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रोड रोलर चलवाकर कराया गया, शराब का नष्टीकरण।
इंदौर दिनांक -13 अगस्त 2021 थाना महू क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 24.06.2014 का थाना महू पर अपराध क्रमांक 352/2014 धारा 34(2) आबकारी एक्ट में 500 पेटी एमएल बीयर (02) व 30 पेटी एडवर्स बीयर टीन के डिब्बे में प्रत्येक पेटी मे 24 केन, प्रत्येक पेटी मे 12 कांच की बोतल प्रत्येक बाटल में 750 एमएल शराब 03 पेटी डीएसपी ब्लेक व्हीस्की अंग्रेजी शराब प्रत्येक पेटी में 12 कंाच की बोतल में बोतल मंे 750 एमएल शराब (04) व 25 पेटी ग्रीन लेबल व्हीस्की अंग्रेजी शराब प्रत्येक पेटी में 12 कांच की बोतल प्रत्येक बोतल में 750 एमएल शराब (05) व 20 पेटी रॉयल स्टेज व्हीस्की अंग्रेजी शराब प्रयेत्य पेटी मे 48 क्वार्टर कांच के भरे हुुए, प्रप्येक क्वार्टर मे 180 एमएल शराब (06) व 248 पेटी बैग पाईपर व्हीस्की अंग्रेजी शराब प्रत्येक पेटी में 48 क्वार्टर कांच के भरे हुए, प्रत्येक क्वार्टर में 180 एमएल शराब कुल 853 पेटी शराब कुल किमती 30 लाख 38 हजार 400 रुप्यें की जप्त कर उक्त शराब को मालाखाना में सुरक्षित रखा गया था।
पुलिस उपमहानिरीक्षक इंदौर श्री मनीष कपुरिया, पुलिस अधीक्षक पश्चिम इंदौर श्री महेशचन्द्र जैन के मार्गदर्शन मे अतिरक्त पुलिस अधीक्षक महू श्री पुनित गेहलोत, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) श्री विनोद कुमार शर्मा के निर्देशन में थाना प्रभारी महू द्वारा उक्त शराब को राजसात करने हेतु आदेशित किया। आज दिनांक 13 अगस्त 2021 को कलेक्टर महोदय इंदौर द्वारा गठित कमेटी के समक्ष नष्टीकरण द्वारा महू स्थित पासीपुरा के ट्रीचिंग ग्रांउड मे उक्त शराब का नष्टीकरण किया गया। कुल 853 पेटी ट्रीचिंग ग्राउण्ड में सीमेेंट कांक्रीट रोड के ऊपर शराब जमाकर ,उक्त शराब के ऊपर रोलर चलावाकर नष्टीकरण किया गया। उक्त शराब वर्ष 2014 से थाना महू मंे जप्त है।
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