Thursday, January 2, 2020

· थाना आजाद नगर का फरार भूमाफिया धर्मेन्द्र साहू को क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम ने किया गिरफ्तार।



·        आरोपी कालोनाईजर एवं साथियों के साथ मिलकर खाली प्लाटों के फर्जी दस्तावेज बनाकर करता था कब्जा।
·        आरोपी द्वारा अवैघ तरीके से सीलिंग की भूमि पर बनाई गई तीन मंजिला इमारत।
·        आरोपी के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही कर सेन्ट्रल जेल भोपाल में किया गया निरूद्ध।
        
इन्दौर- दिनांक 02 जनवरी 2020- इंदौर पुलिस द्वारा जारी माफियाओं के विरूद्ध अभियान के तहत फरार गुण्डे बदमाशों की धरपकड़ कर कार्यवाही करने हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक इंदौर (शहर) श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र द्वारा जिले के सभी थानों को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री सूरज कुमार वर्मा के निर्देषन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम ब्रांच) श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा समस्त टीमों को रासुका व जिलाबदर के आदेष का उल्लंघन करने वाले अथवा अन्य प्रकरणों में फरार चल रहे माफियाओं की धरपकड़ करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये थे।
       क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम को सूचना मिली थी कि थाना आजाद नगर के अपराध क्रमांक 616/19 धारा 420,467, 468,471,188,447,120 बी भादवि एवं अपराध क्रमांक  617/2019 धारा 420,467,468,471, भादवि तथा मध्य प्रदेश सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 72 डी में फरार आरोपी धर्मेन्द्र साहू मूसाखेड़ी क्षेत्र में घूमते हुये देखा गया है। सूचना की तस्दीक कर फरार आरेापी की तलाश करते हुये क्राईम ब्रांच की टीम ने थाना आजादनगर पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुये धर्मेन्द्र पिता रामदीन साहू निवासी 32/5 मयूर नगर मुसाखेड़ी जिला इन्दौर को धरदबोचा।
                आरोपी के विरुद्ध न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला इन्दौर म.प्र. द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उप धारा 2 के अधीन कार्यवाही की गई है, जिसे केन्द्रीय जेल भोपाल में निरुद्ध किया गया है। आरोपी धर्मेन्द्र साहू पिता रामदीन साहू के विरुद्ध थाना आजाद नगर में हत्या का प्रयास, मार पीट, एवं अवैध कब्जे तथा फर्जी दस्तावेज तैयार करने संबंधी कुल - 05 अपराध पंजीबद्ध है।
                आरोपी जालसाजी से फर्जी कागजात बनाकर खाली प्लाटों पर कालोनाईजर के साथ मिलकर अवैध कब्जा करता था। आरोपी द्वारा इसी प्रकार से सिलिंग की जमीन में अवैध रुप कब्जा किया जाकर तीन मंजिला भवन तैया किया गया जिस पर  नगर निगम इन्दौर द्वारा कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।



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