इन्दौर-दिनांक
18 नवम्बर 2017- पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री
हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियत्रंण रखने हेतु
निर्देश दिये गये कि, क्षेत्र में सक्रिय गुंडे बदमाशों पर सतत निगाह
रखी जावें एवं जो अपराधिक गतिविधियों में सक्रिय हैं उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही
की जावें। उक्त निर्देशों के तारतम्य मे पुलिस अधीक्षक मुखयालय इंदौर श्री
मो.युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री
अमरेन्द्र सिंह व्दारा समस्त टीम प्रभारियों को इस दिशा मे प्रभावी कार्यवाही हेतु
समुचित निर्देश दिये गये।
क्राइम ब्रांच की टीम को इस कड़ी मे
कार्यवाही के दौरान मुखबिर तंत्र के माध्यम सेसूचना मिलीं कि थाना परदेशीपुरा का
कुखयात बदमाश गोलू चिकना उर्फ गोलू मरमट जो की, थाना परदेशीपुरा
से 09 माह के लिए जिला बदर हो चुका है। वह बदमाश लसूडिया थाना क्षेत्र के
आस-पास घूम रहा है। उक्त सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा पुलिस थाना लसूडिया
के साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुये मौके पर पहुंचकर मुताबिक हुलिये के एक
लडके को घेराबंदी कर पकडा गया। जिसने पूछताछ पर अपना नाम देवेन्द्र उर्फ गोलू मरमट
उर्फ गोलू चिकना पिता संतोष मरमट उम्र 24 साल नि. 445 शीलनाथ कैंप
परदेशीपुरा इंदौर का होना बताया। आरोपी ने बताया की सितंबर 2017 मे
उसका इन्दौर जिले से 9 माह के लिये जिला बदर हुआ है किन्तु वह जिला
बदर के आदेश का उल्लंघन कर 3
दिन से इन्दौर मे ही रह रहा है। आरोपी का अपराध धारा 14 म.प्र राज्य
सुरक्षा अधिनियम से दंडनीय पाया जाने से आरोपी गोलू मरमट को विधिवत् गिरफ्तार कर
पुलिस थाना लसूडिया मे धारा 14 म.प्र राज्य सुरक्षा अधिनियम का अपराध
पंजीबध्द किया गया है।
आरोपी गोलू उर्फ चिकना ने बताया कि, जिला
बदर के दौरान विगत एक माह से वह अपने दोस्त के घर जयपुर चला गया तथा एक माह रहने
के बाद वह तीन दिनपहले इन्दौर आ गया था तथा इधर उधर घूम रहा था। आरोपी गोलू 10वी
कक्षा तक पढा है तथा उसके पिता ड्रायवरी का काम करते हैं वह खुद पेंटिंग का काम
करता था। उसके व्दारा वर्ष 2010 मे परदेशीपुरा थाना क्षेत्र मे एक
झगडे के दौरान कालू नाम के लडके की हत्या की गयी थी। उस समय 18
वर्ष से कम उम्र होने के कारण 2 माह मे जेल से छूट गया था। उसके
पश्चात उसने वर्ष 2012 से 2016 के बीच हत्या
का प्रयास के दो अपराध, मारपीट चाकू बाजी के अपराध, गांजे
की तस्करी, अपहरण एवं बलात्कार जैसे दर्जन भर अपराध घटित
किये है। आरोपी का वर्ष 2015 मे जिला बदर हुआ था उस समय भी उसने
जिला बदर के आदेश का उल्लंघन किया था तथा उसके उपर 14 म.प्र राज्य
सुरक्षा अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था।
आरोपी गोलू मरमट ने आज से दो महिने पहले
लसूडिया थाना क्षेत्र मे स्कीम नं 78 मे एक मोटरसायकल चालक का मोबाईल व
मोटरसायकल छीनी थी उक्त अपराध मे गोलू चिकना व उसका साथी लव फरार है उक्त मामले मे
आरोपी की गिरफ्तारी की जाना है। आरोपी ने वर्ष 2015 मे भूतपूर्व
पार्षद की लडकी का भी अपहरण किया था जिसमे उसके विरुध्द धारा 363 366 का
अपराध पंजीबध्द हुआ था।
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