Tuesday, September 15, 2020

04 वर्षीय शिशु का नागपुर से अपहरण कर, इंदौर तथा दिल्ली के रास्ते नेपाल ले जाने वाला अपहणकर्ता, इंदौर क्राईम ब्रांच की गिरफ्त में।

  

·        इंदौर से दिल्ली जाने के लिये बुक करा चुका था वोल्वो बस का टिकट, नागपुर से आज इंदौर पहुंचा था अपहरणकर्ता।

·        आरोपी के कब्जे से शिशु को किया दस्तयाब।

·        तिंगतौलिया नेपाल का रहने वाला है अपहरणकर्ता, काम के सिलसिले में आता है भारत।

·        आरम्भिक पूछताछ में सन्देह हुआ है कि आरोपी बच्चे को नेपाल में बेच सकता था।

·        बच्चे को दूध पिलाने के बहाने बुलाया होटल, मौका देखकर शिशु को ले भागा।

 

इंदौर - दिनांक 15 सितम्बर 2020- नागपुर पुलिस द्वारा दिनांक 15.09.2020 को पुलिस उप महानिरीक्षक शहर इंदौर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र को सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति 04 वर्ष के मासूम का अपहरण कर इंदौर के रास्ते लेकर भाग रहा है। प्राप्त सूचना पर उमनि महोदय  द्वारा क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम को उपरोक्त अपहरणकर्ता की पतासाजी हेतु निर्देशित किया गया।

 

 क्राइम ब्रांच इंदौर की टीम ने पतासाजी करते हुये आरोपी फारूख उर्फ बम्बईया खान पिता इब्राहिम खान उम्र 55 वर्ष मूल निवासी वार्ड नम्बर 13 विराटनगर, भूमि प्रशासन चौक तिंगतौलिया नेपाल हाल मुकाम: कोहिनूर होटल नागपुर को पकड़ा जिसके कब्जे से 04 वर्ष के मासूम बच्चे अदनान को दस्तयाब किया।

 

घटना का विवरण इस प्रकार है कि :

 

फिरदोस फातिमा पति शब्बीर खान उम्र 30 वर्ष नि मोटा ताजबाग दरबार मुख्य गेट  फुटपाथ शक्करदरा नागपुर, स्थायी पता पुर्णा जिला परभणी द्वारा शक्करदारा थाना नागपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने पति व बच्चों सहित फुटपाथ के आसपास रहती है जिसके बेटा अदनान उम्र करीबन 04 वर्ष को जबरन नामक व्यक्ति अपहरण कर के ले गया। अपहरण की रिपोर्ट की उक्त घटनाक्रम के परिपेक्ष्य में थाना शक्करदारा नागपुर में अपराध क्रमांक 433/20 धारा 363 भादवि के तहत पंजीबद्ध किया गया ।

 

नागपुर पुलिस द्वारा आरोपी के संबंध में इंदौर पुलिस को सूचना दी गई जिसके रास्ते को ट्रेस करते हुये इंदौर क्राईम ब्रांच की टीम ने आरेापी को ढक्कनवाला कुआं के पास इंदौर से धरदबोचा जिसके कब्जे से 04 वर्षीय शिशु को भी दस्तयाब किया। आरोपी वोल्वो बस से नागपुर से आया था तथा आज शाम की वोल्वो बस से दिल्ली के रास्ते नेपाल जाने वाला था।

 

आरोपी से की गई आरंभिक पूछताछ में शिशु को कहाँ ले जाता तथा क्यूँ अपहरण कर के लाया आदि तथ्य सन्देहास्पद है तथा क्या वह नेपाल जाकर शिशु को बेच देता? इस सम्बन्ध में नागपुर पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर खुलासा करेगी। आरोपी वर्ष 1996 में नेपाल से काम के लिये भारत आया था तथा तबसे महाराष्ट्र के अधिकांश शहरों में जैसे मुंबई थाणे, पुणे, औरंगाबाद व नागपुर आदि जगहों पर काम के सिलसिले में रहा तथा हर साल छः माह में नेपाल जाता रहता था। आरोपी ने मुंबई में रहने के दौरान वर्ष 1998 में मुंबई की एक युवति से निकाह करना स्वीकार तथ बताया कि विवाह के छः माह उपरांत उसकी मौत हो गई थी। आरोपी लकड़ी पालिश का काम करता है जोकि काम के सिलसिले में नागपुर में होटल कोहिनूर में नौकरी करता था तथा वहां पर अपहृत शिशु के परिजनों से संपर्क में आया व पहले बच्चों को दूध, बिस्किट और टॉफी उनसे निकटता बढ़ाई तथा मौका पाकर  एक बच्चे का अपहरण कर नेपाल के लिए रातों रात भाग लिया।

आरोपी गांजे के नशा करने का भी आदी है। आरोपी के कब्जे से नगदी करीबन 15 हजार रूपये, दैनिक उपयोग की वस्तुुओं से भरा बैग तथा इंदौर से दिल्ली जाने के लिये बुक कराया गया टिकट बरामद हुआ है। आरोपी को पकड़कर शिशु को दस्तयाब कर क्राईम ब्रांच ने हिरासत में लिया है बाद अग्रिम कार्यवाही हेतु नागपुर पुलिस को सूचित किया गया है जिसके आने पर आरोपी तथा शिशु को नागपुर पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा।



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