इन्दौर-दिनांक
15 जून 2018- शहर में चोरी व नकबजनी की वारदातों पर
अंकुश लगाने के लिये, मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर पूर्व अपराधियों व
संदिगधों पर कड़ी नजर रख, प्रभावी
कार्यवाही करने के निर्देश, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री
हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा जिले के सभी अधिकारियों को दिये गये है। उक्त निर्देश
के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री विवेक सिंह एंव अति. पुलिस अधीक्षक
पश्चिम श्रीमती वाहनी सिंह के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक अन्नपूर्णा श्री
एस.के.एस. तोमर द्वारा गम्भीरता से कार्यवाही करने हेतु थाना प्रभारी चंदन नगर
श्री योगेश सिंह तोमर को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
पुलिस
थाना चंदन नगर की टीम को दिनांक 14.06.18 को
मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि तीन व्यक्ति फूटी कोठी चौराहा सार्वजनिक
शौचालय के सामने इंदौर पर से पिकअप में सागवान पेड़ की अवैध लकडी भरकर फूटीकोठी
चौराहा होते हुए जीएनटी मार्केट जाने वाले हैं। उक्त सूचना पर पुलिस टीम तत्काल
मौके पर पहुंची जिनके द्वारा पिकअप में बैठे तीन लोगों को व पिकअप वाहन को सागवान
की लकडी सहित पकड़ा गया, जिनसे पूछताछकरने पर उन्होने अपने नाम 1.
मुकेश
पिता बाबूलाल मीणा निवासी ग्राम करोंद खातेगांव जिला देवास, 2. राजेश
पिता जगदीश कोरकू निवासी ग्राम उंकारा खोतेगांव देवास तथा 3.राकेश पिता
छन्नूसिंह उइके निवासी लाबरिया भैरू इंदौर का होना बताया। पुलिस द्वारा उनसे पिकअप
गाड़ी व लकडी के बारे में पूछने किसी प्रकार के कोई दस्तावेज नहीं उपलब्ध कराये
गये। आरोपियों को धारा 379 भादवि व भारतीय वन अधिनियम 1927 की
धारा 26, 52 में गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सागवान पेड की
अवैध लकडी के 22 गुल्ले कीमती 4,00,000/-रूपये बरामद की
गयी। आरोपियो से अन्य अपराधों के बारें में पूछताछ कर न्यायालय पेश किया जा रहा
है।
उक्त
कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चंदन नगर श्री
योगेश सिंह तोमर, उनि. विशाल यादव, प्रआर. राकेश
सिंह, आरिफ खान तथा आर. विनोद शर्मा की सराहनीय भूमिका रही ।
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