★ यौन
संबंध बनाते हुये आरोपी ने वीडियो बना लिया था, वायरल
करने की धमकी देकर 07 लाख रूपयों की कर रहा था मांग।
★ भादवि
की धारा 377 के तहत पलासिया में किया गया प्रकरण
पंजीबद्ध।
इंदौर-
दिनांक 21 अगस्त 2020- इंदौर शहर में ब्लेकमेलिंग संबंधी
अपराधों तथा छेड़खानी से संबंधित शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही कर आरोपियों की
धरपकड़ करने तथा ऐसे कृत्यों में लिप्त अपराधियों पर विधिसंगत कार्यवाही कर यौन
संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक (शहर) इंदौर श्री
हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा, इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था।
उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री सूरज वर्मा के
मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम) श्री राजेश दण्डोतिया द्वारा
संबंधित शिकायतों में योजनाबद्ध तरीके से आवश्यक कार्यवाही कर आरोपियों की पतासाजी
करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये थे।
फरियादी सुरेश (परिवर्तित नाम) निवासी
इंदौर द्वारा लिखित शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें फरियादी ने
आरोप लेख किया था कि वह वर्तमान में केयर टेकर का काम करता है जिसका पुराना परिचित
हर्षित राठौर निवासी राजेन्द्र नगर के साथ उठना बैठना है
हर्षित राठौर ने किसी को कॉल करने के लिये पीड़ित
का मोबाइल मांगा तथा उसी दौरान उसके फोन से फोटोज व कॉन्टेक्ट नंबर अपने मोबाइल
में ले लिये थे। हर्षित राठौर ने पार्टी करने के बहाने पी़डत को शराब पिलाई तथा
ज्यादा मात्रा में शराब पिलाकर पीड़ित व्यक्ति के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाये
जिसकी चुपके से वीडियो बना लिया था, जिसे बाद में
हर्षित राठौर उक्त फोटोज व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़ित से 07
लाख रूपयों की मांग कर ब्लेकमेल कर रहा था। आरोपी प्रतिदिन डरा धमकाकर, पीड़ित
को परेशान कर रहा था।
उपरोक्त शिकायत आवेदन पत्र को गंभीरता से
संज्ञान में लेते हुए व्ही केयर फॉर यू क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा जांच के दौरान
यह ज्ञात किया गया कि आरोपी हर्षित राठौर द्वारा आवेदक को शराब पिलाकर आवेदक के
साथ अप्राकृतिक रूप से शारीरिक संबंध बनाते हुए वीडियो बनाया तथा वीडियो वायरल
करने के नाम पर 07 लाख रूपयों की मांग की।
व्ही केयर फॉर यू की टीम ने घेराबंदी कर
अनावेदक हर्षित राठौर पिता राजू राठौर
उम्र- 20 वर्ष निवासी मराठी मोहल्ला इंदौर को पकड़ा गया
जिसको पकड़कर अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना पलासिया के अपराध क्रमांक 354/20 धारा
377, 385, 506 भादवि. के तहत थाना पलासिया पुलिस के सुपुर्द
किया है। आरोपी हर्षित राठौर दवा बाजार में काम करता था, जोकि
पीड़ित व्यक्ति को विगत एक वर्ष से जानता था।
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