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आरोपी के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम
(एनएसए) के तहत की गई कार्यवाही।
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सेन्ट्रल जेल भोपाल में किया गया निरूद्ध।
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आरोपी द्वारा गैंगबार कर राजस्थान में भी की थी
हत्या ।
इन्दौर-
दिनांक 02
जनवरी 2020-इंदौर
पुलिस द्वारा जारी माफियाओं के विरूद्ध अभियान के तहत फरार गुण्डे बदमाशों की
धरपकड़ कर कार्यवाही करने हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक इंदौर (शहर) श्रीमती रूचिवर्धन
मिश्र द्वारा जिले के सभी थानों को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के
तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री सूरज कुमार वर्मा के निर्देषन में
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम ब्रांच) श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा समस्त टीमों
को रासुका व जिलाबदर के आदेष का उल्लंघन करने वाले अथवा अन्य प्रकरणों में फरार चल
रहे माफियाओं की धरपकड़ करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये थे।
इसी अनुक्रम में क्राईम ब्रांच इन्दौर
व थाना भंवरकुआ द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुये फरार गुण्डा मोन्टी उर्फ संदीप
पिता जगदीश तोमर उम्र 38
साल निवासी हम्माल कालोनी उद्योग नगर पालदा इन्दौर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के
विरुद्ध न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला इन्दौर म.प्र. के द्वारा राष्ट्रीय
सूरक्षा अधिनियम 1980 की
धारा 3 की
उप धारा 2 के
अधीन रासुका की कार्यवाही की गई है, जिसे गिरफ्तार किया जाकर केन्द्रीय जेल भोपाल
में निरुद्ध किया गया है।
आरोपी गुण्डा मोन्टी उर्फ संदीप पिता
के विरुद्ध थाना भंवरकुआ , राजेन्द्र नगर, जूनी इन्दौर, रावजी बाजार, तेजाजी नगर , संयोगिता गंज ,खुडैल , एवं इन्दौर शहर के अन्य थानों पर सहित
राजस्थान में हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, मारपीट एवं अवैध
हथियार रखने के कुल 18 अपराध पंजीबद्ध है। आरोपी बहुत ही
शातिर किस्म का अपराधी है जोकि गैंगबारी में जघन्य सनसनीखेज वारदातों को घटित कर
चुका है।
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