इन्दौर-दिनांक
22 सितंबर 2017-पुलिस
उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र व्दारा शहर के विभिन्न थानों
के प्रकरणों में फरार व ईनामी आरोपियो की धरपकड हेतु विशेष प्रयास कर, प्रभावी
कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस
अधीक्षक मुखयालय इंदौर श्री मो.युसुफ कुरैशी के मार्गदशन में अतिरिक्त पुलिस
अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह व्दारा थाना क्राईम ब्रांच की टीमों को
इस दिशा मे योजनाबद्ध तरीके से प्रभावी कार्यवाही हेतु समुचित निर्देश दिये गये
थे।
इस कड़ी में कार्यवाही करते हुए क्राईम ब्रांच
की टीम को पुलिस थाना भंवरकुआं एव थाना जूनी इन्दौर के प्लाट धोखाधड़ी के प्रकरण के
फरार आरोपी के बारें में जानकारी प्राप्त हुई। जिसके संबंध में और जानकारी निकाली
गयी तो पता चला कि डेवलपर्स राहुल तिवारी पिता सुरेंद्र तिवारी निवासी तुलसी नगर
इंदौर ने सपना संगीता रोड पर कोरल इन्फ्राकाम नामक आफिस खोलकर अपने सहयोगी
जितेंद्र तिवारी निवासी अहिल्या नगर, पकंज
यादव, संदीप सोनी, शुभम
शुक्ला एवं अर्पण अवस्थी की मदद से वर्ष 2015-16 मे
सिमरोल थाना क्षेत्र मे आराध्य होम नामक कॉलोनी एवं थाना भंवरकुआं क्षेत्रांतर्गत
कैलोद करताल में मां फार्म्स नामक कालोनी के नाम पर, कई
प्लाटों की बिक्री ग्राहकों को की थी जबकि तत्समय जिस स्थान पर ग्राहकों को कालोनी
डेवलप करना बताया जा रहा था उस जमीन की खरीददारी की प्रक्रिया भी इस संस्था द्वारा
नही की गई थी ।
उपरोक्त दोनो कलोनियो मे विक्रय किये गये
प्लॉटो के मालिकों द्वारा दी गई राशि कंपनी से वापस मांगे जाने पर राशि उपलब्ध ना
कराने के कारण, उक्त लोगों द्वारा पुलिस थाना भंवरकुआं एवं पुलिस थाना जूनी इंदौर
मे वर्ष 2016 शिकायतें की गयी थी, जिनकी
जांच के आधार पर पुलिस थाना भंवरकुआं मे अपराध क्र 188/16
धारा 420, 34 भादवि एवं थाना जूनी इंदौर मे अपराध क्र 161/16
धारा 420,406,34 भादवि के अपराध ''संस्था
कोरल इंफ्राकाम'' के संचालको पर पंजीबद्ध कर, प्रकरणविवेचना
मे लिया गया था, जिसमे आरोपी शुभम शुक्ला एवं अर्पण
अवस्थी की गिरफ्तारी तत्समय की गई थी। शेष आरोपी राहुल तिवारी, जितेंद्र
तिवारी, पंकज यादव, संदीप
सोनी के गिरफ्तारी के हरसंभव प्रयास दोनो थानों की पुलिस टीम द्वारा किये गये थे, लेकिन
आरोपीगण गिरफ्त में नहीं आ सके थे। जिस पर पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) इन्दौर द्वारा
उपरोक्त फरार आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक आरोपियों पर अलग
अलग थानों से क्रमशः अलग-अलग 2500 एवं 2000
रुपये के नगद इनाम की उद्घोषणा की गई थी।
दिनांक 22/9/17 को
क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि उक्त दोनों प्रकरणों में
फरार व इनामी आरोपी जितेंद्र पिता जगदीश तिवारी उम्र 34 साल
निवासी अहिल्या नगर इंदौर, उसके विरूद्ध उपरोक्त दोंनों प्रकरण
पंजीबद्ध होने के उपरांत वह राजस्थान भाग गया था एवं उसके माता पिता स्वंय का मकान
बेचकर वैशाली नगर इंदौर मे किराये का मकान लेकर रह रहे हैं। जिसके संबंध में सूचना
मिली कि आरोपी अपने माता पिता से मिलने इंदौर आया हुआ है जिस पर क्राईम ब्रांच
इंदौर की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही कर उसे वैशाली नगर इंदौर से घेराबंदीकर पकडा
गया। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके
विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है तथा उपरोक्त प्रकरणों मे फरार अन्य
आरोपियों के संबध मे भी पूछताछ की जा रही है।
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