■ आरोपियों से कुल 15 हथियार व 03 जिंदा कारतूस बरामद।
■ धार, झाबुआ व बड़वानी के रहने वाले
आरोपी, इंदौर में करते थे अवैध हथियारों
की तस्करी।
■ सभी आरोपियों के पूर्व से दर्ज
हैं गंभीर आपराधिक रिकार्ड।
■ थाना पंढरीनाथ व खुड़ैल पुलिस के
साथ क्राईम ब्रांच की संयुक्त कार्यवाही।
इंदौर दिनांक 30 दिसंबर 2019-शहर इंदौर में हो रही अवैध
हथियारो की खरीद/फरोख्त, परिवहन
व उनके विनिर्माण को रोकने के लिये तथा ऐसे कृत्यों में लिप्त आरोंपियों की धरपकड़
कर उन पर विधिसंगत कार्यवाही करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती रूचिवर्धन
(शहर) द्वारा इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशो के पालन में
पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री सूरज वर्मा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
(क्राईम) श्री अमरेन्द्र सिंह के द्वारा क्राईम ब्रांच की टीम को इस बिन्दु पर
योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था।
इंदौर पुलिस द्वारा एण्टी माफिया अभियान
चलाया जा रहा है जिसमें अवैध शराब, मादक पदार्थ, अवैध हथियार, आदि के तस्करों के विरूद्ध
प्रभावी अंकुश लगाने के लिये येजना तैयार की गई है। इसी अनुक्रम में माफियाओं की
तलाश के दौरान क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम को मुखबिर तंत्र से सूचना मिली थी कि 01 व्यक्ति, छत्रीबाग व मोती तबेला के आसपास
अवैध पिस्टल बेचने के नियत से घूम रहा है, उक्त सूचना पर क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम ने
थाना- पंढरीनाथ पुलिस के संयुक्त कार्यवाही करते हुये, मुखबिर से ज्ञात बताये हुलिये के
व्यक्ति को घेराबंदी कर पकडा जिसने अपना नाम 01. राज पिता जसवंत ठाकुर उम्र- 18 वर्ष निवासी- 91 श्रीराम नगर द्वारकापुरी इन्दौर
बताया,
उक्त
व्यक्ति की विधिवत तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 02 देशी पिस्टल, 01 देशी कट्टा, कुल 03 अवैध हथियार व 01 जिंदा कारतूस बरामद हुआ जिसके
विरूद्ध अवैध हथियार रखने बेचने के परिपेक्ष्य में थाना पंढरीनाथ में अपराध
क्रमांक 157/19 धारा 25, 27 आर्म्स एक्टके तहत पंजीबद्ध किया
जाकर विवेचना में लिया गया।
आरोपी राज ठाकुर से प्रारंभिक पूछताछ में उसने
बताया कि उसके 02
अन्य साथी रवि व अरूण नामक, धार जिले के रहने वाले हैं जोकि
उसके साथ हथियार बेचने इंदौर आये हुये हैं तथा पंढरीनाथ क्षेत्र में ही घूम रहे है। आरोपी राज के बताये अनुसार थाना
पढंरीनाथ पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुये क्राईम ब्रांच की टीम ने
पतासाजी कर, 02. रवि पिता जगदीश परमार उम्र- 19 वर्ष निवासी-फड़के मोहल्ला, जिला-धार व 03. अरूण पिता राजू प्रजापति उम्र- 27 वर्ष निवासी- कुमारगड्डा दिलावदा
रोड,
जिला-
धार को धरदबोचा जिनकी मौके पर तलाशी लेने पर, आरोपी रवि पिता जगदीश के कब्जे से 03 देशी पिस्टल व 01 जिन्दा कारतूस तथा आरोपी अरूण
पिता राजू के कब्जे से 02
देशी पिस्टल, 01
देशी कट्टा व 01
जिंदा कारतूस अर्थात् कुल 06 हथियार व 02 कारतूस बरामद किये गये। उपरोक्त
दोंनों आरेापियों रवि तथा अरूण के विरूद्ध थाना-पंढरीनाथ जिला-इन्दौर में
