इन्दौर-दिनांक 16 जुलाई 2018-शहर मे अपराध नियंत्रण हेतु, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा क्षेत्र मे अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु स्थाई वारंटियों व थानों मे पंजीबद्ध अपराधों मे आरोपियों की पतारसी कर आरोपियों की गिरफ्तारी कर, आरोपियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करनें के निर्देश दियें गयें है। उक्त निर्देश के तारतम्य मे पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में पुलिस थाना सिमरोल द्वारा थाना प्रभारी सिमरोल श्री बीएल मंडलोई के नेतृत्व में चार स्थाई वारटिंयों के साथ अवैध शराब की तस्करी करनें वालें, एवं मोटर सायकल चोरी करने वाले आरोपियों को पकडनें मे सफलता प्राप्त की है।
ं उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस थाना सिमरोल की पुलिस टीम द्वारा दिनांक 15.07.18 को समंस वारंट की तामीली के विशेष अभियान चलाकर वारन्टीयों की धरपकड़ की गई। जिसमें स्थाई वारन्टी 1. नवलसिंह पिता धनसिंह भीलनिवासी मेण्डल के विरुध्द जारी स्थाई वारन्ट जिसका फौ.मु.नं. 2881/14 प्रो.नं. 83 पी.ओ.आर. 132/02 धारा 26(ज) वन अधिनियम दिनांक 13.10.18 एवं फौ.मु.नं. 2881/14 अप. क्रं. 132/02 प्रो.न. 78/17 धारा 26(1)(क्ष) वन अधिनियम दिनांक 13.10.17 और 2. कैलाश पिता बजेसिंह भील निवासी मेण्डल के विरुध्द जारी स्थाई वारन्ट जिसका फौ.मु.नं. 8157/15 कोर्ट नं. 14 पी.ओ.आर.ओन. 252/15 आरसीएन. 112/14 भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 2,3,26,26(1) दिनांक 02.02.18 और 3. लालसिंह पिता कैलाश उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम मेण्डल तहसील महू जिला इन्दौर के विरुध्द जारी स्थाई वारन्ट जिसका फौ.मु.नं. 286/04 धारा 26(1) वन अधिनियम एवं 5(1)16 वन उपज व्यापार अधिनियम दिनांक 22.08.17 और 4. बालू पिता ओंकार भील निवासी मेण्डल के विरुध्द जारी स्थाई वारन्ट जिसका फौ.मु.नं. 8158/15 कोर्ट नं. 14 पी.ओ.आर.एन. 252/16 पी.सीएन. 113/14 धारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 2,3,26,26(1) दिनांक 02.02.18 के अंतर्गत गिरफ्तार कर दिनांक 16.07.18 को न्यायालय पेश किया गया हैं।
इसी प्रकार पुलिस थाना सिमरोल द्वारा दिनांक 15.07.18 को आरोपी दीपक उर्फ बच्चा पिता दिलीपसिंह तंवरजाति बलाई उम्र 23 वर्ष निवासी जे 80 दिग्विजय मल्टी हवा बंगला मेन रोड़ थाना द्वारकापुरी जिला इन्दौर के कब्जे से होण्डा शाईन मो.सा. बिना नंबर काले रंग की जिसका इंजन नं. जेसी 36 ई 3167789, चेचिस नं. एमई 4 जेसी 36 जेएमडी 7715400 सहित 70 लीटर अवैध कच्ची महूआ शराब जप्त की जाकर आरोपी दीपक उर्फ बच्चा को गिरफ्तार किया गया जिसका सहयोगी आरोपी कान्हा उर्फ कन्हैया पिता देवचंद निवासी राहुल गांधीनगर इन्दौर घटना स्थल से फरार हो गया। जिसकी तलाश पुलिस टीम द्वारा की जा रही हैं। आरोपियों के विरुध्द पुलिस थाना सिमरोल में अपराध क्रमांक 301/18 धारा 34(2) भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया हैं।
इसी प्रकार कार्यवाही करतें हुए पुलिस थाना सिमरोल में दिनांक 15.07.18को फरियादी बी.श्रीनिवास गोड़ पिता नारा गौड़ उम्र 50 वर्ष निवासी चोरल के द्वारा अपनी मो.सा. हीरो पेशन प्रो एमपी 09/एनओ 8393 के अपने घर के सामने से चोरी होने से संबंधित रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस थाना सिमरोल द्वारा अज्ञात आरोपीयों के विरुध्द अपराध क्रमांक 300/18 धारा 379 भादवि का कायम किया जाकर प्रकरण में चोरी गई मो.सा. की तलाश की जा रही थी। जो पुलिसथाना सिमरोल के अपराध क्रमांक 301/18 धारा 34(2) में गिरफ्तारशुदा आरोपी दीपक उर्फ बच्चा पिता दिलीपसिंह तंवर जाति बलाई उम 23 वर्ष निवासी जे. 80 दिग्विजय मल्टी हवाल बंगला रोड़ थाना द्वारकापुरी जिला इन्दौर से ग्राम चोरल से चोरी गई मो.सा. के बारे में पुछताछ करने पर आरोपी दीपक द्वारा बताया गया कि दिनांक 12.07.18 की रात्रि को उसके द्वारा अपने साथियों प्रवीण पिता रामरतन ढागले जाति बलाई उम्र 22 वर्ष निवासी 125 राहुल गांधी नगर रिंग रोड़ इन्दौर व कान्हा उर्फ कन्हैया पिता देवचंद निवासी राहुलगांधी नगर इन्दौर के साथ मिलकर चोरी की गई हैं जो प्रवीण के घर पर रखी होना बताया। जो आरोपी दीपक के द्वारा बताये अनुसार आरोपी प्रवीण को उसके घर से गिरफ्तार कर चोरी की गई मो.सा. हीरो पेशन प्रो को बरामद की गई हैं। आरोपी कान्हा उर्फ कन्हैया की तलाश की जा रही हैं।
उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिमरोल श्री बी.एल. मण्डलोई, उनि. पी.पी. पाल, प्र.आर. 812 पंकज कटारे, प्र.आर. 1473 मोहनलाल डावर. आर. 3226 विजेन्द्र धाकड़, आर. 109 अनूप तिवारी के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया हैं।
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