Thursday, February 2, 2017

धोखाधड़ी के प्रकरण में दो आरोपियों पर इन्दौर पुलिस द्वार 20-20 हजार रूपये के ईनाम की उद्‌घोषणा


इन्दौर 02 फरवरी 2017 - पुलिस थाना तेजाजी नगर जिला इंदौर के अप. कं्र 256/14, 20/15 तथा 101/15 धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120बी, 34 भादवि प्रकरण के फरारआरोपियान 1. कैलाशचंद्र पिता बापूलाल गर्ग निवासी 87, अशोक नगर, इंदौर 2. सुरेश कुमार पिता बापूलाल गर्ग निवासी महाजन मोहल्ला वार्ड नंबर 02 मंदसौर की गिरफ्तारी हेतु, पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा 20-20 हजार रूपये के ईनाम की उद्‌घोषणा की गई है।
                आरोपियान पुलिस थाना तेजाजी के उक्त प्रकरण में घटना दिनांक से लगातार फरार है पुलिस द्वारा आरोपी की पतारसी व गिरफ्तारी के हरसंभव प्रयास के उपरांत भी अभी तक आरोपी को पकड़ने में सफलता नहीं मिली है। जिन पर पुलिस अधीक्षक पूर्व इंदौर द्वारा 06 हजार रूपये के नगद पुरूस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गयी थी, परन्तु अभी तक आरोपियान का कोई पता नहीं चल सका है।
                अतः प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर द्वारा उक्त आरोपियों पर पूर्व इनाम निरस्त करते हुए, प्रत्येक आरोपी की गिरफ्तारी हेतु 20 हजार रूपयें का ईनाम घोषित किया गया है। जो कोई भी व्यक्ति या पुलिस अधीकारी/कर्मचारी उक्त आरोपियों की गिरफ्तारी करेगा या गिरफ्तारी की सूचना देगा, जिससे आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो सके, उसे प्रत्येक आरोपी की गिरफ्तार हेतु 20,000/- के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जायेगा। सूचनाकर्ता यदि चाहेगा तो उसका नाम सर्वथा गोपनीय रखा जावेगा।


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