Sunday, October 4, 2020

कोविड-19 की रोकथाम हेतु प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशो का उल्लघंन करने पर,थाना गाँधी नगर पर प्रकरण कायम

 कार्यक्रम के आयोजनकर्ता एवं टेंट लगाने वाले को किया पुलिस ने गिरफ्तार

 

 

देश मे चल रही वैश्विक महामारी कोरोना(कोविड-19) मे जारी किये गये दिशा निर्देशो का पालन किये जाने हेतु श्रीमान उप पुलिस महानिरीक्षक महोदय इंदौर शहर श्री हरिनारायण चारी मिश्रा द्वारा लगातार हो रहे उल्लघंन के संबंध मे निर्देश पुलिस अधीक्षक महोदय पश्चिम इंदौर श्री महेश चंद जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय प्रशांत चौबे जोन 2 इंदौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय गांधीनगर श्रीमती सौम्या जैन को दिए गए थे।

 

 दिनांक 04.10.2020 को सूचना मिली की पर्वत पर कोई भोजन कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है जिसकी तस्दीक हेतु थाने से एक टीम बनाकर रवाना किया गया टीम व्दारा पितृ पर्वत पहुँचकर देखा मेन गेट पर ग्राउण्ड मे एक सफेद लाल कलर का टेन्ट 60 बाय 80 का लगा होना पाया व करीब 150-200 कुर्सी लगी होना पाई गई तथा 150-200 लोग उपस्थित होना पाये गये जिनके व्दारा सोशल डिस्टेसिंग का पालन नही किया जा रहा था जिससे संक्रमण फैलने का अधिक खतरा बना हुआ था मौके पर नायब तहसीलदार एवं वी. एस. टी. अधिकारी मल्हारगंज सब डिवीजनल अधिकारी को भी शिकायत मिलने पर उपस्थित हुये वीडियो ग्राफी तथा फोटोग्राफी कराई गई कार्यक्रम आयोजक विजय पिता हीरालाल परमार से चर्चा करने पर उसने कोविड 19 योध्दाओं का सम्मान हेतु कार्यक्रम करना बताया तथा इसी कार्यक्रम मे टेन्ट कुर्सी लगाना स्वीकार किया मौके पर करीबन 200 लोग उपस्थित पाये गये तथा इसके अलवा अन्य लोग आ रहे थे। आयोजक संचालक विजय परमार से कार्यक्रम की अनुमती के संबंध मे पूछताछ करने पर किसी भी प्रकार की अनुमती प्रस्तुत नही की गई तथा कार्यक्रम मे टेन्ट लगाने वाले गजानंद टेन्ट संचालक दीपक पिता महेश निवासी बाणगंगा इन्दौर से टेन्ट 60 बाय 80 एवं करीब 150-200 कुर्सी लगाने के संबंध मे अनुमती मांगी जो प्रस्तुत नही की गई जो श्रीमान डीएम महोदय के आदेश क्रमांक/3457/रीएडीएम/2020 दिनांक 23.09.2020 के बिन्दु क्रमांक 7 के अनुसार किसी भी सामाजिक व सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रम हेतु 100 से कम व्यक्ति के आयोजन किये जा सकेंगे इसमे क्षैत्राधिकारी, अनुविभागीय दण्डाधिकारी से पूर्व अनुमती लेना आवश्यक होगा जो आयोजन कर्ता व्दारा अनुमती नही ली गई है।

 

        इसी प्रकार टेन्ट संचालक दीपक पिता महेश निवासी, बाणगंगा इन्दौर व्दारा श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेश क्रमांक/3595/रीएडीएम/निर्वाचन/2020 दिनांक 29.09.2020 के बिन्दु क्रमांक 3 के अनुसार किसी भी सामाजिक व सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रम हेतु 100 से अधिक लोग के लिए कुर्सी एवं टेन्ट नही लगाये जा सकेंगे इसमे सक्षम क्षैत्राधिकारी से पूर्व अनुमती लेना आवश्यक होगा जो टेन्ट संचालक व्दारा अनुमती नही ली गई है जो नगर निगम सीमा होकर विधानसभा क्षैत्र देपालपुर है ।

         कार्यक्रम आयोजन संचालक विजय परमार तथा गजानंद टेन्ट संचालक दीपक पिता महेश दोनो का कृत्य डी.एम. महोदय के उक्त आदेशो का उल्लघन धारा 188 भादवि के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध पाया जाने से प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी विजय पिता हीरालाल परमार निवासी,61 गीता नगर धार रोड इन्दौर तथा दीपक पिता महेश निवासी, भवानी नगर बाणगंगा इन्दौर को गिरफ्तार किया गया ।

 

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