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आरोपियों के कब्जे से अवैध रूप से कार
से परिवहन कर ले जाई जा रही कुल 90
लीटर (10 पेटी) अंग्रेजी शराब जप्त।
इन्दौर दिनांक 12 मार्च 2020 - पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर जोन इन्दौर श्री हरिनारायणचारी मिश्र एवं पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री मनीष कपूरिया द्वारा इन्दौर शहर मे अवैध शराब एवं मादक पदार्थ का क्रय- विक्रय करने वाले आरोपियों की सूचना संकलन एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया है। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री अरविंद तिवारी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा श्री गुरूप्रसाद पाराशर के मागदर्शन मे क्राईम ब्राँच की टीमे इंदौर शहर एवं आसपास के क्षेत्र में अवैध शराब की गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु आसूचना संकलन में जूटी हुई थी।
इसी दौरान क्राईम ब्राँच की टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि द ग्राण्ड माचल के सामने बजरंगपुरा से कुछ व्यक्ति अवैध शराब का परिवहन कर ले जाने वाले हैं। विश्वस्त सूचना होने से थाना बेटमा को सूचित कर, थाना स्टाफ को हमराह लेकर थाना अपराध शाखा जिला इंदौर की टीम द्वारा मुखबिर के बताये स्थान द ग्राण्ड माचल के सामने बजरंगपुरा पहुँची। जहाँ कुछ देर बाद बिना नबंर की एक बलेनो कार सफेद रंग की आती दिखी। गाडी को पुलिस टीम द्वारा रोका गया जिसमें दो व्यक्ति बैठे हुए थे जिनका नाम पता पूछने पर अपना नाम (1) प्रेम पिता रतन सिंह कामदार उम्र 40 साल नि. ग्राम अचाना थाना सागोर जिला धार (2) सुनील उर्फ मोनू पिता प्रकाश कनाडिया उम्र 26 साल नि. ग्राम नौगांव जिला धार का होना बताया। उक्त व्यक्तियों से गाडी की डिक्की खुलवा कर देखने पर गाडी की डिक्की से 07 पेटी लंदन प्राईड व्हिस्की कुल 84 बाटल मात्रा 63 लीटर शराब कीमत करीब 58,800/- रूपये, 02 पेटी ब्लण्डर प्राईड़ व्हिस्की कुल 12 बाटल मात्रा 18 लीटर शराब कीमत करीब 18,000/- रूपये, 01 पेटी बेगपाईपर व्हिस्की कुल 12 बाटल मात्रा 09 लीटर शराब कीमत करीब 8400/- इस प्रकार कुल 90 लीटर अंग्रजी शराब कीमत करीब 85200/- रूपये की जप्त की गई।
उक्त आरोपीगण एवं जप्त शराब व बिना नंबर की बलेनो कार को थाना बेटमा को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया। जहाँ आरोपीगणों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 187/2021 धारा 34(2) का पंजीबद्ध किया जाकर विवेचनारत है। आरोपियों से शराब की खरीदी बिक्री के संबंध में पूछताछ जारी है।
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