इन्दौर-दिनांक
04 सितंबर 2017-पुलिस
उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र व्दारा शहर के विभिन्न थानों
मे पूर्व मे हुये अंधेकत्ल व हत्या के लंबित मामलों में आरोपियों की पतारसी कर उन
पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। उक्त निर्देशों के तारतम्य मे
पुलिस अधीक्षक मुखयालय इंदौर श्री मो.युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त
पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह व्दारा क्राईम ब्रांच के समस्त
टीम प्रभारियों को इस दिशा मे प्रभावी कार्यवाही हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये।
उक्त निर्देश पर क्राइम ब्रांच द्वारा एक
विशेष पुलिस टीम को इस कड़ी मे कार्यवाही करने के लिए लगाया। विवेचना के दौरान
पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली की चार वर्ष पूर्व दिसंबर 2013 मे
पलासिया थाना क्षेत्र मे बंगाली चौराहे के पास जैन मंदिर के सामने सब्जी वाले का
मर्डर आटो क्रमांक एमपी-09/आर-1138 मे
बैठे तीन लडकों ने किया था, तथा उक्त ऑटो मे वह लडके अभी भी बैठे
हैं। पुलिस टीम द्वारा सूचना की तस्दीक करने हेतु पुलिस टीम द्वारा पुलिस थाना
पलासिया के साथ संयुक्त रुप से कार्यवाही करते हुये उक्त ऑटो व उसमें बैठे तीन
लोंगों को पकडकर पुलिस टीम द्वारा थाना लाकर पूछताछ की गयी। पुलिस टीम द्वारा
आरोपी से पूछताछ करने पर अपना नाम 1. विजय
पिता मुकेश चौहान उम्र 22 साल निवासी 20
देवी इन्द्रानगर पलासिया इन्दौर 2. शुभम चौहान पिता हरिसिंह चौहान उम्र 22
साल निवासी म.न. 66 देवीइन्द्रानगर पलासिया इन्दौर 3. मोहम्मद
रईस पिता मोहम्मद सलीम उम्र 31 साल निवासी म.न. 157
प्रकाश का बगीचा इन्दौर का होना बताया। पुलिस टीम द्वारा विजय से हिकमत अमली से
पूछताछ करने पर उसके व्दारा बताया गया कि दिसंबर 2013 के
दूसरे सप्ताह की बात है, वह अपनी पलासिया चौराहे के पास स्थित
फ्रूट की दुकान मंगल करके बैठा था। तभी वहाँ पर शुभम चौहान अपने आटो क्रमाँक एमपी-09/आर-1138 मे
मोनू व रईस को लेकर आया तथा वह चारों ऑटो से बंगाली चौराहे तरफ घूमने गये। बंगाली
चौराहे के पास जैन मंदिर के पास पहुंचे थे की वहाँ पर एक ठेले वाला मिला तो मोनू
ने आटो रुकवा कर गाडी से उतरकर सब्जी वाले के ठेले से सब्जी उठा ली उसने पैसे
मांगे तो उसने, मोनू व रईस ने गाली गलौच शुरु कर दी।
सब्जी वाले ने विरोध किया तो मोनू ने उसके पेट पर छुरा मार दिया जिससे वह खून से
लथपथ होकर गिर पड़ा, जिसके बाद वे चारों वहां से ऑटो मे
बैठकर भाग गये। आरोपी शुभम व रईस ने भी पूछताछ मे उक्त घटना घटित करना स्वीकार
किया। पुलिस टीम द्वारा आरोपी शुभम के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त आटो जप्त कर
तीनों आरोपीगणों को विधिवत् गिरफ्तार कियागया।
आरोपी
विजय ने पूछताछ पर बताया की वह विगत कुछ महीनों से ऑटो चलाने का काम कर रहे उसकी
एक फ्रूट की दुकान पलासिया पुलिस लाईन के पास है, जो
उसका भाई अजय व उसकी माँ चलाते है। पहले वह खुद भी फ्रूट की दुकान पर बैठा करता
था। आरोपी विजय ने उक्त घटना के एक माह पहले भी साथी मनोज नाईट्रा, भाई
अजय के साथ मिलकर किशोर नाम के लडके को चाकू मारा था जिस पर धारा 307
भादवि का मुकदमा इनके विरुध्द दर्ज हुआ था। आरोपी विजय को किशोर जेल भेजा गया था, जहाँ
से उसकी चार दिन बाद ही जमानत हो गयी थी। अतिशीघ्र जमानत मिलने से उसके हौसले और
बुलंद हो गये तथा उसने अपने साथी के साथ मिलकर इस घटना को एक महीने बाद ही अंजाम
दिया था। उपरोक्त आरोपीगण सीरियल तरीके से एक ही दिन में कई घटनाओं को अंजाम देते
थे, उल्लेखित वारदात के दिन भी आरोपियों ने 03
घटनाओं को अंजाम दिया था जिसमें आरोपियों ने चाकूबाजी कर डरा धमकाकर लोंगों से
मारपीट व लूट भी की थी।
आरोपी शुभम ने पूछताछ पर बताया कि वह पहले ऑटो
चलाया करता था तथा विगत तीन साल से मैजिक चलाने लगा है और उसके पिताजी भी ऑटोचलाते
