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बिना प्रमाणिकता के अपुष्ठ सूचना का
संचालन करने वाले रहे सावधान
इंदौर- दिनांक 25
अप्रेल 2020- आरोग्य रिटेल मेडिकल के एम.डी. श्री
के. पी. सिहं द्वारा दिनांक 24/04/2020
को एडिशनल एसपी क्राइम श्री राजेश
दंडोतिया को लिखित आवेदन प्रस्तुत किया
गया था । इस आवेदन के अनुसार अनिल
पांडे नामक व्यक्ति उनके ब्रांड आरोग्य मेडिकल रिटेल के बारे में गलत अफवाह फैला
रहा है, अनिल पांडे द्वारा विभिन्न सोशल
ग्रुपों में लोगों की धार्मिक भावना भड़का रहा है व संस्था आरोग्य रिटेल के संबंध
में भ्रामक असत्य एवं सांप्रदायिक पोस्ट कर लोगों को भड़काने व आरोग्य रिटेल का
नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है,जो
की लॉकडाउन के समय व प्रस्थिति में कलेक्टर इंदौर के आदेश का भी उल्लघंन है ।
उक्त
शिकायत की जांच सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के उ.नि. दीपक सर्राटी द्वारा की गई एवं
प्रथम दृष्टया आवेदक द्वारा बताए गए तथ्य सही पाए गये । अनावेदक द्वारा ग्रूप में
आरोग्य रिटेल के बारे में भ्रामक सूचना संचारित की गई थी तथा अनावेदक का कृत्य धारा
– 188 जा. फौ. का पाया जाने से थाना खजराना
में अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया ।
इस
प्रकार के भ्रामक खबरें फैलाने वालों तथा इस प्रकार की गलत पोस्ट (भ्रामक ,फेक
न्यूज, अपूष्ठ सूचना व धार्मिक भेदभाव) को
किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल
करने वालों पर आगे भी वैधानिक कार्यवाही की जावेगी तथा पुलिस की आमजन से भी अपील
है कि बिना तथ्य व जानकारी के किसी भी प्रकार के मैसेज को संचारित न करें।
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