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स्कीम के तहत बैंक
में रूपयों को जमा कर दोगुना करने और स्वयं के लाखों रूपये जमा करने का लालच दे कर
करते थे ठगी।
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आरोपियों के पास से
07 मोबाईल फोन 04 एटीएम कार्ड और 22 हजार रूपये नगदी सहित लाखों के हिसाब किताब की जमा पर्चियां बरामद।
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आरोपी ठग प्रतिदिन
लिमिट के हिसाब से अपनी पत्नी व अन्य रिश्तेंदारों के खातों में ठगी की राशि करते
थे ट्रान्सफर।
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गिरोह के गिरफ्तार 05 सदस्यों में 01 व्यक्ति इंदौर का
भी शामिल, शहर में बैंकों तक लाने-ले जाने एवं गिरोह के रहने के इंतजाम का
जिम्मा था इंदौर वासी आरोपी के पास।
इन्दौर- 27 मई 2019- वरिष्ठ पुलिस
अधीक्षक इन्दौर श्रीमती रुचि वर्धन मिश्र द्वारा बैंक खातो में रूपये जमा करवाकर
राशि दुगने होने का लालच देकर रूपयें ऐंठकर, जालसाजी व
छलपकटपूर्वक ठगी एवं धोखाधड़ी की वारदातो को अंजाम देने वाले ठग गिरोह की धरपकड़
हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस
अधीक्षक (मुख्यालय) इंदौर श्री अवधेश कुमार गोस्वामी के निर्देशन में क्राईम
ब्रांच की टीम को उक्त बिन्दु पर योजनाबद्ध तरीके सें प्रभावी कार्यवाही करने हेतु
समुचित दिशा निर्देश दिये गये थे।
क्राईम ब्रांच इंदौर में बैंक खातों
में रूपये जमा करवाकर रुपयों को दुगुने करने के नाम पर हो रही ठगी करने वाले गिरोह
के संबध में पिछले काफी समय से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसी आशय की एक
शिकायत फरियादी ओमप्रकाश पिता गंगाराम जाट उम्र 22 साल निवासी माखन
चौधरी की मल्टी रंगवासा फाटा राऊ जिला इंदौर के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर
के समक्ष में की गयी थी। उक्त शिकायत पत्र में आवेदक ने लेख किया था कि जब वह एबी
रोड राउ स्थित यूकों बैंक में बचत किये हुये 22000/- रूपये जमा करने के
लिये पँहुचा तो वहां पर 02 व्यक्ति बैंक के
बाहर खड़े मिले जिन्होनें आवेदक के रूपयों को स्कीम के तहत जमा कराकर दो गुने हो
जाने का प्रलोभन दिया आवेदक जब उन व्यक्तियों
की बातों में आ गया तो उन दोनों व्यक्तियों ने आवेदक से रूपये यह कहते हुये ले
लिये कि उसकी बैंक अधिकारी से सेंटिंग है तथा इस राशि को स्कीम के तहत जमा कराकर
दोगुने रूपये वह आवेदक को दिला सकते है। बाद दोनों व्यक्ति आवेदक से पैसे लेकर
आवेदक के साथ 22 हजार रूपये की धोखाधड़ी कर रफूचक्कर हो
गये।
उल्लेखित घटना के संबध में क्राईम
ब्रांच इंदौर की टीम द्वारा तस्दीक करते हुये आरोपियों की पहचान सुनिश्चित करने
तथा उनकी धरपकड़ करने हेतु अपना मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया।
इसी अनुक्रम में क्राईम ब्रांच इन्दौर
की टीम को मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि बिहार का रहने वाला
एक व्यक्ति प्रतिदिन बैंक में हजारों रूपये जमा करने आता है। उक्त प्राप्त सूचना
पर क्राईम ब्रान्च की टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये मुताबिक हुलिये के लोगों की
