्रभावी चैकिंग करने के निर्देश दियें गये है। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा व अति पुलिस अधीक्षक मंहू/देहात श्री नागेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में एसडीओपी महूं श्री विनोद शर्मा के मार्गदर्शन में पुलिस थाना किशनगंज द्वारा भारी मात्रा में अवैध शराब का कार से परिवहन करते हुए मिलें आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है।
            पुलिस थाना किशनगंज को दिनांक 26.10.18 को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि, पीथमपुर राऊ रोड़, टी.ही. फाटा तरफ से एक सफेद रंग की हुंडई वर्ना कार जिसमें 4-5 लोग बैठे है और कार में भारी मात्रा में अवैध शराब लेकर जा रहे है, जोमानपुर तरफ जा सकते है। उक्त सूचना पर थाना प्रभारी किशनगंज द्वारा तत्काल टीम गठित कर मौके पर रवाना हुए। टीम ए.बी. रोड़ टीही पुलिया तथा रेल्वे ट्रेक टीही पुलिया के बीच कच्चे रास्ते के पास पहुंची तो उक्त संदिग्ध सफेद गाड़ी में बैठे बदमाश पुलिस को देखकर गाड़ी को पलटाने लगे व उसमें बैठे कुछ लोग गाड़ी में से उतरकर खेत व झाड़ियो तरफ भागने लगे, जिनका पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। टीम ने मौके से हुडंई वर्ना कार क्रं एमपी-09/सीजे-4501 व उसके चालक को पकड़ा गया। टीम द्वारा कार को चैक करने पर गाड़ी की डिक्की व सीट के नीचे से देशी मसाला मदिरा की कुल 28 पेटी (करीब 252 लीटर) कीमती करीब 80,000 रू. की शराब मिलीं। वाहन चालक ने पूछताछ पर अपना नाम प्रमोद पिता गोपाल अहिरवार उम्र 34 साल निवासी बारोदिया थाना खुराई जिला सागर हाल मुकाम शनि मंदिर वाली गली पालदा थाना आजाद नगर इंदौर का होना बताया, जिससे उक्त शराब के संबंध में कोई लायसेंस व कागजात नहीं होना बताया, जिस पर आरोपी को गिरफ्त में लेकर उक्त शराब जप्त की गयी। आरोपी वाहन चालके से कार से भागनेवाले अन्य लोगों के बारें में पूछने पर उसने उनके नाम 1. लालू पिता गुबाल लोधी निवासी गायकवाड़ महूं, 2. नानू उर्फ नानूराम पिता गुलाब लोधी निवासी गायकवाड़ महूं तथा 3. राहुल पिता ओमप्रकाश लौध निवासी गायकवाड़ महूं का होना बताया। पुलिस द्वारा आरोपीगणों के विरूद्ध अप. क्रं 572/18 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी वाहन चालक प्रमोद को गिरफ्तार कर, 28 पेटी अवैध शराब तथा उक्त हुडंई कार क्रं एमपी-09/सीजे-4501 को जप्त किया जाकर, प्रकरण को विवेचना में लिया गया है। पुलिस द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु आरोपी से विस्तृत पूछाताछ की जा रही है।
            उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी किशनगंज श्री करणी सिंह शक्तावत, आर. 1122 निलेश, आर. 3053 अशोक तथा सैनिक योगेश की सराहनीय भूमिका रही।

इन्दौर पुलिस द्वारा आचार संहिता के तहत की प्रतिदिन की जाने वाली कार्यवाही' इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही विशेष चैकिंग के दौरान हुई, 5 लाख 8 हजार 398 रूपयें की नगदी जप्त




