इन्दौर- दिनांक 06
जुलाई 2018- इंदौर शहर में महिलाओं को परेशान
करनें संबधी शिकायतों व प्रकरणों में त्वरित निराकरण कर, आरोपियों को पकडने
के निर्देश पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा
दियें गयें हैं। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश
गोस्वामी के मार्गदर्शन में
पुलिस थाना एमआईजी द्वारा महिला को
परेशान करने वाले एक आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी हैं।
पुलिस थाना एमआईजी पर दिनांक 02.07.18 को फ़रियादिया विधवा
महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई जिसमे बताया कि मेरा मकान श्रीनगर मे है। मेरे यहां
प्रेम प्रकाश मिश्रा पूर्व मे किराये से रहता था, जिसने पूर्व मे मेरा कई बार पीछा किया
और रास्ता रोककर जबरन मुझ पर शादी का दबाव बनाया और आरोपी द्वारा मेरे मोबाईल पर
मैसेज भेजकर धमकी दी थी। जिस पर मेरे द्वारा पुलिस थाना एमआईजी पर अनावेदक के
विरूद्ध पूर्व मे रिपोर्ट दर्ज की थी। जिस पर पुलिस थाना एमआईजी पर अपराध क्र 606/17 धारा 341, 354डी, 506, 507 भादवि की रिपोर्ट दर्ज की थी जिसका केस कोर्ट मे चल रहा है। दिनांक
07.02.18 को मै घर से स्कूल पैदल जा रही थी कि प्रेम प्रकाश मिश्रा श्रीनगर
कांकड मस्जिद के पास मेरा रास्ता रोककर बुरी नियत से मेरा हाथ पकडा और बोला की
तूने जो मेरे खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज की है वह केस वापस ले नही तो तेरी हत्या कर
दूंगा व तेरा नौकरी करना मुश्किल कर दूंगा। उसकी धमकी से मै डर गई व रिपोर्ट दर्ज
नही करवाई। इसके बाद प्रेम प्रकाश उसके मो न 8839364754 से मेरे
रिश्तेदारों को फोन लगाकर मेरे चरित्र हनन की बातें बताता है और आडियों क्लिप
भेजता है और मुझे बदनाम कर रहा है। जिससे मै मानसिक रूप से बहुत परेशान हुं और
मेरी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। मैनें बदनामी के कारण घटना किसी को नही बताई और न
ही रिपोर्ट की थी। परंतु ये मेरे रिश्तेंदारों को भी फोन लगाकर मेरे चरित्र पर
लाछन लगाने लगा है मेरी दोनों बेटिया बाहर रहती है। मै अकेली रहती हूं जिससे हमेशा
डर बना रहता है इसलियें आज थानें पर रिपोर्ट करनें आई हुं। महिला की रिपोर्ट पर
आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र 452/18
धारा 341, 354, 195ए, 506 का कायम कर विवेचना
मे लिया गया।
उक्त रिपोर्ट पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी एमआईजी
श्री तहजीब काजी व उनकी टीम द्वारा आरोपी की पतारसी की गयी, जिसके आधार पर कल
दिनांक 05.07.18 को आरोपी प्रेम प्रकाश मिश्रा को गिरफ्तार किया जाकर माननीय
न्यायालय मे पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
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