इन्दौर-दिनांक
24 अगस्त 2017-उप
पुलिस महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा अपहरण कर
मानव तस्करी करने वालों बदमाशो की धरपकड़ करने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के
निर्देश दिये गये है। इस कडी में पुलिस अधीक्षक मुखयालय इंदौर मो. युसुफ
कुरैशी के मार्गदर्शन में ऐसे फरारी बदमाशो की गिरफ्तारी करने हेतु व अपहरण कर, मानव
तस्करी करने वालों बदमाशों की धरपकड़ कर
अपराधों पर अंकुद्गा लगाने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री अमरेन्द्र सिंह
के द्वारा क्राईम ब्रांच की टीम को योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही करने हेतु समुचित
निर्देद्गा दिये गये।
उक्त निर्देशों पर कार्यवाही के दौरान क्राइम
ब्रांच इंदौर की टीम को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना जूनी
इंदौर पर पंजीबध्द अपराध क्रं. 106/17 धारा 363,366,376(2),370
भादवि एवं पास्को एक्ट की आरोपिया मंजू पति स्व. मदनलाल कोटिया उम्र 40
साल निवासी 451 जबरन कालोनी इंदौर, अपराध
पंजीबध्द होने की दिनांक से ही फरार चल रही है। उक्तप्रकरण की फरार आरोपिया की
गिरफ्तारी हेतु दिनांक 10.08.17 को पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) इंदौर के
द्वारा 3000 रूपये के नगद ईनाम की उद्घोषणा की
गयी थी।
फरार ईनामी आरोपिया मंजू पति स्व. मदनलाल
कोटिया अपने पिता के घर 12 महावर नगर इंदौर पर रहकर फरारी काट रही
थी जिसको मुखविर से सूचना प्राप्त होने पर क्राईम ब्राँच इंदौर की टीम द्वारा
घेराबंदी कर पकडा गया। आरोपिया मंजू को थाना लाकर पूछताछ करने पर बताया कि उसने
खुद की बेटी आकांक्षा की शादी राजस्थान मे रहने वाले रोनित (रानू) उम्र 50 साल
से एजेन्ट पारस जैन के माध्यम से चार लाख चालीस हजार रुपये लेकर करवाई थी। शादी के
कुछ दिन बाद आकांक्षा वापस इंदौर आई तो घर पर कुछ दिन रूकी एवं प्रेमी दीपक के साथ
शहर से चली गई। जिसकी रिपोर्ट मेरे द्वारा थाना जूनी इंदौर पर पंजीवध्द कराई गई थी
उक्त प्रकरण में मंजू को भी आरोपी बनाया गया था । पूछताछ में पता चला कि आरोपी
मंजू को अपराध के संबंध में जानकारी होने के पश्चात वह अपने माता पिता के यहां 12- महावर
नगर इंदौर में रहने लगी थी, जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया
है।
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