इंदौर-
दिनांक 07 अगस्त 2020- पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री
हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा अवैध शराब रखने तथा बेचने वालो के विरूद्ध प्रभावी
कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके तारतम्य मे पुलिस अधीक्षक
पश्चिम इंदौर द्वारा अति. पुलिस अधीक्षक महू व उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय इंदौर को
सघन चेकिंग करने एंव अवैध शराब रखने तथा बेचने वालो के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही
करने हेतु आदेशित किया गया था ।
आज दिनांक 07.08.2020 को थाना खुडैल
पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम फली मे एक व्यक्ति घांस के कोठे में भारी मात्रा मे अवैध शराब का
संग्रहण कर रखा गया है । सूचना पर थाना प्रभारी खुडैल द्वारा टीम का गठन कर ग्राम
फली जितेन्द्र के मकान के पास बना घांस का कोठे पर दबिश दी गई, जहां पर एक व्यक्ति खड़ा मिला, जिसका नाम पूछते अपना नाम जितेन्द्र
पिता धनसिंह चौहान उम्र 42
साल निवासी ग्राम फली थाना खुड़ैल जिला इंदौर का होना बताया । जितेन्द्र के घास के
कोठे की तलाशी ली तो कोठे में 21
कागज के पुष्ठे की पेटियां जिनमें अवैध देशी शराब भरी होना पाई गई । आरोपी
जितेन्द्र का उक्त कृत्य धारा 34(2) आबकारी
एक्ट का दण्डनीय पाया जाने से आरोपी जितेन्द्र के कब्जे से उक्त शराब जप्त कर
आरोपी जितेन्द्र को गिरफ्तार किया जाकर जितेन्द्र के विरूद्ध अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना
में लिया गया ।
अति.पुलिस अधीक्षक महूं श्री अमित तोलानी
एवं उपुअ मुख्या श्री अजय बाजपेयी के मार्गदर्शन में आरोपी जितेन्द्र के कब्जे से 21 पेटी देसी प्लेन व देसी मसाला शराब कुल
शराब 189 लीटर कीमती 93000 रुपये की बरामद करने में थाना प्रभारी
खुडैल श्री रूपेश दुबे, उनि
कृष्णा पद्माकर,
सउनि
शोभाराम रावत, प्र.आर. 2420 सुरेश पंवार, आर.2033 सुभाष, आर. 86 गजेन्द्र आर.183 सागर परसाई ,आर.449 दिनेश ,सैनिक 189 सोदान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है जिन्हे
पुलिस अधीक्षक पश्चिम इंदौर श्री महेश चंद जैन द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है ।
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