इन्दौर-दिनांक
13 जुलाई 2017-पुलिस
उप महानिरीक्षक महोदय इंदौर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देशन में कार्यवाही
करते हुए, पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश कुमार
गोस्वामी द्वारा सट्टा संचालित करने वाले आरोपियों से संपर्क रख, भ्रष्टाचार
करने वाले पुलिस थाना लसूड़िया के प्रधान आरक्षक मुकेश यादव को सेवा से बर्खास्त
करने का आदेश जारी किया गया है।
प्रधान आरक्षक 2307
मुकेश यादव की थाना लसूड़िया की पदस्थापना के दौरान लगातार क्षेत्र में संगठित रूप
से सट्टा संचालित करने वाले आरोपियों के संपर्क में रहक सांठगांठ कर भ्रष्टाचार
करने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसको
वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संज्ञान में लेकर विभागीय जांच करवायी गयी, जिसमें
अपचारी प्रधान आरक्षक पर लगाये गये उक्त आरोप प्रमाणित पाये गये। जो कि आरोपी
द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के विपरित भ्रष्ट एवं संदिग्ध आचरण प्रदर्शित कर सिविल
सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3(1)(तीन)
का उल्लघंन करना पाया गया।
अतः प्रधान आरक्षक द्वारा अपने पुलिस विभाग के पदीय कर्तव्य को पूर्ण
निष्ठा व ईमानदारी के साथ न कर, सट्टा जैसी सामाजिक कुरीतियों के
अपराधियों से संपर्क रखने व भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप प्रमाणित होने के कारण, ऐसे
संदिग्ध आचरण वाले शासकीय सेवक को पुलिस विभाग में रखना उचित न होने से, पुलिस
अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश कुमार गोस्वामी द्वारा अपचारी प्रधान आरक्षक 2307
मुकेश यादव, तत्कालीन थाना लसूड़िया, वर्तमान
रक्षित केन्द्र इन्दौर को ''सेवा से पदच्यूत'' ¼Dismissal from service½ किये जाने के दण्ड का आदेश दिया गया है।
No comments:
Post a Comment