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पुत्र सुंदरम
द्वारा पिता को धोखे में रखकर करा ली थी फर्जी नोटरी ।
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पुत्र के द्वारा
माता पिता के साथ की जाती थी मारपीट*
इंदौर- दिनांक 18 मार्च 2020-
पुलिस थाना चंदन
नगर पर आवेदक राजाराम पिता नरेंद्र सिंह उम्र 61 साल एवं पत्नी सावित्रीबाई निवासी बजरंग नगर सिरपुर इंदौर ने अपने पुत्र
सुंदरम के खिलाफ एक लिखित शिकायत की,
जिसमें लेख किया कि मेरा पुत्र सुंदरम ने मुझे मेरे ही
घर से बाहर निकाल दिया है, रोजाना मारपीट
करता है व खाने को नही देता है, और मेरे घर की
अपने नाम पर नकली नोटरी कराकर,हमे घर से बेदखल
कर दिया है ।
वरिष्ठ
अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस थाना चंदन नगर ने तत्काल प्रभाव से कार्यवाही
करते हुए आवेदन जांच की एवं जांच में आये तथ्यों के आधार पर आरोपी पुत्र सुंदरम के
विरूद्ध धारा 420,467,468,471,323,294,506 व 24 माता पिता भरण पोषण अधिनियम 2009 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर, आरोपी पुत्र
सुंदरम को गिरफ्तार किया गया है
उक्त
कार्यवाही में थाना प्रभारी चंदन नगर श्री योगेश सिंह तोमर ,सउनि सुरेश सिंह यादव, आर चम्पालाल
दांगी एवं आर विजय कटारे की सराहनीय भूमिका रही ।
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