राजस्थान के प्रतापगढ़ से सस्ते दामों मे
ब्राउन शुगर लाकर शहर मे बेची जाती थी पांच गुना अधिक दामों में।
नशा करने के लिये पूर्व मे किया करता था
लूट एवं चोरी , शहर के अलग अलग थानो मे आरोपी पर हैं दर्जन भर
से अधिक अपराध पंजीबध्द।
इन्दौर-दिनांक
10 जनवरी 2018- शहर में अवैध मादक पदार्थ की खरीदी
ब्रिकी कों रोकनें व आरोपियों के विरूद्ध कडी कार्यवाही करनें के निर्देश पुलिस
उपमहानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र व्दारा दियें गयें है। उक्त निर्देशों
के तारतम्य मे पुलिस अधीक्षक मुखयालय श्री मो.युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन मे
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह व्दारा ऐसे अपराधियों
को चिन्हि्त कर उन पर प्रभावी कार्यवाही करने के लिये क्राइम ब्रांच के समस्त टीम
प्रभारियों को इस दिशा मे प्रभावी कार्यवाही हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये।
उक्त
निर्देश पर कार्यवाही के दौरान क्राईम ब्रांच की पुलिस टीम को मुखबिर के माध्यम से
सूचना मिली कि एक व्यक्ति गांधीनगर थाना क्षेत्र मेंसुपर कॉरीडोर बड़ा बांगडदा
चौराहे के पास सर्विस रोड पर अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर को बेचने के लिये खड़ा
हैं। उक्त सूचना पर क्राईम ब्रांच की पुलिस टीम द्वारा पुलिस थाना गाँधीनगर के साथ
संयुक्त रुप से कार्यवाही करते हुये मुताबिक सूचना के मौके पर पहुंचे। वहां पर एक
व्यक्ति मौजूद मिला जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम आशीष उर्फ बादी पिता रमेश
गोढाले उर्फ बंजारा उम्र 23 साल निवासी मकान नम्बर 316 ब्लाक बी आईडीए मल्टी नेनौद थाना
गांधीनगर इन्दौर का होना बताया। पुलिस टीम द्वारा आरोपी आशीष की तलाशी लेने पर
उसकी भूरे रंग की जैकेट की दाहिनी जेब में से एक पारदर्शी पन्नी के अन्दर ब्राउन
रंग का पाउडर जैसा पदार्थ रखा मिला तथा पन्नी में मौजूद पदार्थ को रगड़कर, चखकर,
सूंघकर
तथा जलाकर परीक्षण किया गया तो उक्त पदार्थ ब्राउन शुगर होना पाया गया। पन्नी में
मौजूद पदार्थ को तराजू से तौलने पर आरोपी आशीष के कब्जे से कुल लगभग 16.660
ग्राम ब्राउन शुगर रखा मिला। आरोपी से ड्रग रखने के संबंध मे लायसेंस तलब करने को
कहा गया तो उसने नहीं होना बताया। आरोपी के कब्जे से लगभग 16.660
ग्राम ब्राउन शुगर जिसकी अंतर्राष्ट्रीयबाजार मे 1.5- 2 लाख रुपये तक
की कीमत का जप्त किया गया। आरोपी का कृत्य धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट
का पाया जाने से आरोपी के विरुध्द थाना गाँधीनगर मे अपराध क्रमांक 13/18 धारा 8/21 स्वापक औषधि
तथा मनःप्रभावी अधिनियम 1985 के अंतर्गत पंजीबध्द किया जाकर
विवेचना में लिया गया है।
आरोपी आशीष उर्फ बादी ने पूछताछ पर
बताया कि वह इन्दौर का मूल निवासी है तथा कक्षा 8 वीं तक पढ़ा है।
वह पहले थाना सदर बाजार, पलासिया, हीरानगर,
गाँधीनगर,
एरोड्रम,
बाणगंगा
मे चोरी, लूट, नकबजनी, मारपीट,
25
आर्म्स एक्ट एवं 34 आबकारी एक्ट के केस मे बन्द हो चुका है। उसके
विरुध्द शहर के अलग-अलग थानों मे कुल दर्जन भर से अधिक अपराध पंजीबध्द हैं। वह
मोबाईल छीनना, चोरी व नकबजनी की वारदातों को नशे की पूर्ति
करने के लिये किया करता था। आरोपी नशा करने का आदी है तथा विगत 3
माह से राजस्थान के प्रतापगढ़ से लाला नाम के व्यक्ति से ब्राउन शुगर लाकर इन्दौर
शहर मे बेच रहा था। वह प्रतापगढ से जनवरी 2018 के पहले सप्ताह
मे बढ़ी मात्रा में लाखों रूपये की कीमत की ब्राउन शुगर खरीद कर लाया था तथा उसमें
चलत मिलाकर बेच रहा था। आरोपी ने पूछताछ मेंबताया कि वह पहले भी इंदौर शहर में बढ़ी
मात्रा में ब्राउन शुगर खपा चुका है। आरोपी ने पूछताछ पर बताया की वह 2 - 2
मिलीग्राम की पुड़िया बनाकर लोगों को 400-500 रुपयों मे बेचा
करता था। आरोपी का पिता कपड़े की दुकान पर मजदूरी किया करता है।
आरोपी किन लोगों से माल क्रय करता था तथा
किन-किन व्यक्तियों को माल सप्लाय किया करता था इस संबंध मे पुलिस रिमाण्ड लेकर
विस्तृत पूछताछ की जायेगी तथा अन्य आरोंपियों की संलिप्तता जाहिर होने पर उनके
खिलाफ भी वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।
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