तलाश व निगरानी रखकर 05
लोगों को ऑटो में बैठकर जाते हुये
पकड़ा, जिन्होंनें अपने नाम 1. अवधेश पिता लालजी
पासवान, उम्र. 26 साल निवासी ग्राम
सेमरा बिलौतिया, थाना तिरकोलिया, जिला मोतिहारी
बिहार 2. उपेन्द्र पिता सतिन्दर पासवान 22 साल निवासी ग्राम
मठिया बलियारपुर थाना पिपराकोठी जिला मोतीहारी बिहार 3. सुनील पिता सीताराम
शाह, जाति सुनार 19 साल निवासी ग्राम
सेमरा बिलोतिया थाना त्रिकोलिया जिला मोतीहारी बिहार, 4. राजेश पिता राम
प्रवेश पासवान 25 साल निवासी ग्राम मिरती तोला थाना
त्रिकोलिया जिला मोतीहारी बिहार 5. प्रमोद उर्फ सन्नी
पिता धर्मेन्द्र बाखला 24
साल निवासी मकान नम्बर 309 भील कालोनी
मूसाखेडी इंदौर सभी हाल मुकाम निवासी भील कालोनी मुसाखेडी जिला इंदौर का होना
बताये। आरोपियों से की गई पूछताछ में ज्ञात हुआ कि आरोपी अवधेश पिता लालजी पासवान, इस गिरोह का सरगना
है जोकि बिहार से इंदौर आकर शुरूआत में अकेले ही वारदातें कर रहा था किंतु बाद में
बिहार से अपने साथियों को बुलाकर इंदौर में बड़े स्तर पर ठगी की वारदातें कर रहा
था। आरोपी प्रमोद उर्फ सन्नी पिता धर्मेन्द्र बाखला इंदौर का निवासी है जिसकी
दोस्ती गिरोह के सरगना आरोपी अवधेश पिता लालजी से हो गई थी। गिरोह को रूकने का
इंतजाम भी प्रमोद ने ही करवाया था जोकि ऑटो चलाता है तथा अपनी ऑटो से वह आरोपियों
को इंदौर के अलग अलग बैंकों में ले जाता था जहां वे लोग बैंक के ग्राहकों को अपना
शिकार बनाकर ठगी की वारदातें करते थे। आरोपियों ने प्रारंभिक पूछताछ में 14 वारदातें इंदौर शहर
में करना कबूली है जोकि गत 03 माह से लगातार
बैंकों के चक्कर लगाकर कम पढ़े लिखे लोगों को अपने झांसे में लेकर ठगी की वारदातें
कर रहे थे। पकड़े गये आरेापियों के कब्जे से 07 मोबाईल फोन 04 एटीण्एम कार्ड और
नगद 22 हजार रूपये तथा लाखों के हिसाब किताब
की बैंक में जमा रूपयों की पर्चियां बरामद हुई है आरेापीगण ठगी की राशि आने
रिशतेदारों के बैंक खातों में भी जमा कराते थे जिसकी तस्दीक की जा रही है। ये
आरेापी मोतीहारी बिहार के रहने वाले है जोकि सभी युवा है तथा लोगों को ठगने के
लिये विभिन्न प्रपंचो का उपयोग करते थे।
आरोपीगण कई बार कागज की गड्डियों पर
असल नोट लगाकर लोगों से आग्रह करते थे कि उनके खाते बैंक में खुलवाने में मदद कर
दे उन्हें बड़ी राशि जमा करनी है लेकिन लोगों द्वारा अपने दस्तावेज का उपयोग कर
खाता खुलवाने का मना करने पर ये लोग उन्हीं लोगों के खाते में रूपये जमा करने का
आग्रह करते थे लोग बातों में आकर नकली पैसों की गड्डी ले लेते थे तथा बदले में
उन्हें कुछ राशि तत्कालीन खर्च हेतु दे देते थे किंतु बाद में गड्डी चेक करने पर
उसमें कागज पाये जाते थे जिससे वह खुद को ठगा हुआ महसूस करते थे। उपरोक्त 05 आरोपियों को पकड़कर
थाना राउ पुलिस के सुपुर्द किया गया हैं जहां
पर आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 212/19 धारा 420, 34 भादवि के तहत
प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर वैद्यानिक कार्यवाही की जा रही है।
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