√ आरोपियो के विरुद्ध धारा 144 crpc आदेश
उल्लंघन के तहत धारा 188 ,269 भादवि के प्रकरण पंजीबद्ध।
इंदौर-
दिनांक 07 अप्रेल 2020- जिला
दंडाधिकारी जिला इंदौर द्वारा covid-19 corona virus से आम-जनता के
स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के खतरे की
उत्पन्न हुई स्थिति के मद्देनजर जनसामान्य के स्वास्थ्य हित व लोक-शांति बनाये
रखने उद्देश्य से इंदौर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दंड प्रक्रिया
संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले की
आम जनता की सुविधा सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लॉक-डाउन
कर्फ्यू आदेश पारित किया गया। जिसके तारतम्य
में थाना तेजाजी नगर द्वारा क्षेत्र में धारा 144 crpc का उल्लंघन कर
बिना पास के सब्जी लेकर घुमने व संक्रामक बिमारी को बढाने के संबंध में निम्न 06
आरोपी के विरुद्ध धारा 188 ,269 भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किये
गये तथा सभी आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण की गई।
1. असलम
पिता मजीद निवासी कहारवाडी बजरंग चौक खंडवा
2.नरगेश
पिता केदार उम्र 16 साल नि. सनावदिया जिला इंदौर
3.शहजाद
पिता मजीद शाह उम्र 28 साल नि. पत्थर मुंडला इंदौर
4.जीवन
पिता मुन्नालाल उम्र 38 साल नि.मुसाखेडी , इंदौर
5.गणेश
पिता शंकर उम्र 40 साल नि. ग्राम धड , उदयनगर जिला
देवास
6.पीरु
पिता कादर शाह उम्र 32 साल निवासी खजराना इंदौर
उक्त
कार्यवाही से आम-जनता मे संदेश हैं कि जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा जारी लॉक-डाउन
कर्फ्यू आदेश का उल्लंघन ना करें एवम घर से बाहर नही निकले तथा न ही कर्फ्यू के
दौरान कोई दुकान अथवा कोई अन्य प्रतिष्ठान खोले, शासन प्रशासन
द्वारा जारी छूट समयावधि में ही छूट प्राप्त दुकाने खोले व बंद करे, आदेश
उल्लंघन पर पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लगातार वैधानिक कार्यवाही की जा रही
हैं।
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