है। आरोपी मोहम्मद रईस ने पूछताछ पर बताया की वह मनोज नाईट्रा का बचपन का दोस्त है
तथा उसके माध्यम से ही उसकी पहचान विजय चौहान से हुयी थी। घटना दिनांक को उक्त
आरोपीगण के साथ उसने घटना घटित करी है। रईस वर्तमान मे फेब्रिकेटर का काम कर रहा
है।
घटना में उक्त तीनों आरोपियों का अन्य साथी
मोनू उर्फ अभिषेक पिता मुकेश सिंगारे उम्र 20
साल निवासी विनोभा नगर पलासिया इन्दौर के घर पर भी दबिश दी गयी किन्तु वह घर पर
नही मिला तथा अन्य साथियों की गिरफ्तारी के संबंध मे उसे जानकारी लग जाने के कारण
गिरफ्तारी से बचने के लिये वह फरार हो गया है जिसकी गिरफ्तारी के अपराध शाखा इंदौर
द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं।
आरोपीगणों की आपराधिक रिकार्ड की जानकारी निकालने
पर पता चला की आरोपी विजय चौहान थाना पलासिया की गुंडा सूची मे शामिल है तथा उसके
विरुध्द थाना पलासिया मे दर्जन भर मारपीट, हत्या
का प्रयास , चोरी व नकबजनी के अपराध पंजीबध्द है।
आरोपी रईस के भी जूनीइन्दौर, रावजी बाजार, बेटमा, एमजी
रोड थाने मे दर्जन भर मारपीट व अवैध हथियार रखने आदि के अपराध पंजीबध्द हैं ।
आरोपी मोनू के विरुध्द भीहत्या का प्रयास , मारपीट
के कई अपराध थाना पलासिया मे पंजीबध्द हैं।
मृतक रामपाल पिता स्व बाबू उम्र 26
साल नि. सूरज नगर के भाई रामप्रसाद ने बताया कि रामपाल की शादी घटना दिनांक के 3
साल पहले रिंकू नाम की महिला से हुयी थी। मृतक की एक डेढ़ साल की बच्ची थी तथा एक
चार महीने की बच्ची थी। जो रामपाल की हत्या के सदमे के कारण इन्दौर छोडकर ग्राम
करोली जिला खंडवा रहने चले गये हैं। मृतक रामपाल ग्राम करोली जिला खंडवा का रहने
वाला था तथा इन्दौर मे सब्जी का ठेला लगाता था। मृतक के भाई राम प्रसाद ने बताया
की वह कुल चार भाई हैं सबसे बडा भाई प्रेमपाल है जो की गाँव मे खेती करता है उसके
बाद वह खुद है तथा उससे छोटा भाई रामपाल था तथा उससे छोटा जयपाल था। तीनो भाई
इन्दौर मे सब्जी का ठेला लगाते थे। दिनांक 09.02.2013 को
सोमवार को पिपलियाना चौराहे पर लगने वाले हाटबाजार मे सब्जी बेचकर जब रामपाल
पिपलियाना चौराहेसे अपने घर सूरज नगर बंगाली चौराहे होते हुये जा रहा था की सर्विस
रोड पर जैन मंदिर के सामने आरोपीगण व्दारा उससे विवाद कर उसे पेट मे चाकू मारा गया
था। मृतक का मौसेरे भाई कमलेश पीछे ही ठेला लेकरआ रहा था उसके व्दारा पुलिस को
सूचना दी गयी थी जिस पर से थाना पलासिया मे धारा 307/34
भादवि का मुकदमा अज्ञात ऑटो से आये तीन व्यक्तियों के विरुध्द दर्ज किया गया था।
दौराने इलाज रामपाल की मृत्यु हो गयी थी जिस पर से मामले मे धारा 302
भादवि का इजाफा किया गया था।
आरोपीगण से शहर मे इस प्रकार की अन्य
घटनाओं के संबंध मे जानकारी ली जा रही है। आरोपीगण मनोज नाईट्रा के साथी है तथा
उसके साथ रहकर ही नशा करने के बाद वारदात करना सीखे हैं। आरोपी विजय ने अपने भाई
अजय व दोस्त मनोज नाईट्रा के साथ उक्त घटना के एक महिने पहले ही किशोर नाम के लडके
को देवइन्द्रा नगर मे छुरे मारे थे जिस पर से पलासिया थाने मे उनके विरुध्द 307 भादवि
का मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपी मोनू उर्फ अभिषेक के संबंध मे जानकारी मिली है की वह
''शूटआउट एट लोखंडवाला'' पिक्चर
के किरदार ''माया'' से
कॉफी प्रभावित है तथा उसकी होड़ करके गुंण्डा बनना चाहता है, वह
हमेशा कमर मे छुरा रखे घूमता है तथा उसने अपने हाथ की कलाई पर ''माया'' नाम
का टैटू भी गुदा रखा है। वारदात में शामिल एक अन्य आरोपी मोनू उर्फ अभिषेक की
गिरफ्तारीके हरसंभव प्रयास किये जा रहे है। घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपीगण
नाईट्रावेट जैसी मनोत्तेजक पदार्थो के नशा करने के बचपन से आदी हैं तथा उपरोक्त
सभी आरोपीगण पूर्व मे भी विभिन्न अपराधों में संलिप्त रहे है इनके विरूद्ध पूर्व
के अनेकों आपराधिक प्रकरण रिकार्ड में दर्ज हैं।
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