इन्दौर-दिनांक
25 नवंबर 2017-शहर मे अवैध रुप से हथियार रखने व खरीद
फरोखत करने वालेआरोपियों की पतारसी कर, आरोपियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही
करने के निर्देश पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा
दियें गयें। उक्त निर्देशों के तारतम्य मे पुलिस अधीक्षक मुखयालय श्री मो.युसुफ
कुरैशी के मार्गदर्शन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र
सिंह व्दारा क्राइम ब्रांच की समस्त टीम प्रभारियों को इस दिशा मे प्रभावी
कार्यवाही हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये।
उक्त निर्देश पर कार्यवाही के दौरान
क्राइम ब्रांच की पुलिस टीम को इस कडी मे मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिली की
एक व्यक्ति रेनाल्ट क्वीड कार क्रमांक एमपी 34/सीए 2606 से
इन्दौर देवास बायपास से जा रहा है, उसकी गाडी मे कई पिस्टल होने की
संभावना है। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच की पुलिस टीम द्वारा पुलिस थाना
क्षिप्रा के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुये, मुताबिक सूचना
के इन्दौर देवास बायपास पर मांगलिया टोल के आगे पहुंचकर कार रेनाल्ट क्वीड कार
क्रमांक डएमपी 34/सीए 2606 को रोककर गाडी
मे मौजूद व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम अभिषेक गुप्ता पिता श्रीरामदास
गुप्ता उम्र 28 साल नि. ग्राम पथरिया यज्ञसाला मोहल्ला वार्ड
क्रमांक 3 तहसील पथरियाजिला दमोह का होना बताया। पुलिस टीम द्वारा कार की
तलाशी लेने पर उसकी कार क्रमांक एमपी 34/सीए 2606 के अन्दर रखी
एक सफेद रंग की पोटली मे 12 देशी कट्टे (पिस्टल), एक
जिंदा कारतूस रखे मिले। आरोपी से लायसेंस
तलब करने को कहा, जो कि नही होना बताया। आरोपी का कृत्य धारा 25,
27
आर्म्स एक्ट से दंडनीय होने से मौके पर 12 पिस्टल (देशी कट्टे) एक जिंदा कारतूस
तथा घटना मे प्रयुक्त कार रेनाल्ट क्वीड एमपी 34/सीए 2606
एवं आरोपी का सफेद रंग का सेंमसंग कंपनी का मोबाईल फोन, आरोपी के कपडे,
वाहन
के दस्तावेज एवं आधार कार्ड व निर्वाचन कार्ड जप्त किया जाकर आरोपी को विधिवत्
गिरफ्तार कर पुलिस थाना क्षिप्रा लाकर पूछताछ की गयी। पुछताछ करनें पर आरोपी
अभिषेक गुप्ता ने पूछताछ पर बताया की वह मूलत पथरिया जिला दमोह का रहने वाला है
तथा भूंसा काटने की मशीन एवं मोबाईल की दुकान चलाता है तथा 12वीं
कक्षा तक पढा है। उसके पिता अकाउंटेट थे जिनका वर्ष 2013 मे देहान्त हो
चुका है। आरोपी अभिषेक ने पूछताछ पर बताया की उसने यह हथियार सेंधवा के पास स्थित
एक गांव मे तीर सिंह नाम के व्यक्ति से खरीदे थे। आरोपी अभिषेक पाँच हजार रुपये मे
एक कट्टाखरीदता था तथा दमोह जिले मे जाकर उसी कट्टे को 10 हजार रुपये तक
बेचता था। उसकी गाडी का नंबर पहचान मे ना आये इसलिये उसने गाडी का नंबर प्लेट पर
एमपी 34/सीए 2606 डाल रखा था जबकि आरटीओ की वेबसाईट पर आरोपी की
कार का ओरिजनल नंबर एमपी 34/सीए 2506 रजिस्टर्ड है।
आरोपी ने पूछताछ पर बताया की उसके अन्य साथी डोनाल्ड जेकब, साजिद, शहीद
को जबलपुर एसटीएफ ने कुछ महिनो पहले अवैध हथियारो की खरीदी बिक्री के केस मे बंद
किया था। वर्तमान मे कोई भी व्यक्ति अवैध
हथियारों का काम दमोह मे नही कर रहा था इसलिये मौके का फायदा उठाकर उसने यह काम
वापस शुरु कर दिया था। आरोपी अभिषेक गुप्ता पूर्व मे थाना छोटी ग्वालटोली मे वर्ष 2015 मे,
कोतवाली
थाना दमोह मे वर्ष 2010 मे तथा कोतवाली थाना सागर मे भी अवैध हथियार
की तस्करी के केस मे बंद हो चुका है। आरोपी ने बताया की वह इस धंधे मे वर्ष 2009 से
सक्रिय है तथा सेकडों हथियार खरीद कर बेच चुका है। कोतवाली थाना दमोह मे आरोपी के
कब्जे से कुल 10 देशी कट्टे पकडाये थे तथा सागर कोतवाली मे भी
आरोपी के कब्जे से 2 देशी कट्टे पकडाये थे। आरोपी अभिषेक गुप्ता
सेअन्य लोगो कि संलिप्तता के संबंध मे पूछताछ की जा रही है तथा इन्दौर तथा अन्य
जिलों मे किन लोगो को हथियार बेचे हैं उस संबंध मे पूछताछ कर वैधानिक कार्यवाही की
जावेगी। आरोपी अभिषेक गुप्ता के खिलाफ 05 अपराध जिला दमोह के थानों में पूर्व
में पंजीबद्ध हुये है।
इसी
प्रकार एक अन्य कार्यवाही में क्राइम ब्रांच की टीम ने थाना सदर बाजार व थाना
खजराना पुलिस के साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुये शहर में अवैध चाकू बेचने
वाले 05 आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों के कब्जे से 15 चाकू बरामद किये
गये है। शहर में हो रही चाकू मारकर लूट व हत्या में अचानक वृध्दि होने के कारण
घटनाओं पर नियंत्रण करने के दिशा निर्देशों के पालन में अवैध चाकू-छुरे बेचने
वालों के खिलाफ कार्यवाही कर 05 आरोपियों को गिरफर किया गया है। उक्त
कार्यवाही में इन अवैध चाकूओं को इन्दौर शहर में कहां से लाया जा रहा है और इस काम
में कौन कौन लोग हैं इसकी जानकारी जुटाने के बाद मुखबिर से प्राप्त सूचना पर सबसे
पहले क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा थाना सदर बाजार के साथ कार्यवाही करते हुये 1.