इन्दौर-दिनांक 27 अक्टूबर 2018- मध्य प्रदेश में आगामी 28 नवम्बर 2018 को विधान सभा चुनाव प्रस्तावित है, जिसके तहत प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आचार संहिता के पालन व जिला इन्दौर में निविघ्न व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो इन्ही बातों को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देशन में, इन्दौर पुलिस एक्शन में आकर  शहर में, अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण के उद्‌देश्य से व चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर, राजनैतिक दलों व नेताओं द्वारा बिना अनुमति लगाये गये होर्डिग्स/बैनरों के विरूद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम व प्रतिबंधित समय में लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग करने वालो पर कार्यवाही सहित विभिन्न प्रकार की कार्यवाहीयां प्रतिदिन की जा रही है।
इसी परिपेक्ष्य में दिनांक 26.10.18 की सुबह से आज दिनांक 27.10.18 के सुबह तक उक्त कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिसअधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामीव पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में शहर के पूर्व एंव पश्चिम क्षेत्र व देहात के थाना क्षेत्रो में सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने बल के साथ संपत्ति विरूपण अधिनियम के अन्तर्गत कुल 01 एफ.आई.आर. दर्ज की गयी और इनमें 01 से अधिक जगहों से अवांच्छित सामग्री हटवाई गयी है, जिनमें राजनैतिक दलों के प्रचार-प्रसार, नेताओं आदि के जन्मदिन आदि सें संबंधित होर्डिग्स व बैनर व आदि शामिल है। इसी प्रकार बिना अनुमति हूटर, बैनर, नाम पटि्‌टका व झंडे आदि लगाने वाले 121 वाहनों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी।
इस दौरान इन्दौर पुलिस द्वारा अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण हेतु 800 अपराधी एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है तथा 98 बदमाशों के विरूद्ध आगे कोई अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने संबंधी बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की गयी है।
इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, अब तक 09 आदतन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर के प्रकरण, जिला दण्डाधिकारी इन्दौर केकार्यालय में पेश किये जाकर जिलाबदर की कार्यवाही की गयी है।वारंटियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए 48 बिना जमानती (गिरफ्तारी) वारंटी एवं 16 स्थायी वारंटी इस प्रकार कुल 64 वारंटियों की तामिली कर, आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है। अवैध शराब एवं अवैध हथियारों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, आबकारी एक्ट के तहत 41 प्रकरणों व अवैध हथियारों के विरूद्ध 08 प्रकरणों में आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की जाकर अवैध हथियार जप्त किये गये है। चुनाव के मद्‌देनजर की कार्यवाही में इन्दौर शहर के 276 लायसेंसी हथियार शहर के विभिन्न थानों में जमा करवाये गये है।

इन्दौर पुलिस द्वारा चुनाव आयोग के निर्देशानुसार शहर में विशेष चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिसकें तहत इन्दौर पुलिस के विभिन्न थानों की पुलिस टीमें एफएसटी व एसएसटी (फ्लाइंग स्कॉड व स्टेटिक सर्विलांस) टीमों के साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही करतें हुए, कल दिनांक 26.10.18 को चैकिंग के दौरान शहर के थाना सांवेर क्षेत्र से अवैध रूप से ले जा रहें 5 लाख 8 हजार 398 रूपयें नगदी जप्त की गयी। जिसके बारें मे रिटर्निंग ऑफिसर व आयकर विभाग को अवगत कराया गया, जिनके निर्देशानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही उक्त कार्यवाहियां आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

पुलिस थाना बेटमा द्वारा ट्रक कटिंग के अपराध मे गोधरा (गुजरात) गिरोह के गिरफ्तार 06 सदस्यों से चोरी की गई (करीबन 1 लाख) की मश्रुका जप्त



इन्दौर-दिनांक 26 अक्टूबर 2018- पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र के द्वारा चोरी, लुट/डकैती की घटनाओं पर अंकुश लगानें तथा पुर्व मे चोरी/लुट के माल मश्रुका जप्त करनें के निर्देश दियें गये है। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा व अति पुलिस अधीक्षक मंहु/देहात श्री नागेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में एसडीओपी देपालपुर श्री रामकुमार राय के निर्देशन में थाना प्रभारी बेटमा श्री योगेद्र सिंह सिसोदिया व उनकी टीम द्वारा पुर्व मे ट्रक कटिंग कर लुटे हुए माल करीबन 1 लाख रूपयें कीमत की मश्रुका जप्त करनें मे सफलता प्राप्त की है।
                वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा दिये गये निर्देशों पर कार्यवाही करतें हुए पुलिस थाना बेटमा की पुलिस टीम द्वारा दिनांक 2223.10.18 की रात में छोटा बेटमा पेट्रोल पंप इन्दौर अहमदाबाद रोड पर डकैती डालनें की योजना बनातें हुए गोधरा (गुजरात) गिरोह के 06 सदस्यों को पकडा गया था। जिसमें 1. खालिद पिता याकुब चरखा शेख 2. जुबेरपिता याकुब मोहन घांची, 3. कासम मोहम्मद कालु उर्फ डगल, 4. ईशाक उर्फ इशा कमली पिता हुसैन पतारिया निवासीगण को पकडा गया था। उक्त बदमाशो द्वारा पुलिस रिमांड के दौरान पुछताछ मे अपै्रल माह मे बेटमा एवं माचल के बीच हाईवें पर ट्रक कटिंग कर लगभग डेढ लाख का मश्रुका चोरी किया था।
                पुलिस टीम द्वारा पुछताछ में उक्त प्रकरण का चोरी किया माल फेरी लगाकर बेचना बताया तथा शेष माल अपने घर पर छुपाकर रखना बताया था। जो कि गोधरा पुलिस टीम को भेजकर कपडो की गठानें, साडी/सलवार सुट लगभग 01 लाख का मश्रुका आरोपीगणों से बरामद किया गया। जिन्हें आज दिनांक को जेल रिमांड पर भेजा गया।
                उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी श्री योगेंद्र सिसोदिया, प्रआर 344 श्रवणसिंह, प्रआर 36 जगदीश भाभर, आर 3000 ज्ञानेंद्र सिंह, आर 1208 शैलेंद्र की सराहनीय भुमिका रही।