थाना
अन्नपूर्णा - दिनांक 24/8/19 रात में 3:00 बजे करीब
गंगवाल बस स्टैंड से पैदल आते समय पुराना आरटीओ बैरियर के पास अंधेरे का लाभ उठाकर
मोटरसाइकिल में आए दो युवक एवं एक युवती
ने चाकू मारकर फरियादी अजय वैशंपायन निवासी लोकमान्य नगर से उनके एटीएम कार्ड
क्रेडिट कार्ड आदि छीन लिए थे तथा मौके से भाग गए थे। जो थाना अन्नपूर्णा पर अपराध
क्रमांक 368 / 19 धारा 394
भादवि कायम किया गया था ।काफी प्रयास करने
के बाद भी आरोपी गणों का अब तक कोई पता नहीं लग पाया था किंतु अभी हाल में ही थाना
भवर कुआं में चैन स्नैचिंग के सिलसिले में आरोपी लक्की पिता लाला नाथ उम्र 20
वर्ष निवासी अहिर खेड़ी सूरज पिता मनोज भील उम्र 24 वर्ष निवासी
डॉक्टर कॉलोनी द्वारकापुरी कविता पिता शिवराम उम्र 30 वर्ष निवासी
गुरु शंकर नगर थाना द्वारकापुरी को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही थी, जो
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर थाना भवरकुआं जाकर पूछताछ की गई तो पहले आरोपीगण
तो घटना घटित करने से इनकार करते रहे किंतु काफी हिकमतअमली से पूछताछ करने पर टूट
गए और घटना घटित करना बताया। यद्यपि इस घटनाक्रम में फरियादी से कोई रुपए नहीं लूट
पाए थे किंतु घटना में प्रयुक्त चाकू, संबंधित क्रेडिट कार्ड तथा मोटरसाइकिल
आरोपी गणों से जप्त कर न्यायालय पेश किया गया जहां से माननीय न्यायालय द्वारा
उन्हें महू जेल भेज दिया गया।
इस
संपूर्ण प्रकरण में थाना प्रभारी सतीश द्विवेदी के अतिरिक्त उपनिरीक्षक अर्जुन
सिंह राठौर, प्रधान आरक्षक मंगल सिंह, आरक्षक
जोगेश और आरक्षक सुनील की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस सराहनीय कार्य के लिए उक्त
टीम को पुलिस अधीक्षक महोदय इंदौर पश्चिम द्वारा पुरस्कार देने की घोषणा की गई।
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