साजिद
उर्फ सज्जू निवासी बडवाली चौकी इंदौर 2. आदिलपिता अहमद अली उम्र-19 साल
नि. भिस्ती मोहल्ला इंदौर को पकड़ा गया जिनके कब्जे से 05-05 अवैध धरदार चाकू
बरामद किये जाकर आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्र 309/17 धारा 25(1)
बी
आर्म्स एक्ट व 310/17 धारा 25, 25(1) बी आर्म्स एक्ट
के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है। आरोपी साजिद ने पूछताछ
करने पर बताया कि वह आटो रिक्शा चलाता है और अवैध चाकू कालू नाम व्यक्ति से ग्राम
दुपाड़ा जिला शाजापुर से एक चाकू 350/-रू. प्रति नग में लाता था फिर साजिद उस
चाकू को आदिल नाम के व्यक्ति को 500/-रू. प्रतिनग में बेच देता था। आदिल कपडे़ की दुकान पर काम करता है वह चाकुओं
को 600/-रू. से 800/-रू. की कीमत में चाकू को प्रति नग से
शहर में बेच देता था। साजिद उर्फ सज्जू थाना भँवरकुआ में अवैध हथियार को रखने में
व थाना कोतवाली में मारपीट के अपराध में बंद हो चुका है। आरोपियों साजिद एवं आदिल
से पूछताछ के दौरान 3. सोहेल खान उर्फ टिक्कू पिता सिराज खान उम्र-21
साल
नि. खिजराबाद खजराना, 4. रेहान शाह उर्फ डोनू पिता नौशाद शाह
उम्र-19 साल नि. तंजीम नगर इंदौर, 5 फौजा गैंग के सदस्य इमरान उर्फ इम्मू
काला पिता मो. जफरउम्र-24 साल नि.तंजिम नगर खजराना, के
नाम सामने आने पर पुलिस टीम द्वारा थाना खजराना के साथ के कार्यवाही करते हुये
इनको घेराबंदी कर पकड़ा गया है। आरोपियों के विरूद्ध थाना खजराना पर प्रकरण क्र 840,
841, 842/17 धारा 25 आर्म्स के तहत मामला पंजीबद्ध किया जाकर इनके
कब्जे से कुल 05 चाकू जप्त किये गये है। आरोपी सोहेल अपने
सुसराल में रहता है और कोई काम धंधा नही करता है यह थाना खजराना में मारपीट के
अपराध में बंद हो चुका हैं जबकि आरोपी रेहान टाईल्स लगाने का काम करता है तथा
इमरान स्कूल में चौकीदारी करने का काम करता था जो कि थाना रावजीबाजार, कोतवाली
एवं सदर बाजार एवं अन्य थाना क्षेत्र लूट, मारपीट, हत्या के प्रयास
में बंद हो चुका है उक्त बदमाशों को पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया।
बदमाशों ने पूछताछ करने पर बताया कि साजिद उर्फ सज्जू ग्राम दुपाड़ा जिला शाजापुर
में कालू नाम का व्यक्ति से चाकूओ की खरीदी कर इंदौर व इंदौर के सीमावर्ती अन्य
शहरों में आदिल, सोहेल एवं इम्मू काला व अन्य बदमाशो के माध्यम
से सप्लाई करते थे, और बडी कीमतों पर इन्हें बेंचते थे। ग्राम
दुपाड़ा जिला शाजापुर में कालू नाम का व्यक्तिइन लोगों को चाकूओं कि सप्लाई करता था
इस पूरे गांव में ज्यादातर लोग चाकू बनाने का कार्य करते हैं चूॅकि वर्षों से यह
काम उस गॉव में चलता आ रहा हैं, दुपाड़ा गांव से आरोपीगण उत्तर प्रदेश,
बिहार,
व म0
प्र0
के
जबलपुर, भोपाल व इन्दौर में कई प्रकार के चाकूओं को बनाकर सप्लाई कर चुके है।
आरोपीगणों द्वारा अब तक करीब 75 चाकू शहर में कई बदमाशों को बेचे जा
चुके है क्राईम ब्रांच व थाना सदर बाजार एवं थाना खजराना द्वारा अभी तक कुल 15
चाकू
बरामद कर लिए गए हैं एवं पूछताछ में जिन बदमाशों की संलिप्तता जाहिर होगी उन्हे भी
पकड़ने की कार्यवाही की जावेगी । अपरोक्त आरोपियों से विस्तृत पूछताछ जारी है इनसे
और अधिक अवैध चाकू बरामद होने की सम्भावना है ।
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