Wednesday, May 20, 2020

· रेड जोन में दुकानें खोल सकने का फ़र्ज़ी औऱ भ्रामक मैसेज सोशल मीडिया व्हाट्सएप्प पर प्रसारित करने वाला आरोपी क्राइम ब्रांच इंदौर की कार्यवाही में धराया।



·        आरोपी, जिला दंडाधिकारी द्वारा दुकानें खोलने की अनुमति देने का फ़र्ज़ी मैसेज प्रसारित कर रहा था ।

·        lockdown के प्रतिबंधित आदेश की अवहेलना कर, भ्रामक तथ्य प्रसारित कर रहा था आरोपी।

·        इंदौर पुलिस की अपील- अफवाहों पर ना दें ध्यान, भ्रामक तथ्य संज्ञान में आने पर प्रशासन से करें पुष्टि।

इंदौर -  दिनांक 20.05.2020- पुलिस उपमहानिरीक्षक श्रीमान हरिनारायणाचारी मिश्र (शहर) इंदौर के निर्देशन में वैश्विक महामारी कोरोना के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए, अफवाहों का प्रसारण करने वाले असामाजिक तत्वों की, क्राइम ब्रान्च की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा निगरानी कराई जा रही है।

उमनि महो द्वारा जारी दिशा निर्देशों के पालन में क्राइम ब्रांच द्वारा सोशल उक्त दिशा निर्देशों के पालन में मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सतत निगरानी रखी जा रही है जिसमे अफवाह तथा लोगों को भड़काने के उद्देश्य से उन्मादी/साम्प्रदायिक अथवा भड़काऊ मैसेज को पोस्ट या शेयर करने वालों के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही की जा रही है।

इसी अनुक्रम में यह ज्ञात हुआ था कि एक ऐसा फ़र्ज़ी मैसेज व्हाट्सएप्प ग्रुप में वायरल हो रहा है जिसमें जिला दंडाधिकारी (कलेक्टर) इंदौर द्वारा रेड जोन में व्यापारी वर्ग को दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है, उसमे दुकानों की सूची तथा उनके खुलने के समय सम्बन्धी तथ्यों का वर्णन किया गया था चूँकि यह मैसेज पूर्णतः फ़र्ज़ी तथा लोगों में भ्रम पैदा करने वाला था, अतः किस व्यक्ति द्वारा ऐसा दुष्प्रचार किया जा रहा था उसके सम्बन्ध में सूचना संकलन करने पर ज्ञात हुआ कि अनिल पिता तोलराम चेलानी उम्र 44 वर्ष निवासी महेश गिरधर नगर इंदौर द्वारा व्हाट्सएप्प ग्रुप में ऐसे फ़र्ज़ी व भ्रामक मैसेज को प्रसारित कर lockdown का उल्लंघन, और प्रतिबंधित आदेश की अवहेलना करवाने का आपराधिक कृत्य किया गया है जिसके परिपेक्ष्य में क्राइम ब्रांच द्वारा आरोपी को पकड़कर उसके विरुद्ध थाना मल्हारगंज में अपराध क्रमांक 185/20 धारा 188 भादवि के तहत पंजीबद्ध कराया गया है।

इंदौर पुलिस द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति यदि इस प्रकार के मैसेज को पोस्ट/शेयर/फॉरवर्ड करता है तो उसको दुराशयपूर्वक जनमानस को भड़काने के संबंध में दोषी माना जायेगा तथा ऐसे आरोपियों के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

आमजन से इंदौर पुलिस अपील करती है कि किसी भी प्रकार की अपुष्ट खबरों अथबा अफवाहों पर भरोसा ना करें, ना ही ऐसी अफवाहों को प्रसारित करें अन्यथा आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यदि आपके संज्ञान में कोई अप्पत्तिजनक मैसेज आता है तो शीघ्र इंदौर पुलिस के हेल्पलाइन नम्बर 7049124444, 7049124445 पर सूचित करें। आपकी पहचान गोपनीय रखी जायेगी।

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