Wednesday, April 10, 2019

छत्रीपुरा पुलिस ने बाउंड ओवर के उल्लंघन के मामले में दो कुखयात बदमाश 1. आर.के. उर्फ राजेश पिता रघुनाथ लुनिया एवं 2. सागर पिताकालू बसोड़ को धारा 122दंड प्रक्रिया संहिता में गिरफ्तार कर जेल भेजा



इंदौर- दिनांक 09 अप्रैल 2019-  वरिष्ठ अधिकारीगणो द्वारा अपराधों की रोकथाम हेतु अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिये है इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुरुप्रसाद पाराशर, नगर पुलिस अधीक्षक डीके तिवारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी छत्रीपुरा संतोष सिंह यादव द्वारा अपराधियों के विरुद्ध सखत कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आरोपी राजेश उर्फ आर.के पिता रघुनाथ लुनिया उम्र 35 वर्ष निवासी 1 रविदास पुरा इंदौर जोकि आदतन अपराधी है जिस पर 27 गंभीर श्रेणी के अपराध पंजीबद्ध है। इसकी आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु धारा 110 दंड प्रक्रिया संहिता का प्रकरण एसडीएम कोर्ट सराफा क्षेत्र इंदौर में प्रस्तुत किया गया था । जिसे दिनांक 17-10-2018 अंतिम बाउंड ओवर किया गया था आरोपी द्वारा दिनांक 24-2-2019 को बंधपत्र का उल्लंघन कर पीड़िता श्रीमती उषा बाई निवासी रविदास पूरा इंदौर के साथ मारपीट कर अपराध क्रमांक 69 /2019 धारा 327 294 323 506 भादवि का अपराध घटित किया। 
                इसी प्रकार आरोपी सागर पिता कालू बसोड़ उम्र 26 वर्ष निवासी सेठी नगरइंदौर जो की आदतन अपराधी है जिस पर 12 गंभीर श्रेणी के अपराध दर्ज हैं, जिसके विरूद्ध धारा 110 दंड प्रक्रिया संहिता का प्रकरण एसडीएम न्यायालय प्रस्तुत कर आरोपी को दिनांक 28.3.19 को बाउंड ओवर कराया गया था आरोपी द्वारा दिनांक 6.4.19 को पुनः फरियादी अनिल राव के साथ मारपीट कर दिनांक 6.4.19 को बंद पत्र का उल्लंघन किया जिसके विरुद्ध थाना प्रभारी संतोष सिंह यादव ने दिनांक 7. 4.19 को धारा 110 दंड प्रक्रिया का प्रकरण एसडीएम न्यायालय में प्रस्तुत किया। 
आज दिनांक 9-4-2019 को न्यायालय द्वारा आरोपी आर के उर्फ राजेश पिता रघुनाथ लुनिया तथा सागर पिता कालू बसोड़ को निरोध में लेने का आदेश जारी होने से दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा
                उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी संतोष सिंह यादव एवं उनकी टीम के उपनिरीक्षक, राकेश रघुवंशी, एस एस राजपूत, सहायक उपनिरीक्षक पीएस सोलंकी वरिष्ठ आरक्षक संजय राठौर, आरक्षक की ओर एवं आरक्षक राजेश मिश्रा की भूमिका उल्लेखनीय रही।




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