इन्दौर-दिनांक
07 मार्च 2019- जिला इन्दौर में पीड़ित महिलाओं की समस्याओं
के त्वरित निराकरण एवं महिला संबंधी अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत
कार्यवाही हेतु, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन्दौर श्रीमती रूचिवर्धन
मिश्र के निर्देशन में इन्दौर पुलिस के प्रत्येक थाने पर महिलाओं की सुनवाई हेतु
पृथक से शिकायत केन्द/महिला डेस्क व परिवार परामर्श केन्द्र की व्यवस्था कर,
उनकी
समस्याओं के समाधान हेतु निम्न दिशा-निर्देश जारी किये गये है-
·
किसी भी प्रकार की समस्या व परेशानी से
पीड़ित महिला के थाने आने पर, उसकी बात ध्यान से व पूरी गंभीरता के
साथ सुनी जावें, उसका परिवार परामर्श कराया जावें। पीड़िता के
परिवारजनों के साथ परामर्श व संपर्क उपरांत ही निराकरण किया जावें। शिकायत में यदि
प्रथम दृष्टया अपराध घटित होना प्रतीत होता है तो, उचित वैधानिक
कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।
·
जिलें के जिल थानों पर महिला हेल्प
डेस्कनहीं है, उन थानों पर पृथक से एक कक्ष बनाया जावें अथवा
एक टेबल/डेस्क की व्यवस्था की जावें, जो कि पीड़ित महिलाओं की सुनवाई व
परामर्श से संबंधित हो तथा जिसकी प्रभारी उनि./सउनि/प्रआर. स्तर की महिला अधिकारी
हों।
·
संचालित किये जाने वाले परामर्श
केन्द्र में कम से कम 03 सदस्य हों, जिसके लिये गैर राजनैतिक
व्यक्तियों का चयन किया जावें। जिनमें सेवा निवृत्त शासकीय सेवक, विभिन्न
योग्यता धारक गणमान्य नागरिकगण (जैसे शिक्षक/वकील/समाज सेवक) व महिला के हित के
लिये काम करने वाले एन.जी.ओं. के अधिकारी सदस्य हो सकते है।
·
जिले के सभी
न.पु.अ./एस.डी.ओ.पी./उ.पु.अ. अपने कार्यालय में अनुभाग की पीड़ित महिलाओं के लिये
परिवार परामर्श केन्द्र संचालित करें। थानें में प्राप्त जिन शिकायतों में परिवार
परामर्श की आवश्यकता है, उन शिकायतों को अपने अनुभाग के इन
कार्यालयों में प्रतिदिन प्रेषित की जावें।
·
परामर्श केन्द्र प्रति सप्ताह में कम
से कम 02 दिवस बैठकर, अनुभाग के थानों से प्राप्त शिकायत
पत्रों के अनुसार परामर्श कर, निराकरण करावें।
·
परामर्श उपरांत संज्ञेय अपराध घटित
होना पाये जाने पर अनुभाग के ही संबंधित थानें परअपराध दर्ज कराते हुए, विवेचना
स्वयं के पर्यवेक्षण में रखें।
इन्दौर
पुलिस की उक्त व्यवस्था से किसी भी परेशानी के लिये पुलिस की मदद हेतु पीड़ित
महिलाओं को अब उनके क्षेत्र के पास के थाने पर ही उनकी समस्याओं का समाधान होने
में सहायता मिलेंगी और केवल महिला थानें पर हीं जाने के लिये दौड़-भाग नहीं करना
पड़ेगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन्दौर द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था जिलें में सभी
थानों पर करने के लिये, अधिकारियों की बैठक लेकर महिला संबंधी अपराधों
पर नियंत्रण व उनकी त्वरित सुनवाई हेतु प्रभावी कार्यवाही के लिये सभी को
निर्देशित किया गया है।
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