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इंदौर दिनांक 01 मई 2019- छलपकटपूर्वक तथा
जालसाजी से घटित होने वाली धोखाधड़ी/ठगी से संबंधित वारदातों में उपयुक्त कार्यवाही
करते हुये शिकायतों के निराकरण कर आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु वरिष्ठ पुलिस
अधीक्षक श्रीमती रुचिवर्धन मिश्र इन्दौर (शहर) द्वारा इंदौर पुलिस को निर्देशित
किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) इन्दौर श्री
अवधेश कुमार गोस्वामी द्वारा क्राईम ब्रांच की समस्त टीम प्रभारियों को इस दिशा
में योजनाबद्ध तरीके से प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये
थे।
इसी अनुक्रम में फरियादी वी केयर फार यू क्राईम
ब्रांच कार्यालय में उपस्थित होकर शिकायत की गई थी कि अज्ञात व्यक्तियों ने उसको
ब्लैकमेल कर डराते धमकाते हुये 01 लाख रू की मांग की जिसमें भय पैदा कर
फरियादी से 40 हजार रू अज्ञात अनावेदकगणों ने फोन पे एप्प के
माध्यम से ट्रांसफर कर ठग लिये बाद पुनः दबाव बनाते हुये अनावदेकगण 60
हजार रूपयों की मांग कर रहे हैं।
उपर्युक्त शिकायत आवेदन पत्र को गंभीरता से
संज्ञान में लेते हुये इसकी जांच वी केयर फार यू क्राईम ब्रांच द्वारा की गई
जिसमें जांच के दौरान आवेदक को तलब कर कथन लेख करने पर ज्ञात हुआ कि आवेदक को
फेसबुक आई डी पर एक युवति के फेसबुक एकाउण्ट से फ्रेण्ड रिक्वेस्ट आई थी जिसमें
फेसबुक के माध्यम से बातचीत होने के उपरांत परस्पर उन दोनों की मित्रता हो गई थी,
मित्रता
होने के दोनों के मध्य प्रेम संबंध हो गये थे जिसके तारतम्य में आवेदक की प्रेमिका
उसे मिलने के लिये बुला रही थी। आवेदक जब प्रेमिका से मिलने के लिये देवास पहुंचा
तो आवेदक ने प्रेमिका से पूछा कि किस स्थान पर मिलना है ? प्रेमिका ने
आवेदक को कहा कि वह आवेदक के पास किसी युवक को भेज रही है जिसके साथ आवेदक उस
स्थान पर पहुंच जायेगा जहां वह मिलना चाहते थे। प्रेमिका द्वारा भेजे गये युवक के
साथ आवेदक देवास में किसी मकान पर पहुंचा जहां उसकी प्रेमिका मौजूद थी बाद युवक
उसको छोड़कर रवाना हो गया तथा आवेदक व प्रेमिका आपस में बातचीत करने लगे। किंतु कुछ
देर बाद वह युवक जो आवेदक को छोड़कर गया था वह अपने अन्य साथी के साथ उसी मकान पर पहुंचा जहां
आवेदक व प्रेमिका थे तथा वहां उन्होंनें आवेदक को बदनाम करने का भय पैदा कर आवेदक
को डरा धमका कर 01 लाख रू की मांग की। आवेदक के पास नगद राशी
तत्समय उपलब्ध ना होने की स्थिति में अनावेदकगणों ने आवेदक से फोन पे एप्प के
माध्यम से उनके खाते में पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाया। आवेदक ने भय के कारण
अपने खाते में जमा 40 हजार रू अनावेदकगणों द्वारा प्रदाय किये गये
फोन पे के वैलेट में ट्रांसफर कर दिये शेष 60 हजार रू इंदौर
पहुंचकर व्यवस्था कर, बाद में चुकाने का आशवासन दिया इस प्रकार अनावेदकगणों
ने 40 हजार की ठगी आवेदक के साथ कर ली थी।
जांच के दौरान
जिस फोन पे वैलेट में आवेदक द्वारा पैसे ट्रांसफर किये गये थे तकनीकी आधार पर उसकी
जानकारी ज्ञात करने पर अनावेदकगणों की पहचान सुनिशिचित हुई बाद पतारसीकर क्राईम
ब्रांच की टीम ने 02 आरोपियों 1. वीरेन्द्र पिता
करण सिंह राठौर उम्र 25 साल निवासी ग्राम राजपूत मोहल्ला मकड़ावन,
थाना
हिंगोरिया जिला उज्जैन 2. विजय पिता भारत सिंह पवार उम्र 24
साल निवासी ग्राम कलाली मोहल्ला पलसोढ़ा थाना हिंगोरिया जिला उज्जैन को पकड़कर
अग्रिम थाना पलासिया पुलिस के सुपुर्द किया गया जहां अपराध क्रमांक 203/19
धारा 385 भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में
लिया गया है।
आरोपी विजय पवार
स्नातक पास है जोकि बड़नगर में फोटो कैमरे की दुकान चलाता है। तथा आरोपी वीरेन्द्र
भी स्नातक तक पढ़ा लिखा है जोकि खेतीबाड़ी का काम करता है। दोनों आरोपीगण शराब पीने
के आदी हैं जिनके उपर उधारी के पैसों का कर्ज था कर्जा चुकाने के लिये पैसों की आवश्यकता
के चलते आरोपियों ने इस प्रकार के कृत्य को अंजाम दिया था।
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