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एक रेमडेशिविर की कम्पनी कीमत करीबन 3,000/-
रुपये हैं जिन्हे ऊँची कीमत में बेचने की फिराक में थे ।
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बांग्लादेश की Incepta
Pharmaceuticals lim. कम्पनी का बना हुआ Ninavir Remdesivir नामक
इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे ।
इंदौर दिनांक 08 मई 2021- पुलिस उपमहानिरीक्षक इंदौर (शहर) श्री मनीष कपुरिया द्वारा इंदौर शहर में हो रही रेमडेशिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी एवं अवैध बिक्री के संबंध में पतारसी हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है । उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री अरविन्द तिवारी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम ब्रांच) श्री गुरू प्रसाद पाराशर द्वारा इंदौर शहर में हो रही रेमडेशिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी एवं अवैध बिक्री की घटनाओं की पतारसी कर वारदातों पर अंकुश लगाने एवं ऐसे आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु क्राईम टीमों को निर्देशित किया गया था।
इसी
कड़ी में थाना सांवेर क्षेत्र अंतर्गत तीन व्यक्ति रेमडेशिविर इंजेक्शन की
कालाबाजारी एवं अवैध बिक्री की फिराक में घुमने की सूचना प्राप्त हुई सूचना पर
क्राईम ब्रांच एवं थाना सांवेर की संयुक्त टीमों के द्वारा सांवेर में अवैध
रेमडशिविर इंजेक्शन बेचने वाले व्यक्तियों से रेमडेशिविर का सौदा किया गया योजना
के मुताबिक तीन व्यक्तियों को पकडा जिनका नाम 1. टीपू पिता अनवर
खान उम्र 29 वर्ष नि स्कीम न 78 इंदौर स्थाई पता
वार्ड न 01 सांवरे रोड इंदौर 2. शाहरुख पिता
युसुफ शाह उम्र 23 वर्ष नि ग्राम कजलाना तह सांवरे इंदौर 3.
जफर
पिता कुदुस खान उम्र 23 वर्ष
नि वार्ड क्रमांक 07 सांवरे
इंदौर को पकडा जिनके कब्जे से एक रेमडेशिविर इंजेक्शन कम्पनी कीमत करीबन 3,000/-
रुपये
के बरामद किये । एक रेमडेशिविर इंजेक्शन को उक्त आरोपीगण से 17,000/- रुपये
में क्राईम टीम द्वारा खरीदने की बात की गई
उन व्यक्तियों द्वारा खण्डेलवाल तिराहा सांवेर पर जैसे ही आरोपियों द्वारा
इंजेक्शन दिखाया गया उसी समय थाना सांवेर एवं क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा बेचने
के लिए डील की गई । आरोपी टीपू पिता अनवर खान मानपुर डायग्नोस्टिक कोविड सेन्टर
तेजपुर गडबडी पुलिया के पास इंदौर में ड्युटी डाँक्टर के पद पर काम करता हैं आरोपी
जफर पिता कुदुस खान ग्लोबल हेल्थ केयर प्रा.लिमि. बडोदरा गुजरात मेडिकल कोडिंग के
पद पर करीब 18 माह से काम कर रहा हैं । आरोपी टीपू खान पूर्व में भी इंदौर शहर मे काफी
ऊँची कीमतो पर कई रेमडेशिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर चुका हैं । जिसके संबंध
में विस्तृत पूछताछ की जा रही हैं ताकि उक्त आरोपियों के द्वारा कितने रेमडेशिविर
इंजेक्शन की कालाबाजारी किन –किन लोगों / अस्पतालों / संस्थाओं की
सहायता से कितने लोगो को की हैं इस बात का खुलासा किया जायेगा । उक्त तीनो
आरोपियान योजनाबद्ध तरीके से रेमडेशिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे । उक्त
आरोपियों के द्वारा कोविड-19 महामारी के लिये इलाज हेतु उपयोग की
जाने वाली रेमडेशिविर इंजेक्शन को अवैध रुप से संग्रह कर कालाबाजारी की गई । आरोपियों
के विरुद्ध थाना सांवेर में अपराध क्रमांक
220/2021 धारा 188 भादवि, 3 महामारी अधिनियम
1897, 24 मध्यप्रदेश राज्य आयुर्विज्ञान परिषद एक्ट (1956 & 1958) का
कायम कर विवेचना में लिया गया हैं ।
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