Saturday, November 11, 2017

जमीनों की हेराफेरी कर करोड़ो की धोखाधड़ी करने वाला फरार भूमाफिया, क्राईम ब्रांच इंदौर की गिरफ्त में, आरोपी चल रहा था लम्बे समय से फरार, जिसे क्राईम ब्रांच इंदौर ने किया मुम्बई से गिरफ्तार



इन्दौर-दिनांक 11 नवंबर 2017-शहर में जमीनों की हेराफेरी कर, लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु, इनमें संलिप्त आरोपियों की धरपकड़ के लिये विशेष प्रयास कर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश, पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर (शहर) श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा दिये गये है। जिस पर पुलिस अधीक्षक मुखयालय इंदौर मो.युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में ऐसे धोखाधड़ी करने वाले प्रापर्टीब्रोकरों व आरोपियों को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार करने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राइम) अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राइम ब्रांच की टीमों को इस दिशा में कार्यवाही करने हेतु समुचित निर्देश दिये गये।

          क्राईम ब्रांच इंदौर के द्वारा अपने आसूचना संकलन के द्वारा एसे व्यक्तियों की जानकारी जुटाई गई जिसमें पता चला कि नरेन्द्र पिता कंजीभाई पटेल उम्र 48 निवासी 60 पटेल नगर सपन संगीता इंदौर, जो कि थाना राऊ एवं उज्जैन के थाना नानाखेडा क्षेत्र की जमीनों की धोखाधडी के मामलों में लम्बे समय से फरार है तथा वर्तमान में मुंबई में कहीं छिपकर रह रहा है व आरोपी वहां भी प्रापर्टी से संबंधित काम कर रहा है। उक्त सूचना पर अति. पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच द्वारा एक टीम को पतारसी हेतु मुंबई रवाना किया गया। टीम के द्वारा मुंबई में आरोपी नरेन्द्र पटेल के संबंध में पतारसी की गई, जिसमें पता चला कि आरोपी नरेन्द्र पटेल बी-2 फ्लेट नं. 804 न्यू म्हाड़ा अन्धेरी वेस्ट स्वामी समर्थ नगर मुम्बई में किराये से रह रहा है। उक्त जानकारी के आधार पर क्राईम ब्राचं इंदौर की टीम द्वारा उक्त स्थान की घेराबंदी की गई, जहां पर थोडी देर बाद आरोपी के हुलिये का एक व्यक्ति अन्दर से आते दिखा जिसे क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम द्वारा पकड़कर, उससे पूछताछ की गई।

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह नरेन्द्र पिता कंजीभाई पटेल है, उसने अपने भाई जावेर पटेल एवं लक्ष्मीकांत पटेल के साथ महादेव बिल्डिंकान के नाम से प्राईवेट लि. कंपनी खोली थी इस कंपनी के द्वारा वह तीनों कॉलोनी काटने का काम करते थे। उन्होने 12 एकड़ जमीन क्रय कर उस पर प्लाट काटकर यह तथ्य छुपाते हुये कि वह भूमि शासकीय भूमि होकर उसका प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, उपरोक्त जमीन को आरोपियों ने 6 अलग-अलग लोगांें को हिस्सा कर करीब 2 करोड रू में बेचकर आवेदकों के साथ धोखाधडी की है। जिस पर इस संबंध में थाना राऊ में अप.क्रं. 42/16 धारा 420,467,468,471,34 भादवि के तहत पंजीबद्ध है। प्रकरण दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार था जिसकी गिरफ्तारी पर इंदौर पुलिस द्वारा 10000 रू का ईनाम घोषित किया गया था तथा पुलिस थाना नानाखेडा उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 256/17 धारा 420,467,468,471,34 भादवि में भी यह आरोपी फरार था जिस पर पृथक से पुलिस अधीक्षक उज्जैन द्वारा 5 हजार रू का ईनाम घोषित किया गया था। आरोपी को क्राईम ब्राचंइंदौर की टीम द्वारा पकडकर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु पुलिस थाना राऊ के सुपुर्द किया गया। आरोपी के अन्य दो भाई जोकि उक्त मामले में उसके सहआरोपी हैं उनके संबंध में भी आरोपी से पूछताछ की जा रही है जिनकी गिरफ्तारी भी, जल्द होने की संभावना है।


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