Tuesday, March 28, 2017

पुलिस थाना अन्नपूर्णा का शातिर बदमाश रिंकू उर्फ रूपेश, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरूद्ध


इन्दौर-दिनांक 28 मार्च 2017-उप पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियत्रंण हेतु निर्देश दिये गये है कि, क्षेत्र में सक्रिय गुण्डे बदमाशों पर सतत निगाह रखी जावे एवं जो अपराधिक गतिविधियों में सक्रिय है उनके विरूध्द कड़ी कार्यवाही की जावें। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री मनीष अग्रवाल के मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुए, पुलिस थाना अन्नपूर्णा द्वारा क्षेत्र के कुखयात बदमाश रिंकू उर्फ रूपेश पिता विनोद चौधरी (30) निवासी 54 महावर नगर इन्दौर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है।
आरोपी रिंकू उर्फ रूपेश पुलिस थाना अन्नपूर्णा का शातिर व कुखयात बदमाश होकर, क्षेत्र में लगातार अपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। आरोपी के विरूद्ध झगड़ा मारपीट, चाकूबाजी, अवैध हथियार जिलाबदर आदेश उल्लघंन जैसे विभिन्न प्रकार के 15 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होकर न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस द्वारा इसके विरूद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई है फिर भीइसकी अपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं आने से आरोपी के विरूद्ध रासुका की कार्यवाही हेतु प्रकरण जिला दण्डाधिकारी इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर जिला दण्डाधिकारी इन्दौर द्वारा उक्त आरोपी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है, जिसके परिपालन में आरोपी रिंकू उर्फ रूपेश को पुलिस थाना अन्नपूर्णा द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसे वैधानिक कार्यवाही कर, केन्द्रीय जेल भोपाल भेजा गया है।

उक्त शातिर बदमाश को पकड़ने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अन्नपूर्णा श्री बी.एल. मण्डलोई व उनकी टीम की सराहनीय भूमिका रही।


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