पृथक-पृथक क्रमश अपराध क्रमांक- 158/19, 159/19 धारा-25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत पंजीबद्ध
किये गये।
तीनों आरोपियों को पुलिस टीम द्वारा
अभिरक्षा में लिया गया जिन्होंनें पूछताछ में 02 अन्य साथियों के नामों का खुलासा
किया जोकि उनके साथ इन्दौर के खुडै़ल क्षेत्र में हथियार बेचने आये थे। क्राईम
ब्रांच की टीम ने थाना-खुडैल पुलिस के साथ पतासाजी करते हुये 04. कृष्णा उर्फ कान्हा पिता राकेश अहिरवार उम्र- 20 वर्ष निवासी- 296 श्रीराम नगर द्वारिकापुरी जिला-
इन्दौर स्थायी पता-रानीपुरा जिला- बडवानी व 02. तिरूपती मेडा पिता रतन मेड़ा उम्र- 23 वर्ष निवासी- 392 गुरू शंकर नगर द्वारिकापुरी, जिला- इन्दौर स्थाई पता- ग्राम
झकेला थाना राजगढ़ जिला- झाबुआ को पकड़ा जिसमें संदेही कृष्णा उर्फ कान्हा की अवैध
शस्त्र रखने की सूचना होने पर संदेह के आधार पर तलाशी लेते हुये उसके कब्जे से 03 देशी कट्टे मिले व संदेही
तिरूपती के कब्जे से भी 03
देशी कट्टे अर्थात् कुल 06
अवैध फायर आर्म्स बरामद हुये। उक्त आरोपियों के विरूद्ध थाना- खुडैल में पृथक-पृथक
अपराध क्रमांक 551/19
व 552/19 धारा-25(ए) आर्म्स एक्ट के तहत पंजीबद्ध
किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त पाँचों आरोपियों को पकड़कर उनके कब्जे से 07 देशी पिस्टल, 08 देशी कट्टे सहित कुल 15 अवैध हथियार वव 03 जिंदा कारतूस बरामद किये गये।
आरोपियों से की गई पूछताछ में ज्ञात
हुआ कि आरोपी राज ठाकुर मूलरूप से द्वाराकापुरी जिला-इन्दौर का रहने वाला है तथा
कक्षा-12वी तक पढा है तथा पूर्व में चंदन
नगर क्षेत्र में नमकीन सेल करने का काम करता था। आरोपी राज पर पूर्व में थाना
द्वारिकापुरी में अपहरण व बलात्कार के अपराध पंजीबद्ध है। आरोपी ने बताया कि वह
हथियारों को धार जिले से सिकलीगरों से खरीद कर लाता था व इन्दौर, उज्जैन, देवास व आस-पास के जिलों में
महंगे दामों में बेचता था।
आरोपी रवि पिता जगदीश परमार मूल रूप से
फडके मोहल्ला जिला-धार का रहने वाला है व मजदूरी करता था। आरोपी रवि पूर्व में
आर्म्स एक्ट के अपराध में बंद भी हो चुका है। वह नशे का आदी है जिसकी लत को पूरा
करने के लिये वह हथियारों की खरीद फरोख्त करता था।
आरोपी अरूण पिता राजू प्रजापति ने बताया कि
वह मूल रूप से कुमारगड्डा जिला धार का रहने वाला है तथा कक्षा-08वी तक पढा है। आरोपी पूर्व में
थाना-कोतवाली जिला-धार में मारपीट व आर्म्स एक्ट के अपराध में बंद हो चुका है।
आरोपी कृष्णा उर्फ कान्हा पिता राजू अहिरवार
ने बताया कि वह मूल रूप से बडवानी का रहने वाला है व वर्तमान में इन्दौर में रहता
है। आरोपी कक्षा- 08वी
तक पढा है। आरोपी सवारी वाहन चलाने का कार्य करता था। आरोपी कृष्णा उर्फ कान्हा
पूर्व में हत्या के प्रयास के मामले में थाना-राजेन्द्र नगर में बंद हो चुका है ।
आरोपी तिरूपती पिता रतन मेडा ने बताया कि वह
मूल रूप से जिला- झाबुआ का रहने वाला है। आरोपी ड्रायविंग का काम करता है तथा अपने
नशे की लत को पूरा करने के लिये हथियार खरीदी-बिक्री का कार्य करता था।
उक्त पाँचों आरोपियों ने किन-किन व्यक्तियों
से हथियार खरीदे है व किन-किन व्यक्तियों को हथियार बेचे है इस संबंध में विस्तृत
पूछताछ की जा रही है।
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