Tuesday, April 7, 2020

सोशल मीडिया पर आपत्तिजन एवं भ्रामक जानकारी के मैसेज/वीडियों पोस्ट करने वालों के विरूद्ध पुलिस द्वारा की जा रही है कड़ी कार्यवाही




इंदौर - दिनांक 07.04.2020- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम ब्रांच) श्री राजेश दण्डोतिया के निर्देशन में इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सतत निगरानी रखी जा रही है जिसमे अफवाह तथा लोगों को भड़काने के उद्देश्य से उन्मादी/साम्प्रदायिक अथवा भड़काऊ मैसेज को पोस्ट या शेयर करने वालों के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही की जा रही है। समय समय पर अफवाहों के सम्प्रेषण को रोकने के लिए इंदौर पुलिस द्वारा विभिन्न एडवाइजरी जारी कर आमजन को सचेत किया जाता रहा है। प्रायः देखने मे आ रहा है कि वर्तमान समय में इंदौर में भी कई व्हाट्सऐप ग्रुप/फेसबुक/ट्विटर आदि सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर नीचे दर्शित वीडियो वायरल किये जा रहे हैं। नीचे दर्शित भड़काउ एवं आपत्तिजनक वीडियों/पोस्ट के संदर्भ में स्थानीय पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

1. वीडियो में फल का ठेला लगाने वाला एक व्यक्ति सभी फलों में (SALIVA)  थूक लगाते हुये दिख रहा है जिस पर कार्यवाही करते हुये संबंधित क्षेत्राधिकार रखने वाली रायसेन जिले की पुलिस द्वारा थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 143/20 धारा 269, 270 भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी शेरू मियां को गिरफ्तार किया जा चुका चुका है।

2. दूसरे वीडियों में एक व्यक्ति भारतीय मुद्रा के करेंसी के नोटों पर  (SALIVA)   थूक लगाते हुये दिख रहा है जिस पर कार्यवाही करते हुये संबंधित क्षेत्राधिकार रखने वाली महाराष्ट्र में नासिक पुलिस द्वारा थाना रमजानपुरा मालेगांव में अपराध क्रमांक 24/20 धारा 188, 153 ब भादवि व आईअी एक्ट 67, 67 ए के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी सैयद जमील बाबू को गिरफ्तार किया गया है।

3. इंदौर के टाटपट्टी बाखल में स्वास्थकर्मियों के साथ हुई घटना के परिप्रेक्ष्य में फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के संदर्भ में थाना करैरा जिला शिवपुरी में भी धारा 505(2), 188 भादवि के तहत अपराध क्रमांक 175/20 पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी अरविन्द्र को गिरफ्तार किया गया है।

    इसी प्रकार गत दिनों क्राईम ब्रांच इंदौर द्वारा भी 4. थाना सदर बाजार में अपराध क्रमांक 107/20 धारा 295(क) 505(1)(स) तथा 34 भादवि सहित धारा 67 आईटी एक्ट के प्रकरण 5. थाना खजराना के अपराध क्रमांक 314/20 धारा 295(क) 505(1)(स) तथा 34 भादवि सहित धारा 67 आईटी एक्ट में भडकाउ मैसेज प्रसारित करने वाले तथा ग्रुप एडमिन के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करते हुये सम्बन्धित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

इंदौर पुलिस द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति यदि इस प्रकार के वीडियो को पोस्ट/शेयर/फॉरवर्ड करता है तो उसको दुराशयपूर्वक जनमानस को भड़काने के संबंध में दोषी माना जायेगा तथा ऐसे आरोपियों के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

आमजन से इंदौर पुलिस अपील करती है कि किसी भी प्रकार की अपुष्ट खबरों अथबा अफवाहों पर भरोसा ना करें, ना ही ऐसी अफवाहों को प्रसारित करें अन्यथा आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यदि आपके संज्ञान में कोई अप्पत्तिजनक मैसेज आता है जिससे कानून व्यवस्था की स्तिथि प्रभावित होती हो शीघ्र इंदौर पुलिस के हेल्पलाइन नम्बर 7049124444, 7049124445 पर सूचित करें। आपकी पहचान गोपनीय रखी जायेगी।



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