अक्षर धाम कालोनी (आजादनगर) मे मौके से आरोपीगण के कब्जे से 20 पेटी अवैध देशी शराब कुल 152 बल्क लीटर शराब कुल कीमत करीब 82,000/- रुपये की जप्त की गई ।
आरोपी मांगीलाल ने स्वंय के निर्माणाधीन मकान एवं स्वंय के खेत मे सूखी घांसो के बीच छिपा रखी थी अवैध शराब ।
उक्त जप्तशुदा अवैध शराब को धार एवं इन्दौर के शराब तस्करों के माध्यम से बुलवाया गया था
लाकडाउन की समय सीमा बढ जाने से किया गया था उक्त अवैध शराब का भंडारण ।
कोविड-19" के व्दितीय संक्रमण लहर के संबंध में शासन प्रशासन के द्वारा जारी निर्देशों एवं आदेशों का किया जा रहा है उल्लंघन ,"कोविड " संक्रमण को बढाने हेतु किया गया कार्य ।
इंदौर दिनांक 08 मई 2021- पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर (शहर) इन्दौर श्री मनीष कपूरिया के द्वारा शहर में लाकडाऊन के दौरान अवैध रुप से शराब क्रय विक्रय व भंडारण एवं तस्करी के संबध मे पतारसी एवं निगरानी हेतू निर्देशित किया गया था उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (पुर्व) श्री आशुतोष बागरी एवं पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री अरविन्द तिवारी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री गुरू प्रसाद पाराशर द्वारा उक्त अवैध शराब की तस्करी, क्रय विक्रय,भंडारण की घटनाओं की पतारसी कर वारदातों पर अंकुश लगाने के साथ ऐसे आरोपीगणों की धरपकड कर आवश्यक कार्यवाही हेतू इन्दौर जिले के थानों के साथ थाना क्राईम ब्रांच इन्दौर की टीमों को निर्देशित किया गया था ।
इसी कड़ी में क्राईम ब्रांच इन्दौर की टीम को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि थाना आजाद नगर क्षैत्र के अक्षर धाम कालोनी मे एक निर्माणाधीन मकान एवं मकान के पीछे के स्वंय के खेत मे सूखी घास के नीचे शराब की पेटीयां छिपा रखी है जिसे वह इन्दौर शहर की कई क्षैत्रों मे एजेटों के माध्यम से विक्रय करने की बातचीत चल रही है । उक्त सूचना पर विश्वास कर क्राईम ब्रांच इन्दौर की टीम ने थाना आजाद नगर के के साथ संयुक्त कार्यवाही करते मुखबिर के बताए स्थान अक्षर धाम कालोनी (आजादनगर) के एक निर्माणाधीन मकान पर दबीस दी गई तो उक्त स्थान पर 2 संदिग्ध व्यक्ति मिले जिसमे प्रथम व्यक्ति ने अपना स्वंय का नाम (1) मांगीलाल पिता थावर लाल मालवीय उम्र 65 साल निवासी अक्षर धाम कालोनी थाना आजाद नगर जिला इन्दौर एवं उसके साथ मिले दूसरे व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे घेराबंदी कर पकडा , बाद उसका नाम पता पूछते उसने अपना नाम (2) जगदीश पिता श्यामलाल मालवीय उम्र 27 साल निवासी पप्पू भईया का मकान नंबर 51 विनोबा नगर तिलक नगर जिला इन्दौर स्थाई पता ग्राम सलामतपुरा कांटाफोड जिला देवास होना बताया एवं मांगीगालन ने वह मकान स्वंय का होना बताया जिस पर उसके मकान एवं परीसर तथा मकान के पीछे खेत की घास मे तलाश करते सभी जगह से छिपा रखी कुल 20 पेटी अवैध देशी शराब कुल 152 बल्क लीटर कुल किमती करीब 82,000/-रूपए की बरामद की गई ।
उक्त संबध मे आरोपी मांगीलाल मालवीय एवं जगदीश मालवीय से उक्त अवैध शराब को अपने आधिप्तय मे रखने संबधी वैध लायसेंस के बारे मे पूछते नहीं होना पाया गया । उक्त दोनो आरोपी के विरूद्ध थाना आजाद नगर मे धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय होने से थाना आजाद नगर जिला इन्दौर पर अपराध क्रमांक 344/21 धारा 34(2) म.प्र.आबकारी अधिनियम 1915 का कायम कर विवेचना मे लिया गया है।
प्रारंभिक रूप से उक्त दोनो आरोपीगणों व्दारा उक्त अवैध शराब किसी कमल प्रजापत निवासी शांतिनगर इन्दौर एवं करण अटोदिया निवासी आजाद नगर इन्दौर के माध्यम से जिला धार एवं आसपास के शराब तस्करों के साथ मिलकर उन्ही के माध्यम से मांगीलाल के मकान एवं खेत मे छिपाकर सह आरोपी जगदीश के माध्यम से इन्दौर शहर मे विक्रय करने की योजना बनाना स्वीकार किया उक्त तथ्य की सत्यता के संबध मे थाना आजादनगर पुलिस व्दारा तस्दीक की जा रही है । उक्त दोनो आरोपीगणों व्दारा उक्त अवैध शराब कब से बुलवाई जा रही थी एवं किसके माध्यम से ली है इसमे किसी शराब दुकानदार की भुमिका के संबध मे पूछताछ एवं विवेचना की जाना शेष है जिसमे अन्य आरोपीगणों के नाम सामने आने की संभावना है ।
उक्त दोनो आरोपीगणों को रंगे हाथों पकडकर अवैध शराब जप्त करने मे थाना प्रभारी आजान नगर श्री मनीष डाबर एवं उनि बैशाखु धुर्वे थाना आजाद नगर एवं सउनि हेमराज पंवार थाना आजाद नगर के साथ क्राईम ब्रांच इन्दौर की टीम का सराहनीय योगदान रहा है ।
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