· आमजन की सुरक्षा को सर्वाेपरी रखते हुए पुलिस व प्रशासन की कार्यवाही को विधिसंगत पाकर, माननीय न्यायालय ने आरोपी के वकीलों के सभी तथ्यों को मानने से किया इनकार।
इंदौर - दिनांक 06 अगस्त 2021-शहर में अपराध एवं अपराधियों परे नियंत्रण हेतु, पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर (शहर) श्री मनीष कपूरिया द्वारा सनसनीखेज वारदातो पर अंकुश लगानें तथा इनमें लिप्त आरोपियों की पतारसी कर प्रभावी कार्यवाही करनें के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री आशुतोष बागरी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोन 3 श्री शशीकांत कनकनेजी के मार्गदर्शन में पुलिस थाना आजाद नगर द्वारा दंडाधिकारी इंदौर के आदेश से, दिनांक 06.04.21 को सनसनीखेज अपराध घटित करने वाले कार चालक फैजान पटेल पिता इसाक पटेल निवासी आजाद नगर के विरूद्ध दिनांक 29.06.21 को रासुका की कार्यवाही के तहत निरूद्ध कर जेल भेजा गया था।
उक्त रासुका की कार्यवाही के विरूद्ध इसे निरस्त करने के लिये आरोपी फैजान द्वारा अपने वकील के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में याचिका लगाई गयी थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों का अवलोकन करते हुए, पुलिस प्रशासन की कार्यवाही से संतुष्ट होकर, आरोपी की उक्त याचिका को सिरे से खारिज किया गया है।
ज्ञातव्य है कि दिनांक 06.04.21 को कार चालक फैजान पटेल पिता इसाक पटेल उम्र 25 साल निवासी आजाद नगर के द्वारा जिस खतरनाक तरीके से अपने कार को इंदौर की सड़कों पर दौड़ा कर आतंक फैलाकर सनसनीखेज अपराध घटित किया था। आरोपी फैजान ने तेज गति से खतरनाक तरीके से इंदौर की सड़कों पर अपनी गाड़ी चलाकर थाना आजाद नगर से थाना क्षिप्रा तक 8 लोगों की गाड़ियों में टक्कर मारी थी, जिससे 8 लोग घायल हुए एवं एक व्यक्ति के पैर पर अपनी कार चढ़ा कर पुनः रिवर्स कर उसके पैर पर दोबारा गाड़ी चलाकर अपराधिक मानव वध का प्रयास किया था। आरोपी ने जिस व्यक्ति के पैर पर गाड़ी चलाई थी उस व्यक्ति का पैर ठीक नहीं हुआ है और उसका पैर काटना पड़ा है। उक्त घटनाक्रम में फरियादीगणों की रिपोर्ट पर से थाना आजाद नगर, थाना खजराना व थाना क्षिप्रा पर अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होकर माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। आरोपी के उक्त विभत्स व सनसनीखेज अपराध घटित करने पर पुलिस थाना आजाद नगर द्वारा पुलिस अधीक्षक पश्चिम इन्दौर के माध्यम से प्रस्तुत रासुका के प्रकरण पर जिला दण्डाधिकारी इंदौर के आदेश से फैजान पटेल के विरुद्ध रासुका 1980 की धारा 3 के उप धारा 2 के अधीन वारंट जारी कर सेंट्रल जेल इंदौर में निरुद्ध किया गया था।
आरोपी की तरफ से माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में उक्त रासुका की कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु याचिका दायर की थी जिसमे शासन की ओर से अतिरिक्त्त महाधिवक्ता महो श्री विवेक दलाल द्वारा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही का विस्तृत व्योरा प्रस्तुत किया,घटना के समय की समाचार पत्रों की न्यूज़ एवं घटना से संबंधित सभी प्रपत्र प्रस्तुत किये गए जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा प्रशासन द्वारा आरोपी फैजान पिता इशाक पटेल निवासी आजाद नगर इंदौर के विरुद्ध जिला दंडाधिकारी इंदौर द्वारा की गई रासुका की कार्यवाही को विधिसंगत पाया एवं आरोपी की ओर से लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया।
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी आरोपी का कृत्य गंभीर प्रकृति का मानकर उसकी याचिका खारिज की है, जिससे आम जनमानस में जहां अच्छा संदेश गया है कि कोई कितना भी प्रभावशाली व्यकि हो लेकिन वह अपराध करके बच नही सकता है और उसके अपराध करने पर पुलिस हरसंभव प्रयास कर उसकी अपराध करने की मनोवृत्ति पर अंकुश लगाएगी।जिससे कोई व्यकि ऐसा अपराध न कर सके एवं आम जनमानस अपने आप को सुरक्षित समझे व कानून का भय व सम्मान बराबर बना रहे।
No comments:
Post a Comment