इन्दौर-दिनांक
31 जुलाई 2017-पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री
हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा विभिन्न प्रकरणों में फरार व ईनामी आरोपियों की
पतासाजी कर, उनकी धरपकड़ हेतु विशेष प्रयास कर प्रभावी
कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस
अधीक्षक मुखयालय इंदौर श्री मो.युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस
अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह व्दारा क्राईम ब्रांच के उप पुलिस
अधीक्षक एवं थाना प्रभारी की टीमों को इस दिशा मे प्रभावी कार्यवाही हेतु समुचित
निर्देश दिये गये ।
इस कड़ी में क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर से
सूचना प्राप्त हुई थी कि लगभग 03 साल पहले अपनी नाबालिक बेटी के साथ
दुष्कर्म करने वाला आरोपी सौतेला बाप लालसिंह, पुलिस थाना
लसूडिया के अपराध क्रमांक 391/16 धारा 379 भादवि में बंद
होकर सेन्ट्रल जेल इंदौर से अभी छूटा है। जेल से छूटने की सूचना मिलने पर आवश्यक
कार्यवाही कर पतारसी हेतु थाना अम्बुआ के लगभग 03 साल पहले अपनी
बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले प्रकरण के फरार आरोपी की धरपकड हेतु क्राईम ब्रांच
इंदौर की टीम का गठन किया गया। जेल से छूटने के बाद थाना अम्बुआ जिला अलीराजपुर से
दुष्कर्म के फरार आरोपी की पतारसी दौरान क्राईम ब्रॉच की टीम को मुखविर से ज्ञात
हुआ कि आरोपी लसुडिया क्षेत्र में दिखाई दिया, जिसको टीम
द्वारा घेराबंदी कर पकडा गया।
पूछताछ में आरोपी लालसिंह पिता मगनसिंह जाति
भील उम्र 28 साल निवासी बोरकुई वण्डा सिमला थाना बाग जिला
धार म.प्र. ने बताया कि लगभग 03 साल पूर्व उसकी सौतेली पुत्री ने उसके
साथ दुष्कर्म की द्गिाकायत थाना द्वारकापुरी इंदौर पर की थी, बाद
प्रकरण में घटना स्थल थाना अम्बुआ का होने से विवेचनाथाना अम्बुआ पर की गई। आरोपी
ने बताया कि कुछ समय पूर्व मुझे थाना गधवाना पर मारपीट के अपराध की पूछताछ के लिये
बुलाया गया था जहॉ से थाना लसूडिया इंदौर के अपराध क्रमांक 391/16
धारा 379 भादवि में मुझ पर आरोप होने से जेल भेज दिया था जिसमें जमानत पर
छूटने पर क्राईम ब्रांच की टीम ने दुष्कर्म के आरोप में पकडा है। आरोपी ने पूछताछ
में बताया कि वह बेलदारी का काम करता है व उसका परिवार खेती किसानी का काम करते
है। आरोपी ने बताया कि उसकी शादी नही हुई है वह पूर्व में पीथमपुर स्थित एक पोरवाल
कंपनी में नौकरी करता था जहॉ उसके संबंध एक संगीता नाम की औरत के साथ हो गये थे,
बाद
में वह संगीता को लेकर अपने गॉव चला गया था। संगीता पति स्व. कनसिंह मौर्य के दो
बच्चे थे जिसमें एक लडकी थी तथा एक लडका जिसकी उम्र लगभग 8 साल होगी।
आरोपी की सौतेली पुत्री ने रिपोर्ट की थी कि उसके साथ, उसके सौतेले
पिता लालसिंह ने जबरदस्ती बलात्कार उस समय किया जब वह उसके सौतेले पिता लालसिंह के
साथ ईटें बनाने के लिये काम करने उसके साथ खेत पर बनी झोपडी में रहती थी एवं उसको
डराया धमकाया कि किसी को यह बात बताईतो जान से मार देगा।
पूछताछ करने पर पता चला कि आरोपी सौतेले बाप
लालसिंह द्वारा छगन सरपंच के ईट के भट्टे जिला अलीराजपुर के थाना आम्बुआ क्षेत्र
में, अपनी नाबालिग लडकी के साथ दुष्कर्म करके वह भाग गया था। पीडिता लड़की
ने डर की वजह से यह बात किसी को नहीं बताई, कुछ दिन पूर्व
इन्दौर में यह घटना अपनी मॉ को बताई। जिस पर से मां द्वारा थाना द्वारकापुरी मे
रिपोर्ट दर्ज कराई थी। चूकि घटना स्थल थाना अम्बुआ का होने से प्रकरण थाना अम्बुआ
को विवेचना के लिये भेजा गया था। आरोपी को पकडने के बाद अग्रिम कार्यवाही हेतु
पुलिस थाना अम्बुआ जिला अलीराजपुर के सुपुर्द किया गया हैं।
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