·
आरोपियों से घटना में प्रयुक्त 02
मोटर साईकिल, 05 मोबाईल व 01
धारदार चाकू बरामद।
·
ऊबर ईट्स, जोमेटो, स्विगी
व डोमिनोज पिज्जा कम्पनी से फूड सप्लाय करने वाली कम्पनियों के कर्मचारियों को
बनाते थे निशाना ।
·
आरोपीगण नशे की लत को पूरा करने के
लिये करते थे वारदातें।
इन्दौर
- दिनांक 30 जुलाई 2019-वरिष्ठ
पुलिस अधीक्षक इन्दौर श्रीमती रूचि वर्धन मिश्र व्दारा शहर में मोबाईल चोरी व
मोबाईल स्नेचिंग की वारदातों पर अंकुश लगाने तथा ऐसी आपराधिक वारदातों को अंजाम दे
रहे आरोपियों की पतासाजी कर उनकी धरपकड़ करने हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया
गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) इंदौर श्री अवधेश
कुमार गोस्वामी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम ब्रांच) श्री
अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्रांच के समस्त टीम प्रभारीयों को इस दिशा में
प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित निर्देश दिये गये थे।
मोबाईल स्नैचिंग करने वाले आरोपियों की पतासाजी
के दौरान क्राईमब्रांच की टीम को मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिली थी कुछ लोग
दो पहिया वाहन से नये नये मोबाईल लेकर बेचने के लिये घूम रहे है जो कि आये दिन नये
मोबाईल फोन बेचने के लिये ग्राहक की तलाद्गा करते हैं। सूचना पर कार्यवाही करते
हुये क्राईम ब्रांच की टीम ने 01. रूपेन्द्र पिता श्यामलाल ठाकुर उम्र-19
वर्ष निवासी 100/1 सुभाषनगर, परदेशीपुरा
इन्दौर, 02. लक्की उर्फ लोकेश पिता महेश मिमरोड
उम्र 18 वर्ष निवासी बिचोली मर्दाना हनुमान मंदिर के
पास इन्दौर तथा 03. लक्की पिता नरेश श्रीवास उम्र-18
वर्ष निवासी 138 कारसदेव नगर परदेशीपुरा, इन्दौर
को संदेह के आधार पर पतासाजी कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया, जिनकी
तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 02 मोटर सायकल सहित, 05
मोबाईल फोन व 01 धारदार चाकू बरामद हुआ।
आरोपियों से मोबाईल स्नैचिंग के संबंध में
पूछताछ करने पर वह पुलिस टीम को गुमराह करने का प्रयत्न करने लगे किंतु आरोपियों
से बरामद मोबाईल फोन के बिल भी उनके पास नहीं होना पाये गये बाद उन्होंनें अपना
जुर्म कबूलते हुये पुलिस टीम को बताया कि उपरोक्त मोबाईल उन्होंनें राहगीरों से
झपट्टा मारकर छीने है। आरोपियों नेबताया कि वे देर रात्रि में विभिन्न फूड
डिलीवरी करने वाले कंपनी के डिलीवरी बॉय को निशाना बनाते थे जिनके पास निश्चित रूप
से एण्ड्रायड फोन होता था तथा डिलीवरी के दौरान मिली नगदी राशि भी वे लूट लेते थे।
आरोपियों ने बताया कि उन्होंनें दिनांक 24.07.2019 की
अर्धरात्रि में ऊबर कम्पनी में फूड सप्लाय करने वाले युवक से चाकू दिखाकर मोबाईल
छीन लिया था जिसके संबंध में तस्दीक करने पर थाना-एम.जी. रोड में अपराध क्रमांक-321/2019
धारा-386 भा.द.वि. का पंजीबद्ध होना ज्ञात हुआ है।
उपरोक्त प्रकरण में फरियादी का नाम आकाश पिता कैलाश जमरे निवासी श्रीराम नगर है।
आरोपियों ने थाना-पलासिया के अपराध क्रमांक-341/19
धारा- 379 भा.द.वि. के अपराध में दिनांक 24.07.2019 की
अर्धरात्री में पिज्जा डिलेवरी बॉय का काम करने वाले फरियादी गबरू पिता लालसिंह
अलावा निवासी श्रीनगर एक्सटेंशन, इन्दौर से मोबाईल छीनना भी स्वीकार
किया है।
आरोपियों ने पूछतांछ में बताया कि आरोपी
रूपेन्द्र पिता श्यामलाल कक्षा-10वी तक, आरोपी
लक्की उर्फ लोकेश पिता महेश कक्षा-10
वीं तक तथा आरोपी लक्की पिता नरेश कक्षा-09
वीं तक पढा है। उक्त तीनों आरोपियों ने यह भी बताया कि वह ब्राउन शुगर, तथा
विदेशी शराब पीने के आदि हैं व नशे की लत को पूरा करने के लिये चोरी व मोबाईल लूट
की घटनाओं को अंजाम देते थे।
आरोपीगण
होंडा शाईन, व टी.वी.एस. अपाचे, गाड़ी
से रात में ऊबर ईट्स, जोमेटो, स्विगी
व डोमिनोज पिज्जा कम्पनी से फूड् सप्लाय करने वाली कम्पनियों में काम करने वाले
कर्मचारियों को निशाना बना कर मोबाईल छीनने की घटनाओं को अंजाम देते थे। आरोपीगणों
से घटनाओं में प्रयुक्त वाहन क्रमांक MP-09/VR-3808 व टी.वी.एस. अपाचे MP-09/ND-3324 को जप्त किया गया है ।
आरोपियों
से बरामद अन्य मोबाईल फोन कहां से लूटे गये है इस संबंध में पूछताछ कर तस्दीक की
जा रही है जिसमें अन्य वारदातों के खुलासा होने की संभावना है।
No comments:
Post a Comment