Sunday, July 10, 2016

नगर निगम अधिकारी बनकर सराफा व्यापारी का अपहरण कर, फिरौती के रूप में सोना वसूलने वाले आरोपी गिरफ्तार


इन्दौर-दिनांक 10 जुलाई 2016- पुलिस थाना एरोड्रम पर फरियादी कार्तिक बैरा पिता सन्नासी बैरा (बंगाली) उम्र 33 साल ओमविहार कालोनी इंदौर ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट की, कि फरियादी ज्वेलरी की कारीगरी का काम करता हूँ दिनांक 06.07.16 को दोपहर करीब 03.30 बजे अपने घर पर था तभी मोबाईल पर अज्ञात व्यक्ति का फोन आया कि वह नगर निगम इंदौर का अधिकारी बोल रहा है फरियादी के मकान को गलत नक्शा पास कराकर अवैध बताकर मकान के संबंध में शिकायत प्राप्त होना बताया तथा फरियादी का मकान तोडने की कहकर डराने लगा। अज्ञात द्वारा फरियादी से कहा गया कि यदि मकान बचाना हैं तो हमारे पास इंदौर देपालपुर रोड पर बिजासन माता मंदिर के सामने इंदौर पर आ जाओ। इस पर फरियादी इंदौर देपालपुर रोड बिजासन मंदिर के सामने अपनी मोटर सायकल होंडा साईन से पहुँचा वहॉ पर सफेद रंग की कार में एक व्यक्ति उम्र करीबन 30-35 वर्ष का था फरियादी को बडे साहब से मिलाने की बात कहकर कार में बैठाकर तीन और व्यक्तियों के पास ले गया उन सभी की उम्र करीबन 20-25 सालके लगभग थी। फिर चारो लोग फरियादी को कार में बैठाकर यशवंत सागर तरफ ले गये तथा रास्ते में चारो लोग बोले कि तुम अपने घर फोन लगाकर बोलो कि तुम्हारा अपहरण हो गया है और 25 से 30  लाख रूपये अपने घर से बुलवा लो नही तो तुम्हे जान से खतम कर देंगे। जिससे फरियादी ने डर के कारण अपने मोबाईल से अपने बडे भाई सत्यनारायण बैरा को पैसे लेकर आने के लिए आरोपीगणों के कहने पर किला मैदान झांसी की रानी प्रतिमा के पास बुलाया। आरोपीगण फरियादी के साथ रात 08.00 बजे झांसी की रानी प्रतिमा के पास पहुँचे और उन्होने फरियादी के भाई सत्यनारायण से 800 ग्राम सोना रुपये के बदले में लिया। फरियादी को सुपर कोरीडोर पर छोड कर चले गये। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना एरोड्रम पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।   

       प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा आरोपियों की पतारसी के निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के तारतम्य में थाना प्रभारी इंचार्ज एरोड्रम श्री वल्जीत सिंह एवं उनकी टीम द्वारा फरियादी कार्तिक बैरा पिता सन्नासी बैरा (बंगाली) उम्र 33 साल ओमविहारकालोनी इंदौर से पूछताछ कर घटना का पुर्नावलोकन करते हुये साक्ष्य एकत्रित किये गये तथा गांधी नगर गेट के पास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में फरियादी ने एक टवेरा वाहन क्र. डच्.09.ब्ब्.6659 को देकखकर वही कार होना बताया जिसमे आरोपीगणों द्वारा फरियादी का अपहरण कर बैठाकर घुमाया गया था। उपरोक्त गाडी की जानकारी प्राप्त की गयी। तदुपरांत आरोपीगणों 1- अशफाक पिता मुश्ताक अब्बासी (19) निवासी आजाद नगर हुसैनी चौक 2- वसीम पिता शाहिद खान (20) निवासी आजाद नगर वाटर पंप मंदिर के नीचे थाना आजाद नगर इंदौर 3-राहुल पिता भगवान खरे (19) निवासी 32 छत्रीबाग इंदौर को हिरासत में लिया गया था उपरोक्त आरोपियों में से 1-अशफाक से 95 ग्राम सोना, 2- वसीम पिता शाहिदखान से 85 ग्राम  एवं 3-राहुल से 10 ग्राम सोना तथा 1 लाख रूपये नगद बरामद किये गये है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है उक्त घटना में अन्य आरोपियों का भी साथ होने की संभावना है जिनकी तलाश की जावेगी।

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