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भूमाफिया शेख
मुश्ताक के साथ मिलकर जमीन संबंधी धोखाधड़ी करता था आरोपी।
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मयूर नगर शासकीय
(नजूल) भूमि पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर अवैध कॉलोनी काटकर, धोखाधड़ी करता था भूमाफिया।
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म0प्र0 सहकारिता
अधिनियम के साथ ही भारतीय दण्ड विधान के तहत की गई कार्यवाही।
इंदौर- दिनांक 28 जनवरी 2020- शहर में माफियाओं
के विरुद्ध जारी अभियान के अंतर्गत पंजीबद्ध किये गए विभिन्न्न प्रकरणों में फरार
चल रहे भूमाफियाओं की तलाश कर धरपकड़ हेतु इंदौर पुलिस द्वारा विशेष प्रयास कर,
प्रभावी कार्यवाही की जा रही हैं।
इसी क्रम में क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर तंत्र के माध्यम
से सूचना मिली थी कि थाना आजाद नगर इन्दौर में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 617/19 धारा 420,467, 468, 471,120 बी भा.द.वि. एवं म.प्र.सहकारिता अधिनियम 1960 के तहत धारा 72 डी के प्रकरण में भूमाफिया खलीलुर
रहमान पिता हबीबुर रहमान खान उम्र 60 साल निवासी 63/1 सुमित अपार्टमेन्ट फ्लेट नम्बर 101 स्नेहलता गंज इन्दौर घटना दिनांक से ही फरार चल रहा है तथा भेष बदलकर
बड़ी-बडी दाड़ी मूँछ रखकर, शहर की विभिन्न
मस्जिदों में छुपकर फरारी काट रहा है। खलीलुर्र की तलाश में टीम लगातार उसके छुपने
के स्थानों की रैकी कर इन्दौर शहर के संभावित क्षेत्रों में दबिश दे रही थी,
किंतु रैकी के दौरान ज्ञात सूचना पर से तलाश करने पर
फरार आरोपी खलीलुर उर्फ रहमान, घंडी वाली मस्जिद
के पास नजर आया जिसे टीम ने घेराबंदी कर हिरासत में ले लिया।
आरोपी ने बताया कि वह साथी भूमाफिया मुश्ताक शेख के साथ में
मिलकर अवैध व अनाधित रुप से अपनी मालिकी की भूमि बताकर पुरानी तारीखो में नोटरी से
मयुर नगर एवं मूसाखेडी में करीब 10 साल से प्लाट व
मकान बेचने खरीदने का कारोबार कर रहा था। आरोपी का साथी शेख मुश्ताक जो मयूर नगर
की अवैध कालोनी काटने के प्रकरण में आरोपी है तथा जिसके उपर अवैध कालोनियों के
संबंध में 22 से अधिक अपराध पूर्व में पंजीबद्ध
है। प्रकरण में फरार अन्य आरोपी जिसमें उसके परिवार के सदस्य एवं अन्य सदस्यों की
तलाश की जा रही है।
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