Saturday, November 2, 2019

· फोटो वायरल करने की धमकी देने वाला पूर्व परिचित, व्ही केयर फॉर यू (क्राईम ब्रांच इंदौर) की गिरफ्त में। · आवेदिका के पति की मुहबोली बहन भी दे रही थी फोटो वायरल करने की धमकी व रूपयों की मांग।




इंदौर- दिनांक 02 नवंबर 2019-   इंदौर शहर में महिला संबंधी अपराधों तथा छेड़खानी से संबंधित शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ करने तथा ऐसे कृत्यों में लिप्त अपराधियों पर विधिसंगत कार्यवाही कर महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र द्वारा, इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री सूरज वर्मा के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम) श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा महिला संबंधी अपराधों तथा छेड़खानी से संबंधित शिकायतों में योजनाबद्ध तरीके से आवश्यक कार्यवाही कर आरोपियों की पतासाजी करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये थे।
                 फरियादिया रीना (परिवर्तित नाम) निवासी स्कीम नंबर 78 इंदौर द्वारा लिखित शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें फरियादिया ने आरोप लेख किया था कि मुझे रवि पिता गोपाल सुनहरे निवासी भागीरथपुरा इंदौर मों.नं 700584897, 9827094504 व प्रेमलता गोयल निवासी स्कीम नंबर 78 इंदौर मो.नं. 9893601958 परेशान कर रहे है। रवि को मैं पिछले 4 वर्षों से जानती हूँ। रवि और मैने एक वर्ष शेयर बाजार का काम भी किया है। जिसमें हमें काफी नुकसान भी हुआ है। रवि ने मेरे मोबाइल में हमारे साथ के कुछ फोटो भी खिचें थे। हमारे बीच पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था। जिसके कारण मैने 15 दिन पहले रवि से बातचीत बंद कर दी थी। बातचीत बंद करने के बाद से ही रवि मुझे परेशान कर रहा था। रवि 10 दिन पहले मेरे घर में जबरदस्ती घुस गया था और मेरे घर से मेरे 2 मोबाइल जो कि विवो-15 प्रो व वी-1 मेक्स है, लेकर चला गया था। मोबाइल में हमारे साथ वाले फोटो थे। वो फोटो रवि ने प्रेमलता को दे दिये। अब दोनों मिलकर फोटो वायरल करने की धमकी दे रहे है। रवि और प्रेमलता हमारे फोटो मेरे परिचितों व रिश्तेदारों को दिखाकर मुझे बदनाम कर रहे है, साथ ही पैसो की डिमांड कर रहे है। रवि द्वारा मुझे व मेरे पति को जान से मारने की धमकी दी गई है व प्रेमलता द्वारा फोटो वायरल करने की धमकी दी जा रही है। आवेदिका ने आरोप पत्र में यह भी उल्लेख किया कि इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियों से उसकी समाज में प्रतिष्ठा धूमिल हुई है, जिसके चलते वह मानसिक रूप से अत्यंत परेशान हो चुकी हैं।
                उपरोक्त प्राप्त शिकायत आवेदन पत्र को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए व्ही केयर फॉर की टीम द्वारा प्रारंभिक जांच के दौरान यह ज्ञात किया गया कि आरोपी रवि सुनहरे व प्रेमलता गोयल द्वारा आवेदिका के फोटो परिचितों व रिश्तेदारों को दिखाकर आवेदिका को बदनाम करने व पैसो की डिमांड करने। आरोपी रवि द्वारा आवेदिका व उसके पति को जान से मारने की धमकी व फोटो वायरल करने की धमकी दी जा रही है।
              व्ही केयर फॉर यू की टीम द्वारा अनावेदक रवि पिता गोपाल सुनहरे निवासी भागीरथपुरा इंदौर मों.नं. 700584897, 9827094504 व प्रेमलता गोयल निवासी स्कीम नंबर 78 इंदौर मो.नं. 9893601958” को पकड कर थाना लसुडिया को सौपा गया। थाना लसुडिया पर अपराध क्रमांक 1204/19 धारा 384/587 भादवि. का कायम कर विवेचना में लिया गया है।
             आरोपी रवि सुनहरे ने पुछताछ में बताया कि मैं आवेदिका को पिछले 16-17 महिनों से जानता हूँ। हमने साथ में एक साल शेयर मार्केट का काम किया था। उसी में रूपयों के लेन-देन के कारण मेरा आवेदिका से विवाद हो गया था। मेरे पास पूर्व से ही आवेदिका के फोटो मेरे मोबाइल में थे, मैने वो फोटो प्रेमलता को सेंड किये थे व कहा था कि उक्त फोटो आवेदिका को दिखाकर कहना कि मेरे व लोगों के रूपये नही दिये तो मैं ये फोटो वायरल कर दुंगी।



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